मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025: जानिए सरकारी कर्मचारियों के अवकाश से जुड़े नए नियम और प्रमुख बदलाव
Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 2025: Know the new rules and major changes related to leave of government employees
नमस्कार मित्रों, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 जारी कर दिए गए हैं, ये नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 का स्थान लेंगे. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए अवकाश नियमों में बदलाव किये हैं. नए नियमों की पूरी जानकारी के लिए MP Education Gyan Deep की इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए.
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित गजट क्रमांक 315] भोपाल, सोमवार दिनांक 24 नवम्बर 2025
वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, क्र.-एफ.6-1-2025-नियम-चार भोपाल दिनांक 24 नवम्बर 2025
मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025" को अधिसूचित किया है। 01 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम पुराने 1977 के नियमों का स्थान लेंगे । चूंकि यह नियम बहुत विस्तृत हैं, और समझने में आसन हो इसलिए MP Education Gyan Deep द्वारा पाँच भागों की श्रंखला के माध्यम से आपको हर अवकाश की जानकारी देने का प्रयास किया गया है.
भाग 1: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025: एक परिचय और प्रमुख बदलाव (सारांश)।
भाग 2: अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) के नियम।
भाग 3: मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) – नियम और पात्रता।
भाग 4: अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश (Special Disability Leave)।
भाग 5: सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण (Encashment) और अन्य सामान्य शर्तें।
जानकारी को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है आप नियम की विस्तृत जानकरी के लिए अवकाश नियम सम्बन्धी गजट अवश्य देखिये.
आज की इस पोस्ट में हम इन नियमों की सामान्य जानकारी और प्रमुख मुख्य अंशों (Highlights) को जानेंगे।
1. कब से लागू होंगे ये नियम?
ये नियम दिनांक 01 जनवरी, 2026 से प्रभावशील (लागू) होंगे । इसका मतलब है कि 2025 के अंत तक पुराने नियम ही चलेंगे, लेकिन तैयारी 2026 की अभी से शुरू हो चुकी है।
2. किन पर लागू होंगे? (क्षेत्र)
ये नियम राज्य के उन सभी शासकीय सेवकों पर लागू होंगे जो इन नियमों के लागू होने की दिनांक को सेवा में हैं । ये नियम इन पर लागू नहीं होंगे:
- आकस्मिक (Casual), दैनिक वेतन भोगी या अंशकालीन कर्मचारी ।
- अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के सदस्य ।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जब तक अनुबंध में अन्यथा न हो) ।
3. नए नियमों की प्रमुख विशेषताएं (Key Highlights)
नए नियमों में कर्मचारियों की सुविधाओं और अवकाश प्रबंधन को स्पष्ट किया गया है। यहाँ संक्षिप्त सारांश दिया गया है:
अर्जित अवकाश (Earned Leave): शासकीय सेवकों को साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को 15-15 दिनों की दो किस्तों में अग्रिम जमा होगा । अधिकतम जमा करने की सीमा 300 दिन होगी। (नियम 25)
नवनियुक्त शासकीय सेवक के लिए अर्जित अवकाश (नियम 26): नवनियुक्त शासकीय सेवक के खाते में, जिस छमाही में नियुक्ति हुई है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा । गणना करते समय दिनों के अपूर्णांक को निकटतम पूर्ण दिन में पूर्णांकित (Round off) किया जाएगा ।
अवकाश विभाग में सेवारत शैक्षणिक सेवकों के लिए अर्जित अवकाश (नियम 27): अवकाश विभाग (Vacation Department) के शैक्षणिक सेवकों को प्रतिवर्ष 10 दिन (5 जनवरी और 5 जुलाई को) अर्जित अवकाश अग्रिम मिलता है । यदि वे विश्रामावकाश का लाभ न लेकर उस दौरान ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें अनुपात में अतिरिक्त अर्जित अवकाश की पात्रता होगी । किन्तु, एक वर्ष में कुल जमा अर्जित अवकाश 30 दिन से अधिक नहीं होगा ।
अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave) नियम 28: यह प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन (कुल 20 दिन) जमा होगा ।
लघुकृत अवकाश (Commuted Leave) नियम 29 : यह अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर जमा 'अर्ध-वेतन अवकाश' (HPL) को बदलकर दिया जाता है । इसमें कर्मचारी को पूरा वेतन मिलता है , लेकिन अवकाश खाते से दोगुनी HPL काटी जाती है (जैसे 5 दिन की छुट्टी के लिए 10 HPL कटेंगी) । अध्ययन हेतु इसे बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के भी (अधिकतम 180 दिन) लिया जा सकता है
अदेय अवकाश (Leave Not Due) - नियम 30 : यह अवकाश तब स्वीकृत किया जाता है जब कर्मचारी के खाते में अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) शेष न हो, लेकिन उसे अवकाश की सख्त जरूरत हो ।
प्रसूति (मातृत्व) अवकाश (Maternity Leave) नियम 36 : महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह सरोगेसी (Surrogacy) के मामले में 'कमीशनिंग माँ' को भी मिलेगा ।
पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) नियम 37 : पुरुष कर्मचारियों को (दो से कम जीवित संतान होने पर) 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा ।
संतान पालन अवकाश (Child Care Leave - CCL) नियम 40 : महिला और 'एकल पुरुष' शासकीय सेवक अपनी दो ज्येष्ठ संतानों (18 वर्ष से कम) की देखभाल हेतु पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन का अवकाश ले सकते हैं । इस दौरान प्रथम 365 दिनों के लिए 100% और अगले 365 दिनों के लिए 80% अवकाश वेतन देय होगा ।
अध्ययन अवकाश (Study Leave): 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शासकीय सेवकों को उच्च अध्ययन हेतु यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । यह पूरे सेवाकाल में अधिकतम 24 माह (एक बार में 12 माह) तक मिलता है । इसके लिए बॉण्ड भरना अनिवार्य है और यह अवकाश खाते से विकलित नहीं किया जाता ।
अवकाश का नकदीकरण (Leave Encashment) - नियम 57
सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर शासकीय सेवक को उसके खाते में शेष अवकाश के बदले एकमुश्त नकद राशि देय होगी । इसकी अधिकतम सीमा 300 दिन है, जिसमें अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) दोनों शामिल हैं ।
गणना में पहले अर्जित अवकाश को शामिल किया जाता है। यदि यह 300 दिन से कम है, तो कमी को पूरा करने के लिए अर्ध-वेतन अवकाश जोड़ा जाता है । अर्जित अवकाश का भुगतान पूरे वेतन पर और HPL का भुगतान आधे वेतन के आधार पर होगा; नकदीकरण के लिए HPL का लघुकरण (Commutation) मान्य नहीं है । यदि कर्मचारी पर कोई जांच लंबित है, तो यह राशि रोकी जा सकेगी ।
अधिकतम निरंतर अवकाश: किसी भी शासकीय सेवक को 5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।
4. अवकाश का अधिकार (नियम 6)
नियम स्पष्ट करते हैं कि अवकाश की मांग अधिकार (Right) के रूप में नहीं की जा सकती। लोक सेवा की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी अवकाश को अस्वीकृत या निरस्त कर सकता है, लेकिन वह स्वीकृत अवकाश की प्रकृति (Nature of leave) को कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना नहीं बदल सकता ।
यह नियम 2026 से लागू होने वाले हैं, जो कर्मचारियों को परिवार और कार्य के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। विशेष रूप से सरोगेसी और दत्तक ग्रहण (Adoption) के लिए अवकाशों का स्पष्टीकरण एक स्वागत योग्य कदम है।
अगली पोस्ट में: हम विस्तार से जानेंगे 'अर्जित अवकाश' (Earned Leave) और 'अर्ध-वेतन अवकाश' की गणना कैसे होगी और इसके लिए क्या शर्तें हैं। हमारे साथ बने रहें!
भाग-1: नियमों का परिचय और सारांश
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025: अधिसूचना जारी, जानिए प्रमुख बदलाव और लागू होने की तारीख
- MP Govt Leave Rules 2025: म.प्र. सरकार ने नए अवकाश नियम जारी किए हैं। जानिए ये कब से लागू होंगे, किन कर्मचारियों पर लागू होंगे और अर्जित अवकाश में क्या बड़े बदलाव हुए हैं।
- MP Leave Rules 2025, MP Civil Service Rules Hindi, MP Govt Notification 2025.
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):
1. प्रश्न: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 कब से लागू होंगे?
उत्तर: ये नियम 01 जनवरी, 2026 से प्रभावशील (लागू) होंगे ।
2. प्रश्न: क्या ये नियम संविदा कर्मचारियों पर लागू होंगे?
उत्तर: जी नहीं, ये नियम संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि उनके अनुबंध में ऐसा उल्लेख न हो ।
3. प्रश्न: एक कर्मचारी अधिकतम कितने साल तक निरंतर अवकाश पर रह सकता है?
उत्तर: किसी भी शासकीय सेवक को 5 वर्षों से अधिक निरंतर अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।
⚠ Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु है। अधिकृत, अंतिम और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना, संशोधन एवं गजट की प्रति अवश्य देखें।
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