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MP Govt Leave Rules 2025 - अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) – रिटायरमेंट पर छुट्टियों के बदले पैसे मिलने के नियम

Part 5: Encashment & Conclusion

अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) – रिटायरमेंट पर छुट्टियों के बदले पैसे मिलने के नियम

अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) – रिटायरमेंट पर छुट्टियों के बदले पैसे मिलने के नियम 

'मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025' पर आधारित हमारी ब्लॉग श्रृंखला के इस अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अब तक हमने [अर्जित अवकाश], [मातृत्व/पितृत्व अवकाश] और [अध्ययन अवकाश] जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025" को अधिसूचित किया है। 01 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम पुराने 1977 के नियमों का स्थान लेंगे । चूंकि यह नियम बहुत विस्तृत हैं, और समझने में आसन हो इसलिए MP Education Gyan Deep द्वारा पाँच भागों की श्रंखला के माध्यम से आपको हर अवकाश की जानकारी देने का प्रयास किया गया है. 

भाग 1: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025: एक परिचय और प्रमुख बदलाव (सारांश)।

भाग 2: अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) के नियम।

भाग 3: मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) – नियम और पात्रता।

भाग 4: अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश (Special Disability Leave)।

भाग 5: सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण (Encashment) और अन्य सामान्य शर्तें।

जानकारी को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है आप नियम की विस्तृत जानकरी के लिए अवकाश नियम सम्बन्धी गजट अवश्य देखिये.

आज की पोस्ट हर सरकारी कर्मचारी के लिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि सेवानिवृत्ति (Retirement) के समय बची हुई छुट्टियों के बदले नकद राशि (Encashment) कैसे मिलेगी और यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो यह पैसा किसे मिलेगा।

भाग-5: अवकाश नकदीकरण (Encashment) और निष्कर्ष

  • Leave Encashment Rules MP 2025: रिटायरमेंट पर छुट्टियों के बदले नकद भुगतान का नया फॉर्मूला
  • MP Govt Leave Encashment Rules 2025: सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण का नियम। जानिए गणना का तरीका और मृत्यु होने पर भुगतान के नियम।
  • Leave Encashment Calculation MP, Retirement Benefit MP Rules 2025, Leave Salary Rule 57.

आइए नियम 57 और अन्य विविध प्रावधानों को समझते हैं:

1. अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) – (नियम 57)

जब कोई सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होता है, तो उसके खाते में बची हुई छुट्टियों के बदले उसे एकमुश्त राशि दी जाती है। नए नियमों में इसकी गणना स्पष्ट की गई है।

अधिकतम सीमा (Maximum Limit): सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) दोनों को मिलाकर अधिकतम 300 दिनों का नकदीकरण किया जा सकता है ।

गणना का तरीका (Calculation Formula):

प्राथमिकता: सबसे पहले 'अर्जित अवकाश' (EL) की गणना की जाएगी। यदि EL 300 दिन से कम हैं, तो शेष दिनों के लिए 'अर् अर्ध-वेतन अवकाश' (HPL) को जोड़ा जाएगा ।

अर्जित अवकाश के लिए राशि: (सेवानिवृत्ति दिनांक को वेतन + महंगाई भत्ता) ÷ 30 × अनुपभोगित अर्जित अवकाश ।

अर्ध-वेतन अवकाश के लिए राशि: (सेवानिवृत्ति दिनांक को देय अर्ध-वेतन अवकाश वेतन + महंगाई भत्ता) ÷ 30 × HPL की संख्या ।

महत्वपूर्ण नोट:

अर्जित अवकाश की कमी को पूरा करने के लिए अर्ध-वेतन अवकाश का लघुकरण (Commutation) मान्य नहीं होगा। यानी HPL का पैसा HPL की दर (आधे वेतन) पर ही मिलेगा, उसे फुल पे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ।

यह नियम 31 दिसम्बर, 2025 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले या दिवंगत होने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

2. पैसा किसे मिलेगा? (भुगतान का क्रम)

यदि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद (भुगतान प्राप्त करने से पहले) हो जाती है, तो अवकाश वेतन का भुगतान निम्नलिखित क्रम (Order of Precedence) में किया जाएगा:

1. पत्नी/पति (Spouse) ।

2. यदि (1) नहीं है, तो समस्त जीवित संतानों (गोद ली हुई संतान सहित) को समान रूप से ।

3. यदि (1) और (2) नहीं हैं, तो माता को ।

4. यदि ऊपर के कोई नहीं हैं, तो पिता को ।

5. जीवित भाइयों और बहनों को समान रूप से ।

6. सबसे बड़े मृत पुत्र की जीवित संतानों को ।

3. कब रोका जा सकता है पैसा? (Withholding)

यदि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी निलंबित है या उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही चल रही है, तो सक्षम अधिकारी नकदीकरण की राशि को (पूर्णतः या अंशतः) रोक सकता है। केस का फैसला होने और यदि कोई सरकारी वसूली निकलती है तो उसे समायोजित करने के बाद ही शेष राशि का भुगतान होगा ।

4. अन्य महत्वपूर्ण बिंदु (निष्कर्ष)

पुराने नियम समाप्त: इन नियमों के लागू होते ही 'मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977' निरस्त हो जाएंगे ।

व्याख्या (Interpretation): यदि नियमों को समझने में कोई कठिनाई होती है, तो अंतिम निर्णय वित्त विभाग (Finance Department) का मान्य होगा ।

शिथिलता: विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की अनुमति से नियमों में शिथिलता (Relaxation) दी जा सकेगी ।

श्रृंखला का समापन: "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025" सरकारी कर्मचारियों की बदलती जरूरतों (जैसे सरोगेसी, एकल अभिभावक, अध्ययन) को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हमें उम्मीद है कि 5 भागों की यह ब्लॉग सीरीज़ आपके लिए उपयोगी साबित होगी।

ये नियम 01 जनवरी, 2026 से लागू होंगे, इसलिए अभी से इनके बारे में जागरूक रहना आपके करियर और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फायदेमंद होगा।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

प्रश्न: रिटायरमेंट पर अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी का पैसा मिलता है? 

उत्तर: सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों (अर्जित अवकाश + अर्ध-वेतन अवकाश) का नकदीकरण किया जा सकता है ।

प्रश्न: अवकाश नकदीकरण की गणना (Calculation) कैसे की जाती है? 

उत्तर: अर्जित अवकाश के लिए: (वेतन + महंगाई भत्ता) / 30 × शेष अवकाश के दिन। अर्ध-वेतन अवकाश के लिए आधे वेतन के आधार पर गणना होती है ।

प्रश्न: यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो अवकाश का पैसा किसे मिलेगा? 

उत्तर: सबसे पहले पति/पत्नी को। यदि वे नहीं हैं, तो संतानों को, फिर माता-पिता को, और अंत में भाई-बहनों को क्रमानुसार भुगतान किया जाएगा ।

⚠ Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु है। अधिकृत, अंतिम और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना, संशोधन एवं गजट की प्रति अवश्य देखें।

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