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MP Board में CBSE छात्रों के प्रवेश नियम में महत्वपूर्ण बदलाव, TC Countersignature समाप्त

MP Board में CBSE छात्रों के प्रवेश नियम में महत्वपूर्ण बदलाव 


MP Board में CBSE छात्रों के प्रवेश नियम में महत्वपूर्ण बदलाव, TC Countersignature समाप्त

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश (MP Board) ने शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए CBSE बोर्ड से आने वाले छात्रों के प्रवेश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। यह आदेश 24 नवंबर 2025 को जारी किया गया है और यह CBSE की नई नीति के अनुरूप है।


CBSE की नई नीति: TC Countersignature समाप्त

CBSE बोर्ड ने अपने पत्र क्रमांक CBSE/COORD/Counterssignature/2025 दिनांक 31.10.2025 के माध्यम से ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) पर प्रतिहस्ताक्षर करने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब CBSE की मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची ऑनलाइन उपलब्ध है।

CBSE मान्यता सूची कहां देखें?

CBSE से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची इस लिंक पर उपलब्ध है:

https://saras.cbse.gov.in/saras/AffiliatedList/ListOfSchdirReport


MP Board में प्रवेश के लिए नए नियम

CBSE छात्रों के लिए आवश्यक प्रक्रिया

जब कोई CBSE छात्र (उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल में प्रवेश लेता है, तो प्रवेशित संस्था के प्राचार्य की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होंगी:

1. TC पर सीरियल नंबर अंकित करना

  • ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने वाले विद्यालय का नाम
  • CBSE की मान्यता सूची में उस विद्यालय का सीरियल नंबर (स.क्र.) अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा

2. घोषणा-पत्र अपलोड करना

  • ग्राह्यता आवेदन के साथ एक घोषणा-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है
  • जिसमें यह पुष्टि हो कि TC जारीकर्ता विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है
  • संस्था का नाम CBSE की वेबसाइट पर अपलोड मान्यता प्राप्त सूची में दर्ज है
  • सूची में संस्था का सीरियल नंबर सही है

अन्य राज्य/बोर्ड से आने वाले छात्रों के लिए

प्राचार्यों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:

  • प्रवेश से पहले CBSE मान्यता सूची में विद्यालय की पुष्टि करें
  • सीरियल नंबर सही से अंकित करें
  • घोषणा-पत्र तैयार रखें
  • सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें

यह नया नियम CBSE की डिजिटल पहल के अनुरूप है और प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाता है। छात्रों और अभिभावकों को सलाह है कि वे प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और संस्था के प्राचार्य से नए नियमों की पुष्टि करें।


आदेश विवरण

आदेश जारीकर्ता:माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
आदेश क्रमांक: 4178/प.स./2025
जारी दिनांक: 24 नवंबर 2025

नवीनतम अपडेट्स के लिए MP Board की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

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