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Admission Rules in Government Schools - शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्कूलों में प्रवेश सम्बन्धी नियम, राज्य शिक्षा केंद्र आदेश यहाँ देखिये

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्कूलों में प्रवेश सम्बन्धी नियम
Admission Rules in Government Schools

Admission Rules in Government Schools: A Complete Guide for the 2025-26 Academic Session

मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार नवीन शिक्षा सत्र के लिए आवश्यक जानकारियां

स्रोत: राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक/राशिके/ईएण्डआर/2025/526, दिनांक 10-02-2025।

For more details, visit the official education portal of Madhya Pradesh.

सरकारी शालाओं में नामांकन की प्रक्रिया और नियमों को समझना महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 की तैयारी शुरु हो रही है। यह ब्लॉग पोस्ट आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ-साथ अधिकारिक निर्देशों के बारे में सूचित करेगा।

1. नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत: 1 अप्रैल 2025 से

  • प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का उद्देश्य: 6 से 18 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक शतप्रतिशत प्रवेश और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
  • प्रवेश की प्रक्रिया: कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों को कक्षा 2 से 8 तक, और कक्षा 8 से 11 तक के छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक के लिए 25 मार्च 2025 तक पूर्ण करनी है।

2. कक्षा 1 में प्रवेश के नियम

  • आवश्यक आयु: 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का प्रवेश अनिवार्य है।
  • जन्म प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में: अस्पताल के रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी के रिकॉर्ड, या पालक की स्व-घोषणा पत्र (स्थानीय प्राधिकारी के प्रमाणपत्र के साथ) का उपयोग किया जा सकता है।
  • प्रवेश की समयसीमा: 30 सितम्बर 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का मार्च में प्रवेश पूर्ण करना है।

3. कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों के लिए नियम

  • प्रवेश की प्रक्रिया: कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों को कक्षा 2 से 8 तक के लिए प्रवेश दिया जाएगा।
  • अपडेट की आवश्यकता: छात्रों की जानकारी (जन्म तिथि, पता, जाति) को समग्र शिक्षा पोर्टल में अद्यतन करना है।

4. कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के विशेष नियम

  • ट्रांजिशन लॉस को रोकने के लिए: कक्षा 5 से 6 और कक्षा 8 से 9 के लिए, स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को प्रवेश की कार्यवाही करनी है।
  • सुविधाजनक प्रवेश: प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों को छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन भरवाना है।

5. ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा

  • समावेशी शिक्षा: ट्रांसजेंडर बच्चों को शिक्षा सुविधा और छात्रवृत्तियों के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
  • भेदभाव को रोकने के उपाय: सरकारी निर्देशों के अनुसार, इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

6. छात्रावासों में प्रवेश

  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय: कक्षा 8 की बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (कक्षा 9 से 12) में प्रवेश दिया जाएगा।
  • पलायन छात्रावास: पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को अप्रैल से प्रवेश की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

7. प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

  • 1 अप्रैल : नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत, बाल सभा, और प्रवेशोत्सव।
  • 25 मार्च : कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए प्रवेश की कार्यवाही की समयसीमा।
  • 31 मार्च : कक्षा 2 से 12 तक के छात्रों की जानकारी को समग्र शिक्षा पोर्टल में अद्यतन करने की समयसीमा।
  • 10 अप्रैल : ड्राप बॉक्स में स्कूलवार बच्चों की सत्यापन की समयसीमा।

8. योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ 

  • योजनाओं के तहत पात्रता: प्रवेशित विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, साईकिल आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
  • समग्र शिक्षा पोर्टल: छात्रों की जानकारी को अपडेट करके, उन्हें योजनाओं के तहत पात्रता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार, नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 की तैयारी में शालाओं, पालकों, और छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस ब्लॉग पोस्ट की जानकारियों का उपयोग करके, आप नामांकन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं।

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