शिक्षा में सुधार की दिशा में कदम :
सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE) 2025-26 के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र के नए निर्देश
New guidelines of State Education Center for Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) 2025-26
MP Education Department - शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल (Rajya Shiksha Kendra, Bhopal) ने सतत व्यापक मूल्यांकन (Continuous Comprehensive Evaluation - CCE) के लिए वर्ष 2025-26 हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य रखता है। आइए इन निर्देशों की मुख्य बातें समझें:
इस पोस्ट में आप जानेंगे -
- सतत व्यापक मूल्यांकन (CCE)
- राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल (Rajya Shiksha Kendra, Bhopal)
- 2025-26 सत्र के लिए मूल्यांकन निर्देश (Assessment Guidelines 2025-26)
- मासिक मूल्यांकन (Monthly Assessment)
- अर्द्धवार्षिक परीक्षा (Half-Yearly Exam)
- वार्षिक परीक्षा (Annual Exam)
1. मासिक मूल्यांकन (Monthly Assessment):
कक्षा 1 और 2 : इन कक्षाओं में सीसीई (CCE) के तहत कोई मासिक परीक्षा नहीं होगी। बजाय इसके, FLN (Foundational Literacy and Numeracy) आधारित साप्ताहिक और आवधिक आकलन किया जाएगा।
कक्षा 3 से 8 : 2025-26 के अकादमिक सत्र में कुल 6 मासिक टेस्ट (July to January) लिए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा में 10 अंकों के learning outcomes आधारित प्रश्न होंगे।
मूल्यांकन प्रक्रिया : उत्तरपुस्तिकाओं में गलतियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार किया जाएगा। छात्रों को व्यक्तिगत फीडबैक देकर पुनः अभ्यास कराया जाएगा।
2. अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन (Half-Yearly Exam):
कक्षा 1 और 2 : FLN आधारित आकलन के अलावा कोई पृथक् परीक्षा नहीं।
कक्षा 3 से 8 : प्रश्नपत्र राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक विषय में अधिकतम 60 अंक होंगे।
अशासकीय स्कूल : ये स्कूल राज्य द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रश्नपत्र तैयार करेंगे।
Blue Print of Question paper अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट कक्षा 3 से 8 की अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु कक्षावार एवं विषयवार प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट निम्नानुसार रहेगा-
प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन -
(कुल प्रश्न संख्या - 26 पूर्णांक - 60)प्रश्न प्रकार | प्रश्न संख्या | अंक | कुल अंक |
बहुविकल्पीय प्रश्न | 5 प्रश्न | 1 अक | 5 अक |
रिक्त स्थान की पूर्ति | 5 प्रश्न | 1 अंक | 5 अंक |
अतिलघुउत्तरीय प्रश्न | 6 प्रश्न | 2 अंक | 12 अंक |
लघुउत्तरीय प्रश्न | 6 प्रश्न | 3 अंक | 18 अंक |
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न | 4 प्रश्न | 5 अंक | 20 अंक |
नोट- समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों हेतु SCERT एवं NCERT पाठ्यक्रम के लिये प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन उपरोक्त ब्लूप्रिंट के अनुसार समस्त विषयों में एक समान ही रहेगा।
3. वार्षिक मूल्यांकन (Annual Exam):
कक्षा 3, 4, 6, 7 :
- लिखित परीक्षा : 60 अंक
- प्रोजेक्ट कार्य : 20 अंक (प्रत्येक प्रोजेक्ट के 10 अंक)
छात्रों को प्रत्येक घटक में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य।
कक्षा 5 और 8 :
- वार्षिक परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जाएगी।
- अर्द्धवार्षिक (20 अंक) + वार्षिक लिखित (60 अंक) + प्रोजेक्ट (20 अंक) ।
न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को दो माह के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर मिलेगा।
4. ग्रेडिंग सिस्टम (Grading System):
कक्षा 3, 4, 6, 7 :
A+ (85+), A (76-85), B+ (66-75), B (56-65), C+ (51-55) C (46-50), D (33-45), E (<33)
कक्षा 5 और 8 :
A+ (85+), A (76-85), B+ (66-75), B (56-65), C+ (51-55), C (46-50), D (33-45), E (कृपांक से उत्तीर्ण), F (<33, अनुत्तीर्ण)
5. सह-शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन :
इन गुणों का आकलन शैक्षिक प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा। प्रत्येक छात्र की सहभागिता के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे।
6. परीक्षा परिणाम अभिलेख और प्रगति पत्रक :
- सभी मूल्यांकन के आंकड़े शाला स्तर पर अभिलेखित किए जाएंगे।
- प्रत्येक छात्र को समग्र प्रगति पत्रक दिया जाएगा, जिसमें प्रधानाचार्य की मुहर और हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
7. पालक-शिक्षक बैठकें (Parent-Teacher Meetings) :
- दो माह में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी।
- छात्रों के पोर्टफोलियो और प्रगति पत्रक की जानकारी पालकों के साथ साझा की जाएगी।
राज्य शिक्षा केन्द्र के इन निर्देशों का उद्देश्य छात्रों की सीखने की क्षमता में सुधार लाना और शिक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें और नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। यह पहल न केवल छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगी, बल्कि शिक्षकों और पालकों को भी छात्रों की प्रगति को समझने में मदद करेगी।
स्रोत : राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का आदेश क्र./1/259475/2025सी.सी.ई./2025, दिनांक 13-05-2025
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