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Maternity, Paternity & Child Care Leave Rules - मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश (CCL) – जानिए नए नियम, सरोगेसी और दत्तक ग्रहण (Adoption) के प्रावधान

Maternity, Paternity & Child Care Leave

MP Civil Service Leave Rules, 2025 Part 3: Maternity, Paternity & Child Care Leave

मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश (CCL) – जानिए नए नियम, सरोगेसी और दत्तक ग्रहण (Adoption) के प्रावधान

MP Civil Service Leave Rules, 2025 Part 3: Maternity, Paternity & Child Care Leave

मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025" को अधिसूचित किया है। 01 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम पुराने 1977 के नियमों का स्थान लेंगे । चूंकि यह नियम बहुत विस्तृत हैं, और समझने में आसन हो इसलिए MP Education Gyan Deep द्वारा पाँच भागों की श्रंखला के माध्यम से आपको हर अवकाश की जानकारी देने का प्रयास किया गया है. 

भाग 1: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025: एक परिचय और प्रमुख बदलाव (सारांश)।

भाग 2: अर्जित अवकाश (EL) और अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) के नियम।

भाग 3: मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) – नियम और पात्रता।

भाग 4: अध्ययन अवकाश और विशेष निर्योग्यता अवकाश (Special Disability Leave)।

भाग 5: सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण (Encashment) और अन्य सामान्य शर्तें।

जानकारी को सरल बनाने का प्रयास किया गया है, यह केवल सामान्य जानकारी के लिए है आप नियम की विस्तृत जानकरी के लिए अवकाश नियम सम्बन्धी गजट अवश्य देखिये.

'मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025' की हमारी सीरीज़ के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने [नियमों के परिचय] और [अर्जित अवकाश] पर चर्चा की थी। आज हम उन छुट्टियों के बारे में बात करेंगे जो परिवार और बच्चों की देखभाल से जुड़ी हैं।

भाग-3: मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश (CCL)

MP Govt Child Care Leave Rules 2025: मातृत्व, पितृत्व और संतान पालन अवकाश में बड़े बदलाव (सरोगेसी शामिल)

MP Govt Employees के लिए संतान पालन अवकाश (CCL) और मातृत्व अवकाश के नए नियम। अब 'एकल पुरुष' कर्मचारियों और सरोगेसी के मामलों में भी मिलेगा अवकाश। पूरी जानकारी पढ़ें।

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नए नियमों में समय की मांग को देखते हुए सरोगेसी (Surrogacy) और दत्तक ग्रहण (Adoption) को लेकर बहुत ही स्पष्ट और प्रगतिशील बदलाव किए गए हैं। साथ ही, अब एकल पुरुष (Single Male) कर्मचारी भी बच्चों की देखभाल के लिए लंबी छुट्टी ले सकेंगे।

आइए विस्तार से जानते हैं:

1. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) – नियम 36

महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश के नियमों को और सुदृढ़ किया गया है:

अवधि: महिला शासकीय सेवक (जिसकी दो से कम जीवित संतान हों) को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा ।

वेतन: इस दौरान पूरा वेतन (जो छुट्टी पर जाने से ठीक पहले मिल रहा था) दिया जाएगा ।

सरोगेसी (Surrogacy): यदि कोई महिला कर्मचारी 'कमीशनिंग मां' (Commissioning Mother) है (यानी सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्त कर रही है), तो उसे भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। शर्त यह है कि उसकी दो से कम जीवित संतान हों ।

गर्भपात (Abortion/Miscarriage): पूरे सेवाकाल में अधिकतम 45 दिनों तक का अवकाश गर्भपात/गर्भस्राव के मामलों में स्वीकृत किया जा सकता है। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा ।

अन्य अवकाशों के साथ: मातृत्व अवकाश के साथ बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र के 60 दिन तक का लघुकृत (Commuted) अवकाश या अदेय अवकाश भी लिया जा सकता है ।

2. पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) – नियम 37 एवं 38

पुरुष कर्मचारियों को अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए यह अवकाश मिलता है:

• पात्रता: पुरुष शासकीय सेवक जिसकी दो से कम जीवित संतान हों ।

• अवधि: 15 दिन। यह अवकाश पत्नी की डिलीवरी डेट से 15 दिन पहले या डिलीवरी के 6 महीने बाद तक लिया जा सकता है ।

सरोगेसी और दत्तक ग्रहण:

  • o सरोगेसी के जरिए बने पिता ('कमीशनिंग फादर') को भी 15 दिन की छुट्टी मिलेगी ।
  • o 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने (Adoption) पर भी पुरुष कर्मचारी को 6 महीने के भीतर 15 दिन का अवकाश मिलेगा ।

• महत्वपूर्ण: यदि निर्धारित अवधि (6 महीने) में यह अवकाश नहीं लिया गया, तो यह समाप्त (Lapse) हो जाएगा ।

3. दत्तक संतान ग्रहण अवकाश (Adoption Leave for Mothers) – नियम 39

यह अवकाश विशेष रूप से उन महिला कर्मचारियों के लिए है जो बच्चा गोद लेती हैं:

• शर्तें: दत्तक लिए गए बच्चे की आयु 1 वर्ष से कम होनी चाहिए और महिला कर्मचारी की पहले से दो से कम जीवित संतान होनी चाहिए ।

• अवधि: अधिकतम 70 दिन ।

• अतिरिक्त छुट्टी: 70 दिन के अलावा, महिला कर्मचारी बच्चे के 1 साल का होने तक अन्य प्रकार की छुट्टियां (जैसे अदेय अवकाश या लघुकृत अवकाश) भी ले सकती है ।

4. संतान पालन अवकाश (Child Care Leave - CCL) – नियम 40

यह सबसे चर्चित अवकाश है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं:

• कौन पात्र है?

1. महिला शासकीय सेवक।

2. एकल पुरुष (Single Male) शासकीय सेवक: इसमें अविवाहित, विधुर (Widower) या परित्यक्त (Divorcee) पुरुष कर्मचारी शामिल हैं ।

  • अवधि: पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन ।

• किसके लिए: 18 वर्ष से कम आयु की दो सबसे बड़ी जीवित संतानों की देखभाल (शिक्षा, बीमारी आदि) के लिए। (यदि बच्चा 40% या उससे अधिक दिव्यांग है, तो आयु सीमा 22 वर्ष है) ।

संतान पालन अवकाश अवधी में वेतन (Salary Rules):

  • पहले 365 दिनों के लिए: 100% वेतन।
  • अगले 365 दिनों के लिए: 80% वेतन ।

संतान पालन अवकाश लेने का तरीका:

o एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक नहीं लिया जा सकता (एकल महिला कर्मचारी के लिए 6 बार तक छूट है) ।

o एक बार में कम से कम 5 दिन की छुट्टी लेनी होगी ।

o परिवीक्षा काल (Probation Period) में सामान्यतः यह अवकाश नहीं दिया जाएगा ।

ये नियम 01 जनवरी, 2026 से लागू होंगे। सरोगेसी और दत्तक ग्रहण को शामिल करना और 'एकल पुरुष' को भी CCL का लाभ देना सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

अगली पोस्ट में: हम जानेंगे अध्ययन अवकाश (Study Leave) के बारे में - आप पढ़ाई के लिए कितने साल की छुट्टी ले सकते हैं और क्या शर्तें होंगी?

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):

प्रश्न: म.प्र. में संतान पालन अवकाश (CCL) कितने दिनों का मिलता है? 

उत्तर: महिला और एकल पुरुष शासकीय सेवकों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का संतान पालन अवकाश मिल सकता है ।

प्रश्न: क्या पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी मिलती है? 

उत्तर: हाँ, 'एकल पुरुष' (विधुर/तलाकशुदा/अविवाहित) को CCL मिलता है। इसके अलावा, सभी पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी मिलता है ।

प्रश्न: क्या सरोगेसी (Surrogacy) से संतान होने पर मातृत्व अवकाश मिलेगा? 

उत्तर: हाँ, 'कमीशनिंग माँ' (Commissioning Mother) को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और 'कमीशनिंग पिता' को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा ।

⚠ Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य सूचना हेतु है। अधिकृत, अंतिम और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना, संशोधन एवं गजट की प्रति अवश्य देखें।

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