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MP Board Exam 2025 - बोर्ड परीक्षाओं के संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएँ आवश्यक सेवाएँ घोषित

MP Education बोर्ड परीक्षा सेवायें,अत्यावश्यक सेवायें घोषित

Services of persons appointed in conducting board examinations, declared essential services

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2025 की परीक्षाओं के संचालन हेतु अत्यावश्यक सेवाओं की घोषणा

(मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 के तहत)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2025 की हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (25 फरवरी 2025 से) और हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (27 फरवरी 2025 से) के सुचारु संचालन हेतु शासन ने समस्त परीक्षा-संबंधी सेवाओं को "अत्यावश्यक सेवा" घोषित किया है। यह घोषणा 15 फरवरी 2025 से 15 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी।

मुख्य तिथियाँ एवं घोषणा

परीक्षा आयोजन तिथियाँ :

o हायर सेकेण्डरी परीक्षा: 25 फरवरी 2025 से

o हाईस्कूल परीक्षा: 27 फरवरी 2025 से

अत्यावश्यक सेवा अवधि : 15 फरवरी 2025 से 15 मई 2025

आधिकारिक अधिसूचना : मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 36, दिनांक 28 जनवरी 2025

सम्मिलित पदाधिकारी/कर्मचारी

निम्नलिखित से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकगण अत्यावश्यक सेवा के दायरे में शामिल हैं:

1. मण्डल के अधिकारी / कर्मचारी

2. प्रायोगिक परीक्षा, मूल्यांकन कार्य एवं परीक्षा केन्द्रों में नियुक्त:

  • केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक, प्रेक्षक
  • उत्तरपुस्तिका संकलन अधिकारी, मूल्यांकन केन्द्र अधिकारी
  • मूल्यांकन कार्य में नियुक्त समस्त अधिकारी / कर्मचारी एवं शिक्षक संवर्ग  

3. शालाओं के प्राचार्य एवं शिक्षक वर्ग

4. परीक्षा संचालन में लगे अन्य सभी कर्मचारी

जिम्मेदारियाँ एवं निर्देश

सेवा अनुपालन :

  • कोई भी नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, या अन्य कार्यों से इनकार नहीं कर सकता।
  • शालाओं के प्राचार्यों को अनिवार्य रूप से नियुक्त कर्मियों को परीक्षा कार्य हेतु "कार्यमुक्त" करना होगा।
निषेध :
  • परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा डालना या उपेक्षा करना दंडनीय होगा।

दंडात्मक कार्रवाई

अधिनियम 1979 के प्रावधान:
  • सेवा इनकार, कार्य में अवरोध या निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही के भागी होंगे।
  • दोषी पाए गए कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध जुर्माना, सेवा निलंबन या अन्य दंड लागू किए जा सकते हैं।
(अधिसूचना का विस्तृत पाठ मध्यप्रदेश राजपत्र या मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।)

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