सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर पॉलिसी 2025
राज्य स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति (संशोधन) - वर्ष 2025
- 2025 में ट्रांसफर कब शुरू होंगे?
- MP कर्मचारी ट्रांसफर नियम 2025
- प्रतिबंध के दौरान ट्रांसफर के नए नियम
- मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफर कैसे करें?
- CM ऑफिस से ट्रांसफर अनुमति प्रक्रिया
- रिक्त पदों के आधार पर स्थानांतरण
- MP सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी अपडेट
राज्य शासन ने 24 जून, 2021 को स्थानांतरण नीति लागू की थी। वर्तमान में स्थानांतरण पर प्रतिबंध है, लेकिन कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए कंडिका 9 में कुछ संशोधन किए गए हैं।
प्रतिबंध अवधि में स्थानांतरण की विशेष परिस्थितियाँ
प्रतिबंध अवधि के दौरान, निम्नलिखित परिस्थितियों में स्थानांतरण किया जा सकता है:
1. गंभीर बीमारी के आधार पर स्थानांतरण
यदि कोई कर्मचारी कैंसर, लकवा, हृदयाघात जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उसे चिकित्सा आधार पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
2. न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन में स्थानांतरण
यदि न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए स्थानांतरण करना अनिवार्य हो और अन्य कोई वैध विकल्प न हो, तो यह अनुमत होगा। लेकिन, स्थानांतरित किए जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी पर कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।
3. गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में स्थानांतरण
यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 या म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, तो उसका स्थानांतरण किया जा सकता है।
4. आपराधिक मामले में स्थानांतरण
यदि किसी कर्मचारी पर लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो या पुलिस द्वारा आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जांच प्रभावित न हो, तो उसका स्थानांतरण किया जा सकता है।
5. विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण
स्थानांतरण निम्नलिखित स्थितियों में भी संभव है:
- निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के कारण रिक्त हुए पदों की पूर्ति के लिए।
- परियोजना कार्य पूर्ण होने या पद अन्यत्र स्थानांतरित होने की स्थिति में।
- मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के मामलों में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत।
6. रिक्तियों के प्रतिशत पर विचार
स्थानांतरण करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस स्थान से स्थानांतरण किया जा रहा है, वहां रिक्त पदों का प्रतिशत अन्य स्थान की तुलना में अधिक न हो।
उदाहरण के लिए:
- यदि स्थान A पर तीन पद हैं, जिनमें से दो भरे हुए हैं, तो रिक्त पदों का प्रतिशत 33% होगा।
- स्थान B पर दो पद हैं, जिनमें से एक भरा हुआ है, तो रिक्त पदों का प्रतिशत 50% होगा।
- यदि स्थान A से B में स्थानांतरण किया जाता है, तो A में रिक्त पदों का प्रतिशत 66% और B में 0% हो जाएगा।
- ऐसी स्थिति में स्थानांतरण अनुमत नहीं होगा।
7. विशेष अनुमोदन की प्रक्रिया
यदि कोई स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो संबंधित विभागीय सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय से पुनः अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2025 में प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण की अनुमति दी गई है। यह नीति पारदर्शिता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति (संशोधन) 2025 पीडीएफ में यहाँ से डाउनलोड कीजिए.
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