MP Board marksheet correction - duplicate marksheet : एमपी बोर्ड अंकसूची में सुधार अथवा डुप्लीकेट अंकसूची के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

How to apply online for MP Board marksheet correction or duplicate marksheet?

एमपी बोर्ड अंकसूची में सुधार अथवा डुप्लीकेट अंकसूची के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

How to apply online for MP Board marksheet correction or duplicate marksheet?

एमपी बोर्ड अंकसूची में सुधार / डुप्लीकेट अंकसूची के लिए आवेदन के संबंध में mpbse निर्देश 

mpbse instructions regarding application for correction in MP board marksheet / duplicate marksheet

MP Board Correction in Marksheet / Online Application for Duplicate Marksheet

Necessary instructions regarding copy of document/amendment of document. 

(A) शुल्क विवरण Fee Details

MP Board Correction in Marksheet / Online Application for Duplicate Marksheet Fee details

आवेदक निम्नुसार दर्शाया गया शुल्क चालान के माध्यम से जमा करे -

The applicant should deposit the following fee through challan:-

a) अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (परीक्षाफल घोषणा से 3 माह तक) निशुल्क

Correction in Marksheet/Certificate/Migration (up to 3 months from declaration of result) free of charge

b) अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन में संशोधन (3 माह से 10 वर्ष तक) प्रति अभिलेख रु. 500/-

Correction in Marksheet/Certificate/Migration (from 3 months to 10 years) Rs. per record. 500/-

c) प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र/माईग्रेशन (10 वर्ष से पुराने अभिलेख) प्रति अभिलेख रु. 600/-

Copy Marksheet/Certificate/Migration (records older than 10 years) Rs. per record. 600/-

d) केवल हाईस्कूल में माईग्रेशन हेतु शुल्क रु. 100/-

Fee for Migration in high school only is Rs. 100/-

(B) प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

It is mandatory to submit the following documents for copy marksheet/certificate.

I. मूल अंक सूची/प्रमाण-पत्र नष्ट हो जाने / गुम जाने / चोरी हो जाने के संबंध में छात्र द्वारा इस विषयक स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र एवं स्वयं की पहचान का कोई फोटो युक्त प्रमाणित दस्तावेज।

Self-attested declaration by the student regarding destruction/losing/stolen of the original marksheet/certificate and a certified document containing photo of self-identification.

II. प्रथमवार उपरोक्तानुसार आवेदन करने पर प्रतिलिपि अंकसूची/प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा। उसके बाद संबंधित छात्र द्वारा उसी वर्ष में द्वितीय/तृतीय प्रतिलिपि अंकसूची, प्रमाण-पत्र की मांग किए जाने पर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति।

On first application as above, copy marksheet/certificate will be issued. Thereafter, on demand of second/third copy marksheet/certificate by the concerned student in the same year, copy of FIR lodged in the local police station.

(C) जन्मतिथि संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।

It is mandatory to submit the following documents for correction of date of birth.

I. आवेदन-पत्र संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित तथा संशोधन के संबंध में संस्था प्राचार्य का अनुशंसा पत्रः

Application form forwarded by the institution principal and recommendation letter of the institution principal regarding the correction:

II. संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक/पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।

Certified copy of the information filled by the parent/guardian at the time of admission in the institution by the institution principal.

III. मध्यप्रदेश जन्मतिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम 1973 के अंतर्गत संधारित स्कालर पंजी. जो कि संबंधित संस्था प्राचार्य सह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

Scholar register maintained under Madhya Pradesh Date of Birth (Entry in the School Register) Rules 1973. Which should be certified by the concerned institution principal cum District Education Officer.

IV. संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (TRANSFER CERTIFICATE) की प्रमाणित प्रति।

Certified copy of the transfer certificate (TRANSFER CERTIFICATE) of the previous institution presented at the time of admission in the institution.

V. कक्षा 12वीं की मूल अंकसूची में संशोधन अपेक्षित होने की स्थिति में कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची भी साथ में जमा करें।

In case correction is required in the original mark sheet of class 12th, submit the original mark sheet of class 10th along with it.

(D) छात्र का नाम/पिता-माता का नाम/ उपनाम में संशोधन के लिए निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं :-

For correction in student's name/father's name/surname, it is mandatory to submit the following documents:-

(1) मण्डल द्वारा छात्र को जारी मूल प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड।

Original Admission Card/Enrolment Card issued to the student by the Board.

(2) छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लिए जाने के समय अभिभावक/पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।

Certified copy of the information filled by the parent/guardian at the time of admission of the student in the institution by the Principal of the institution.

(3) संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किए गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) की प्रमाणित प्रति।

Certified copy of Transfer Certificate (T.C.) of the previous institution presented at the time of admission in the institution.

(4) संस्था प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिल खारिज पंजी (स्कालर रजिस्ट्रार) की प्रति।

Copy of Dakhil Kharij Register (Scholar Registrar) certified by the Principal of the institution/District Education Officer.

नोट :- शाला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेज़ में ओव्हर राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जावेगा।

Correction proceedings done after leaving the school and if there is overwriting in the document will not be accepted.

(E) फोटो ग्राफ में संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं ।

For correction in photograph, it is mandatory to submit the following documents.

1) प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।

Application form forwarded by the Principal.

2) मण्डल द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड जिसमें फोटो अंकित हो की प्रमाणित/मूल प्रति ।

Certified/original copy of the admission card/enrolment card issued by the Board in which photo is printed.

3) संबन्धित संस्था प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो के साथ अग्रेषित आवेदन पत्र।

Application form forwarded with photo certified by the Principal of the concerned institution and District Education Officer.

नोट :- i. फोटो संशोधन मात्र एक वर्ष की समय सीमा में ही मान्य किया जावेगा।

Photo correction will be accepted only within the time limit of one year.

ii. बर्ष 2014 के पूर्व की अंकसूचीयों में संशोधन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर दिसंबर 2015 तक संशोधन मान्य किया जावेगा।

For correction in mark sheets before the year 2014, correction will be accepted till December 2015 on the basis of certification by the District Education Officer and Principal.

(F) नामांकन क्रमांक में संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज़ जमा करना अनिवार्य हैं :-

It is mandatory to submit the following documents for amendment in enrollment number:-

(1) संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र ।

Application form forwarded by the institution principal.

(2) मण्डल द्वारा जारी प्रवेश पत्र/ नामांकन कार्ड प्रमाणित/मूल प्रति।

Certified/original copy of the admission card/ enrollment card issued by the Board.

(3) संभागीय कार्यालय द्वारा आवंटित किए गए नामांकन की संभागीय कार्यालय द्वारा द्वारा प्रमाणित की गई प्रति।

Copy of enrollment allotted by the divisional office certified by the divisional office.

नोट :- i.परीक्षार्थी ने यदि मण्डल परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले नामांकन नहीं कराया हैं तो येसे प्रकरणों में नामांकन क्रमांक दर्ज नहीं किया जावेगा।

If the candidate has not enrolled before appearing in the board examination, then enrollment number will not be recorded in such cases.

ii. संबन्धित छात्र प्रकरण के साथ पिन कोड सहित सम्पूर्ण पता एवं मोबाइल नंबर लिखा हुआ लिफाफा आवश्यक रूप से संलग्न करें ।

The concerned student must attach an envelope containing complete address and mobile number along with pin code with the case.

नोट - ऑनलाइन आवेदन से पूर्व कृपया माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की वेबसाइट / मण्डल कार्यालय / समन्वयक संस्था से शुल्क एवं आवश्यक दस्तावेज की जानकारी जरूर प्राप्त कीजिए, और मंडल द्वारा प्राप्त जानकारी को ही अंतिम मानिये.

Note - Before applying online, please obtain information regarding fees and necessary documents from Madhya Pradesh Board of Secondary Education's website / Board Office / Coordinating Institution, and consider the information received from the Board as final.

एम्.पी बोर्ड अंकसूची में सुधार अथवा डुप्लीकेट अंकसूची / प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कीजिए.

Apply online for MP Board marksheet correction or to get duplicate marksheet/certificate from here.

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