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Study Leave & Special Disability Leave - अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश – पढ़ाई और ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर क्या हैं नियम?

Part 4: Study Leave & Special Disability Leave

Study Leave & Special Disability Leave अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश

अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश – पढ़ाई और ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर क्या हैं नियम?

मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025" को अधिसूचित किया है। 01 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम पुराने 1977 के नियमों का स्थान लेंगे । चूंकि यह नियम बहुत विस्तृत हैं, और समझने में आसन हो इसलिए MP Education Gyan Deep द्वारा पाँच भागों की श्रंखला के माध्यम से आपको हर अवकाश की जानकारी देने का प्रयास किया गया है. 

'मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025' की जानकारी देती हमारी सीरीज़ के चौथे भाग में आपका स्वागत है। अब तक हमने [सामान्य परिचय], [अर्जित अवकाश] और [परिवार से जुड़े अवकाशों] पर चर्चा की है।

भाग 1: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025: एक परिचय और प्रमुख बदलाव (सारांश)।

भाग 2: अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) के नियम।

भाग 3: मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) – नियम और पात्रता।

भाग 4: अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश (Special Disability Leave)।

भाग 5: सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण (Encashment) और अन्य सामान्य शर्तें।

जानकारी को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है आप नियम की विस्तृत जानकरी के लिए अवकाश नियम सम्बन्धी गजट अवश्य देखिये.

भाग-4: अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश

  • Study Leave Rules MP 2025: पढ़ाई के लिए छुट्टी और विशेष निर्योग्यता अवकाश के नियम व शर्तें
  • सरकारी नौकरी के साथ उच्च शिक्षा कैसे करें? जानिए MP Study Leave Rules 2025, वेतन, बॉण्ड की शर्तें और ड्यूटी पर चोट लगने पर मिलने वाले विशेष अवकाश के बारे में।
  • Study Leave Rules MP Govt, Special Disability Leave MP, MP Service Rules Study Leave.

आज हम दो ऐसे विशेष अवकाशों के बारे में जानेंगे जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं, बल्कि विशेष जरूरतों के लिए हैं:

1. अध्ययन अवकाश (Study Leave): जब आप नौकरी में रहते हुए उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं।

2. विशेष निर्योग्यता अवकाश (Special Disability Leave): जब ड्यूटी के दौरान चोट या दुर्घटना हो जाए।

आइए, इनके नियमों को विस्तार से समझते हैं:

1. अध्ययन अवकाश (Study Leave) – (अध्याय-6, नियम 44 से 56)

सरकारी सेवा में रहते हुए यदि आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार आपको पढ़ने के लिए छुट्टी देती है। लेकिन इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें भी हैं।

किसे मिलेगा? (पात्रता):

  • यह अवकाश उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है ।
  • जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं या अवकाश से लौटने के 5 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुन चुके हैं, उन्हें भी यह नहीं मिलेगा ।

अवधि (Duration):

  • एक बार में अधिकतम: 12 महीने ।
  • पूरे सेवाकाल में अधिकतम: 24 महीने ।
  • अपवाद: चिकित्सा शिक्षा (Medical Education) के तहत डॉक्टरों/शिक्षकों को पीजी (PG) करने के लिए 36 महीने तक का अवकाश मिल सकता है ।

वेतन (Salary):

  • अध्ययन अवकाश के दौरान आपको वही वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता (HRA) मिलेगा जो आप ड्यूटी पर रहते हुए पाते ।
  • फीस: पढ़ाई की फीस सामान्यतः कर्मचारी को खुद भरनी होगी, जब तक कि राज्यपाल द्वारा विशेष छूट न दी जाए ।

बॉण्ड (Bond) भरना जरूरी:

  • अवकाश पर जाने से पहले आपको 'प्रपत्र 6' में एक बॉण्ड भरना होगा ।
  • शर्त यह होती है कि पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद आपको कम से कम 5 साल तक नौकरी करनी होगी।
  • अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं या लौटने के 5 साल के भीतर नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको दोगुनी राशि (वेतन + अन्य खर्च) ब्याज सहित लौटानी होगी ।

खाते से नहीं कटेगा: यह अवकाश आपके अर्जित अवकाश या अन्य खातों से नहीं काटा जाता (Not Debited) ।

2. विशेष निर्योग्यता अवकाश (Special Disability Leave) – (नियम 41 एवं 42)

यह अवकाश उन कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच है जो ड्यूटी के दौरान घायल हो जाते हैं।

कब मिलता है?

1. जानबूझकर पहुंचाई गई क्षति (Rule 41): यदि ड्यूटी के दौरान किसी ने जानबूझकर चोट पहुंचाई हो या हिंसा की हो ।

2. आकस्मिक क्षति (Rule 42): यदि ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए या जोखिम भरे कार्य के कारण कोई बीमारी हो जाए ।

अवधि:

  • चिकित्सा प्राधिकारी (Medical Authority) की सलाह पर अधिकतम 24 महीने तक का अवकाश मिल सकता है ।

वेतन:

  • पहले 180 दिन: पूरा वेतन (अर्जित अवकाश के बराबर) ।
  • शेष अवधि: आधा वेतन (अर्ध-वेतन अवकाश के बराबर) ।

विशेष बात:

  • यह अवकाश भी आपके लीव अकाउंट (Leave Account) से नहीं काटा जाएगा ।
  • दुर्घटना के 3 महीने के भीतर अक्षमता (Disability) प्रकट होनी चाहिए और इसकी सूचना दी जानी चाहिए ।

जहाँ अध्ययन अवकाश कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका देता है, वहीं विशेष निर्योग्यता अवकाश कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आप अध्ययन अवकाश लेने की सोच रहे हैं, तो बॉण्ड की शर्तों को ध्यान से जरूर पढ़ें।

अगली और अंतिम पोस्ट में: हम बात करेंगे 'अवकाश नकदीकरण' (Leave Encashment) के बारे में – रिटायरमेंट पर छुट्टियों के बदले पैसा कैसे मिलता है और किसे भुगतान होगा यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए?

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

प्रश्न: सरकारी सेवा में अध्ययन अवकाश (Study Leave) अधिकतम कितने समय का मिल सकता है? 

उत्तर: सामान्यतः एक बार में 12 महीने और पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 महीने का अध्ययन अवकाश मिल सकता है ।

प्रश्न: क्या अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन मिलता है? 

उत्तर: हाँ, अध्ययन अवकाश के दौरान कर्मचारी को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो उसे ड्यूटी पर रहने पर मिलते ।

प्रश्न: अध्ययन अवकाश के लिए कम से कम कितनी नौकरी होना जरूरी है? 

उत्तर: अध्ययन अवकाश के लिए कर्मचारी की शासन के अधीन कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए ।

⚠ Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु है। अधिकृत, अंतिम और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना, संशोधन एवं गजट की प्रति अवश्य देखें।

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