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MP Civil Service Leave Rules, 2025 Part 2 : अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) के नियम

Madhya Pradesh Civil Service (Leave) Rules, 2025

Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 2025: Know the new rules and major changes related to leave of government employees

Rules of Earned Leave (EL) and Half Pay Leave (HPL) – Know the complete calculation and conditions

Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 2025: Know the new rules and major changes related to leave of government employees

मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025" को अधिसूचित किया है। 01 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम पुराने 1977 के नियमों का स्थान लेंगे । चूंकि यह नियम बहुत विस्तृत हैं, और समझने में आसन हो इसलिए MP Education Gyan Deep द्वारा पाँच भागों की श्रंखला के माध्यम से आपको हर अवकाश की जानकारी देने का प्रयास किया गया है. 

भाग 1: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025: एक परिचय और प्रमुख बदलाव (सारांश)।

भाग 2: अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) के नियम।

भाग 3: मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) – नियम और पात्रता।

भाग 4: अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश (Special Disability Leave)।

भाग 5: सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण (Encashment) और अन्य सामान्य शर्तें।

जानकारी को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है आप नियम की विस्तृत जानकरी के लिए अवकाश नियम सम्बन्धी गजट अवश्य देखिये.

अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) के नियम – जानिए पूरी गणना और शर्तें

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 की हमारी ब्लॉग श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। [पिछले भाग में] हमने इन नियमों का एक सामान्य परिचय देखा था। आज की इस पोस्ट में हम सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो अवकाशों – अर्जित अवकाश (Earned Leave) और अर्ध-वेतन अवकाश (Half Pay Leave) – के बारे में विस्तार से जानेंगे।

भाग-2: अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL)

• MP Earned Leave Rules 2025: अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश की गणना और जमा करने की नई प्रक्रिया

• जानिए म.प्र. के सरकारी कर्मचारियों को साल में कितनी EL और HPL मिलेंगी। 300 दिनों की अधिकतम सीमा और लघुकृत अवकाश (Commuted Leave) के नियमों की पूरी जानकारी हिंदी में।

• Earned Leave Rules MP, Half Pay Leave Calculation, Commuted Leave MP Govt.

नए नियमों के तहत इन अवकाशों को जमा करने और उपभोग करने की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित किया गया है। आइए जानते हैं क्या हैं ये नियम:

1. अर्जित अवकाश (Earned Leave - EL)

अर्जित अवकाश वह छुट्टी है जो एक कर्मचारी अपनी सेवा अवधि के आधार पर 'अर्जित' यानी कमाता है। नियम 25 और 27 में इसके प्रावधान दिए गए हैं।

कितनी छुट्टियां मिलेंगी? अवकाश विभाग (जैसे स्कूल/कॉलेज) को छोड़कर अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों को साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा ।

खाते में जमा कैसे होंगी? यह छुट्टियां साल में दो बार अग्रिम (Advance) जमा की जाएंगी:

  • 1 जनवरी को: 15 दिन
  • 1 जुलाई को: 15 दिन 

अधिकतम जमा सीमा (Accumulation Limit): आप अपने अवकाश खाते में अधिकतम 300 दिनों तक अर्जित अवकाश जमा रख सकते हैं । यदि अर्जित अवकाश 300 दिन से अधिक हो जाता है, तो उसे अलग रखा जाएगा और नियमों के अनुसार उसका समायोजन होगा, लेकिन अंतिम शेष 300 दिन से अधिक नहीं होगा ।

एक बार में कितनी छुट्टी ले सकते हैं? सामान्यतः एक बार में अधिकतम 180 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । विशेष परिस्थितियों में या भारत से बाहर जाने पर इसे 300 दिनों तक भी स्वीकृत किया जा सकता है ।

शैक्षणिक कर्मचारियों (Vacation Department) के लिए विशेष नियम (नियम 27): जो कर्मचारी 'अवकाश विभाग' (जैसे शिक्षक) में हैं, उन्हें साल में 10 दिन (5 जनवरी में + 5 जुलाई में) अर्जित अवकाश अग्रिम मिलेगा ।

यदि कोई शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश (Vacation) का लाभ नहीं उठाता है और उस दौरान ड्यूटी करता है, तो उसे अतिरिक्त अर्जित अवकाश मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर एक साल में यह 30 दिन से अधिक नहीं होगा ।

2. अर्ध-वेतन अवकाश (Half Pay Leave - HPL)

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस अवकाश के दौरान कर्मचारी को आधे वेतन का भुगतान होता है। लेकिन इसे 'लघुकृत अवकाश' (Commuted Leave) में बदलकर पूरा वेतन भी प्राप्त किया जा सकता है। (नियम 28)

कितनी छुट्टियां मिलेंगी? प्रत्येक सरकारी सेवक को साल में 20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश मिलेगा ।

जमा करने का तरीका: यह भी साल में दो बार अग्रिम जमा होगा:

  • 1 जनवरी को: 10 दिन
  • 1 जुलाई को: 10 दिन 

उपयोग का आधार: यह अवकाश चिकित्सीय आधार (Medical Grounds) पर या निजी कार्यों (Private Affairs) के लिए लिया जा सकता है ।

3. लघुकृत अवकाश (Commuted Leave) – HPL को फुल सैलरी में कैसे बदलें?

नियम 29 के अनुसार, यदि आपके पास अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) जमा है, तो आप उसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र (Medical Certificate) के आधार पर 'लघुकृत अवकाश' में बदलवा सकते हैं।

कैसे काम करता है? इसमें आपको पूरा वेतन मिलता है, लेकिन आपके खाते से दोगुनी HPL काटी जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 5 दिन की लघुकृत छुट्टी लेते हैं, तो आपके खाते से 10 दिन की अर्ध-वेतन छुट्टी कम होगी ।

बिना मेडिकल के लघुकृत अवकाश: पूरे सेवाकाल में अधिकतम 180 दिनों तक का लघुकृत अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के भी लिया जा सकता है, यदि इसका उपयोग किसी अनुमोदित पाठ्यक्रम (Study) के लिए किया जा रहा हो ।

4. अदेय अवकाश (Leave Not Due)

यदि किसी कर्मचारी के खाते में अर्ध-वेतन अवकाश शेष नहीं है, तो उसे भविष्य में अर्जित होने वाली छुट्टियों के आधार पर अग्रिम रूप से 'अदेय अवकाश' (Leave Not Due) स्वीकृत किया जा सकता है । यह पूरे सेवाकाल में अधिकतम 360 दिनों तक सीमित है (चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ) और बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 180 दिनों तक ।

नए नियमों में अर्जित अवकाश और अर्ध-वेतन अवकाश की गणना को बहुत स्पष्ट रखा गया है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को अग्रिम जमा होने की व्यवस्था से कर्मचारियों को साल की शुरुआत में ही अपनी छुट्टियों की स्थिति पता चल जाएगी।

अगले भाग में: हम बात करेंगे मातृत्व अवकाश (Maternity Leave), पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) और संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) के बारे में, जिसमें सरोगेसी और दत्तक ग्रहण से जुड़े नए प्रावधान भी शामिल हैं।

हमारे साथ बने रहें!

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

प्रश्न: म.प्र. सरकारी कर्मचारियों को साल में कितना अर्जित अवकाश (EL) मिलता है? 

उत्तर: गैर-अवकाश विभाग के कर्मचारियों को साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जो जनवरी और जुलाई में 15-15 दिन अग्रिम जमा होता है ।

प्रश्न: अर्जित अवकाश (EL) जमा करने की अधिकतम सीमा क्या है? 

उत्तर: अर्जित अवकाश अधिकतम 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है ।

प्रश्न: लघुकृत अवकाश (Commuted Leave) क्या है? 

उत्तर: चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) को आधे दिनों की संख्या में पूरे वेतन वाले अवकाश में बदला जा सकता है ।

⚠ Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु है। अधिकृत, अंतिम और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना, संशोधन एवं गजट की प्रति अवश्य देखें।

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