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विद्यालय प्रांगण के गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय आदेश

Use of School Premises for Non-Academic Purposes
विद्यालय प्रांगण का गैर शैक्षणिक प्रयोजनों में उपयोग : आदेश और निर्देश

विद्यालय प्रांगण का गैर शैक्षणिक प्रयोजनों में उपयोग : आदेश और निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश

विद्यालय प्रांगण के गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश 

विभाग / कार्यालय का नाम - लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश 

आदेश क्रमांक तथा दिनांक – आदेश क्र. भवन/सी/9/प्रांगन अनु./2019/171, भोपाल, दिनांक 19 मार्च, 2019

प्रति - समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

आदेश का विषय - विद्यालय प्रांगण के गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के संबंध में।

आदेश का विवरण -  मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने 17 फरवरी 2014 को पृष्ठांक क्र. एफ-44-3/2014/20-2 द्वारा एक आदेश जारी किया। इसमें स्पष्ट किया गया कि शैक्षणिक सत्र के दौरान शासकीय विद्यालय प्रांगण में विवाह या अन्य समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शैक्षणिक सत्र समाप्ति के बाद की स्थिति

शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई और परीक्षा से राहत मिलती है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान खेल मैदानों की मांग बढ़ जाती है। इन मैदानों का उपयोग सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किए जाने से उनकी स्थिति बिगड़ जाती है।

खेल मैदानों के रखरखाव में चुनौतियां

  • खेल मैदानों का संरक्षण कठिन होता है।
  • नियमित धनराशि की अनुपलब्धता से रखरखाव बाधित होता है।
  • गैर शैक्षणिक आयोजनों से मैदान पर गड्ढे बनते हैं, जो इसे अनुपयोगी बनाते हैं।

खेल मैदानों को सुरक्षित रखने के निर्देश

विद्यालय प्रांगण और खेल मैदानों को संरक्षित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं:

1. गैर शैक्षणिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध:

  • किसी भी समय गैर शैक्षणिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।

2. सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की प्राथमिकता:

स्थानीय जिला कलेक्टर से आग्रह कर विद्यालय की भूमि का पुनः सीमांकन किया जाए।

  • सीमा चिन्ह स्थापित करें।
  • अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3. खेलकूद को बढ़ावा देना:

शैक्षणिक सत्र समाप्ति के बाद भी खेल मैदानों का उपयोग केवल छात्रों के लिए किया जाए। इससे विद्यालय का वातावरण और सकारात्मक बनेगा।

अनुमति के लिए मार्गदर्शन

गैर शैक्षणिक उपयोग की अनुमति पर वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन तब तक न मांगा जाए जब तक यह अत्यावश्यक न हो।

निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें

इन आदेशों को सभी अधीनस्थ अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। खेल मैदानों और विद्यालय प्रांगण का उचित उपयोग शिक्षा और खेल को बढ़ावा देगा।

नोट - शासकीय विद्यालय प्रांगण के गैर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु उपयोग के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का उक्त आदेश वर्ष 2019 में जारी हुआ था, अभी अनेक लोगों द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश की जानकारी चाहने पर यह आदेश ब्लॉग पर share किया जा रहा है. 

यह आदेश MP Education Gyan Deep के मार्गदर्शक श्री दीपक हलवे (प्राचार्य) सर द्वारा उपलब्ध कराया गया है.

लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश

Download DPI Order in PDF.

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