CTD order regarding timely writing of CR
शासकीय सेवकों के वर्ष 2024-2025 गोपनीय प्रतिवेदन समय पर लिखे जाने के सबंध में कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 28/01/2025
कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक / स्था.गो.-शि.गो./46/2025/2272, भोपाल, दिनांक 28/01/2025 इस प्रकार है -
शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय सीमा में लिखे जाने के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है। शासकीय सेवकों के लिये वर्ष 2024-2025 में लिखी जाने वाली गोपनीय चरित्रावली में मतांकन की समय-सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है -
1. | संबधित शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को फार्म उपलब्ध कराये जाने की तिथि | 30 अप्रैल |
2. | सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि | 30 जून |
3. | प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | 31 अगस्त |
4. | समीक्षक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में मतांकन | 30 सितम्बर |
5. | स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन | 30 नवम्बर |
अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर
2. गोपनीय प्रतिवेदन पर सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि केलेण्डर वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात 31 दिसम्बर रहेगी। 31 दिसम्बर की स्थिति में सभी गोपनीय प्रतिवेदन संधारण विभाग के संरक्षण में संधारित की जायेगी। Self Assessment प्रस्तुत होने की तिथि में वृध्दि होने से उतने ही दिनो की सभी स्तरों पर वृध्दि होगी किन्तु 31 दिसम्बर अंतिम तिथि रहेगी।
स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने लिए अंतिम तिथि 30 जून
3. स्वमूल्यांकन प्रस्तुत करने लिए अंतिम तिथि 30 जून एवं सभी स्तरों से मतांकन पूर्ण किए जाने के लिए अंतिम तिथि 30 नवम्बर रहेगी। प्रतिवेदक अधिकारी एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी के लिऐ दो माह तथा समीक्षक अधिकारी के लिए एक माह की समय-सीमा होगी।
31 दिसम्बर के पश्चात् दर्ज होने वाले मतांकन समय-बांधित
दिनांक 31 दिसम्बर के पश्चात् दर्ज होने वाले मतांकन को समय-बांधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। यदि सबंधित अधिकारी / कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन ही उसके निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे भी समय बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी और प्रतिवेदक अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन बिना स्वमूल्याकंन कर लिखेगें। यदि सबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने तो अपना स्वमूल्यांकन समय पर प्रस्तुत कर दिया है, परन्तु उस पर चैनल अनुसार किसी भी स्तर पर मतांकन अंतिम तिथि अर्थात 31 दिसम्बर तक नहीं हो पाया है तो इसके पश्चात् कोई भी टिप्पणियां अभिलिखित नहीं की जा सकेगी और ऐसी स्थिति में इन स्तरों के मूल्याकंन को समय बाधित माना जायेगा। ऐसे प्रकरणों मे संबधित पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी/कर्मचारी के समग्र अभिलेख और सबंधित वर्ष के स्वमूल्याकंन के आधार पर मूल्याकंन किया जाएगा।
नियंत्रक अधिकारी के पास पहुँचने की समय-सीमा दिनांक 30 सितम्बर
4. अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है, कि आगामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष (31 मार्च की अवधि तक) के लिखे जाने वाले गोपनीय प्रतिवेदन इस परिपत्र में निर्धारित अंतिम समय-सीमा दिनांक 30 सितम्बर संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के पास पहुँच जाने चाहिए। गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा वार्षिक चरित्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति सबंधित शासकीय सेवक को 1 माह की अवधि मे प्रकट की जाएगी। प्रकटन (प्राप्ति) की तिथि से 1 माह के भीतर सबंधित प्रतिवेदित अधिकारी मतांकन से सहमत न होने की दशा में गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के सबंध में तथा श्रेणी के उन्नयन के सबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। समयावधि में अभ्यावेदन न प्रस्तुत करने की दशा में वार्षिक चरित्रावली अंतिम मान ली जाएगी। सक्षम अधिकारी को तथ्यों को वस्तुनिष्ठ रूप से विश्लेषित करते हुए अर्द्ध न्यायिक तरीके से अभ्यावेदन का निराकरण अभ्यावेदन प्राप्ति के 1 माह के अंदर करना होगा। यदि वार्षिक प्रतिवेदनों में श्रेणी का उन्नयन किया जाता है तो उसके लिए कारण भी अंकित किए जाएगें।
विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण होगा
5. समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक / समीक्षक/ स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाकर सबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाए।
6. गोपनीय प्रतिवेदनों के सबंध में सामान्य पुस्तक परिपत्र और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित अन्य व्यवस्थाँ यथावत् लागू रहेगी।
अतः शासन के उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन करते हुए समस्त शासकीय सेवकों की वर्ष 31/03/2025 को समाप्त होने वाली अवधि के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित समय अवधि में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
CR समय पर लिखने के सम्बन्ध में आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 28/01/2025
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