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Big news for Guest Teachers - अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी: सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन 

Reservation for Guest Teachers in MP  MP Education Gyan Deep

Big news for guest teachers: 50% posts reserved

अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी: 50% पद आरक्षित

सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ा अवसर

मध्यप्रदेश में शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को खास महत्व दिया गया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक श्रेणी के कुल रिक्त पदों का 50% हिस्सा उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होगा, जिन्होंने सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्र और 200 दिनों तक अध्यापन किया हो।

आरक्षण के लिए योग्यता और शर्तें

अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. तीन शैक्षणिक सत्र का अनुभव:

    o प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिनों तक कार्य किया होना चाहिए।
    o कुल अनुभव 200 दिन से कम नहीं होना चाहिए।

2. सरकारी विद्यालय में कार्य अनुभव:

    o अनुभव केवल मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों का मान्य होगा।

इसके साथ ही मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियम 2018 में संशोधन अन्य संशोधन व्ही किये गए हैं.

नियम 5 में संशोधन

मध्यप्रदेश राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के तहत:

1. सीधी भर्ती प्रक्रिया

    o सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
    o इसके बाद, शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया होगी।

नियम 8 में किए गए बदलाव

शिक्षक पात्रता परीक्षा और चयन प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित संशोधन लागू किए गए हैं:

1. पात्रता मानदंड

    o शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर अब "शिक्षक चयन परीक्षा" अनिवार्य होगी।
    o अभ्यर्थियों की आयु 1 जनवरी तक अनुसूचित आयु सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए।

2. शब्दावली का संशोधन

    o प्रारंभिक पैराग्राफ में "शिक्षक पात्रता परीक्षा" के स्थान पर "शिक्षक चयन परीक्षा" शब्द जोड़े गए हैं।

नियम 11 में संशोधन

क्षैतिज आरक्षण को लेकर निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

1. महिलाओं के लिए आरक्षण

    o मध्यप्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 50% पद आरक्षित होंगे।

2. भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण

    o भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 10% पद आरक्षित होंगे।

इसके साथ दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण सम्बन्धी नियम में भी संशोधन किया गया है.

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती नियम 2018 अनुसूची -एक पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान एवं नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची-दो सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत, अनुसूची -तीन  पद एवं पदवार  शैक्षणिक योग्यता, अनुसूची-चार पदोन्नति सम्बन्धी नियम में संशोधन की जानकारी के लिए MP Edeucation Gyan Deep की नीचे दिए पोस्ट देखिये  -

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