राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2026: मापदण्ड, पात्रता एवं ऑनलाइन आवेदन/नामांकन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी
📌 आदेश एक नज़र में
- जारीकर्ता: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल
- विषय: "राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार–2026" हेतु मापदण्ड एवं ऑनलाइन आवेदन/नामांकन एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश
- प्राप्तकर्ता: समस्त कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य विभाग), विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
- कुल पुरस्कार: 110 (प्रत्येक जिले से 2)
- आवेदन माध्यम: विमर्श पोर्टल (ऑन-लाइन)
📑 इस लेख में क्या-क्या है (Table of Contents)
- नामांकन हेतु पात्रता/अर्हता
- पुरस्कारों की संख्या का निर्धारण
- आवेदन, नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया
- मूल्यांकन श्रेणी "A" — परीक्षा परिणाम (60 अंक)
- मूल्यांकन श्रेणी "B" — अन्य कार्य (40 अंक)
- जमीनी मूल्यांकन समिति
- जिला स्तरीय चयन समिति
- राज्य स्तरीय चयन समिति
- समय-सारिणी
- अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- सामान्य प्रश्न (FAQ)
1️⃣ राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिये नामांकन हेतु पात्रता/अर्हता
शासकीय/स्थानीय निकाय/अनुदान प्राप्त/प्राथमिक/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र होंगे।
नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन हेतु पात्र होंगे।
राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन अथवा नामांकन की पात्रता के लिये शिक्षक की 10 वर्ष की न्यूनतम शिक्षकीय सेवा होना आवश्यक होगा।
शिक्षकों को आवेदन/नामांकन की पात्रता हेतु एजूकेशन पोर्टल 3.0 पर ई-अटेंडेंस न्यूनतम 90 प्रतिशत होना आवश्यक होगा।
कक्षा 9-12 अंतर्गत विगत पांच वर्षों में शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षा में प्रतिवर्ष कुल छात्रों की संख्या अनुसार उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है; इसी प्रकार कक्षा 1 से 8 अंतर्गत कक्षावार 80 प्रतिशत छात्रों का परीक्षाफल A ग्रेड होने पर ही शिक्षक का आवेदन पात्रता श्रेणी में मान्य होगा।
सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग उपर्युक्त नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
जन शिक्षक/संविदा शिक्षक/अतिथि शिक्षक/छात्रावास अधीक्षक आदि नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
ट्यूशन कार्य में संलिप्त रहने वाले शिक्षक नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
जिला स्तर पर चयन/अनुशंसा की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के विरूद्ध कोई अनुशासनहीनता, आपराधिक कृत्य, शिकायत, जाँच एवं दण्ड आदि संज्ञान में आने पर शिक्षक का आवेदन निरस्त किया जाए।
2️⃣ राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार की संख्या का निर्धारण
राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राथमिक एवं माध्यमिक श्रेणी (कक्षा 1 से 8) तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी (कक्षा 9 से 12) अंतर्गत देय होगा। विशेष श्रेणी अंतर्गत दिव्यांग शिक्षक/दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में संलग्न शिक्षक एवं परम्परागत संस्कृत पाठशाला के संस्कृत शिक्षक/मदरसों के अरबी फारसी भाषा के शिक्षकों को उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में वरीयता दी जाएगी।
विशेष श्रेणी: दोनों श्रेणियों में दिव्यांग शिक्षक/दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में संलग्न शिक्षक एवं परम्परागत संस्कृत पाठशाला के संस्कृत शिक्षक/मदरसों के अरबी फारसी भाषा के शिक्षकों के समान अंक होने पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
3️⃣ राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन एवं नामांकन तथा चयन की प्रक्रिया
शिक्षक को राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु विमर्श पोर्टल पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2026 हेतु सीधे ऑन-लाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पूर्ण करने के बाद प्रिंट आउट निकालकर आवेदक हस्ताक्षर कर पुनः आवेदन को अपलोड करेंगे।
संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संस्था प्राचार्य, अन्य संस्था निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शिक्षक के उत्कृष्ट कार्य को आंकलित कर शिक्षक का नामांकन विमर्श पोर्टल पर कर सकेंगे।
प्रत्येक आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, शिक्षकीय सेवा का पूर्ण विवरण, पढ़ाई गई कक्षा का गत पांच वर्ष का निर्धारत प्रपत्र में सत्यापित परीक्षा परिणाम एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गये उत्कृष्ट कार्य से संबंधित अभिलेख/गतिविधियाँ/मैदानी भ्रमण/नवाचार आदि कार्य के प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो आदि विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
शिक्षक के मूल्यांकन हेतु दो क्राइटेरिया (मापदण्ड) श्रेणी "A" तथा श्रेणी "B" होंगे। श्रेणी "A" अंतर्गत पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम हेतु एक वर्ष के लिये 12 अंक के मान से पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम के लिए अधिकतम 60 अंक निर्धारित है। श्रेणी "B" अंतर्गत अन्य कार्य कक्षा संचालन/प्रबंधन, नेशनल इंटीग्रेशन, नवाचार, क्रियात्मक अनुसंधान, शासन के आदेशों के अतिरिक्त स्वयं के स्तर पर अध्यापन हेतु किए गए प्रयास, सेवाकालीन प्रशिक्षण, विभागीय गतिविधियों में सहभागिता, लेख/आलेख/पुस्तक लेखन, स्पोर्ट्स/योग एवं छात्रों के संस्कार पक्ष एवं कर्तव्यबोध संवर्धन तथा 5 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण कार्य के लिए किए गए कार्य 40 अंक (प्रत्येक बिन्दु हेतु 04 अंक) निर्धारित है। इस प्रकार शिक्षक के जिला स्तर पर मूल्यांकन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है।
आवेदक/नामांकित शिक्षक के सेवाकाल का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह परीक्षण किया जायेगा कि आवेदक शिक्षक विवादित तो नहीं है, उनके विरुद्ध पूर्व से कोई शिकायत अथवा जाँच लंबित तो नहीं है, शिक्षक कभी दण्डित तो नहीं हुए हैं। पूर्ण परीक्षण के उपरांत शिक्षक का सेवाकाल पूर्णतः निष्कलंक होने पर ही शिक्षक का प्रस्ताव जिला चयन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।
शिक्षक उनके सेवाकाल में पूर्व में दण्डित हुए हो, उनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/शिकायत प्रचलित हो, शिक्षक विवादित हो तो जिला स्तर पर ही ऐसे आवेदन को निरस्त किया जाए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाए।
शिक्षक द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया गया कोई भी ऑडियो, वीडियो, अभिलेख/प्रमाण-पत्र कूटरचित पाया जाता है तो शिक्षक के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाई की जाये।
शिक्षक के द्वारा अपलोड किये गये अभिलेख अनुसार मूल्यांकन के निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा श्रेणी A में शिक्षक द्वारा अपलोड किये गए पांच वर्ष के परीक्षा परिणाम का सत्यापन किया जाकर A श्रेणी का मूल्यांकन किया जाए। श्रेणी B में अपलोड किये गए अभिलेख का सत्यापन किया जाकर मूल्यांकन किया जाए तत्पश्चात अंक विमर्श पोर्टल पर दर्ज किये जाएंगे।
जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा-1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा-9 से 12 में मूल्यांकन पश्चात जिले की श्रेणीवार वरीयता क्रम सूची तैयार कर दोनों श्रेणी अंतर्गत वरीयता क्रम से 2-2 अनुशंसाएं अर्थात एक जिले से 4 अनुशंसाएं पूर्ण अभिलेख सहित, मूल्यांकन प्रपत्र, जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा तथा शिक्षक का विजिलेंस प्रमाण-पत्र, अनुशंसित शिक्षक के संबंध में उनके उत्कृष्ट कार्यों की 200 शब्दों की टीप के अभिलेख के साथ जिला स्तर की अनुशंसाएं राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसित कर विमर्श पोर्टल पर अग्रेषित की जाए।
जिला स्तरीय मूल्यांकन में जिन शिक्षकों को न्यूनतम 50 अंक प्राप्त होंगे उन्हीं शिक्षकों की अनुशंसा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति को की जा सकेगी।
जिला स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार शिक्षक के अपलोड किये गये अभिलेख, ऑडियो, वीडियो एवं पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम के सत्यापन के पश्चात् मूल्यांकन किया जाए तथा शिक्षकों के प्रदायित अंक श्रेणी A एवं B में विमर्श पोर्टल पर दर्ज किये जाएं।
राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष जिले से अनुशंसित प्रत्येक शिक्षक द्वारा 10 मिनट का अपने कार्यों पर प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) दिया जायेगा। प्रस्तुतीकरण हेतु तिथियां पृथक से निर्धारित कर सूचित की जाएगी।
प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) हेतु 50 अंक निर्धारित होंगे। प्रेजेंटेशन में प्राप्तांक के आधार पर राज्यस्तर पर प्राथमिक/माध्यमिक श्रेणी कक्षा 1-8 एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा-9 से 12 हेतु श्रेणीवार वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।
राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु 50 अंकों का निर्धारण
शिक्षक को "जिला स्तरीय चयन समिति" द्वारा श्रेणी "A" एवं श्रेणी "B" में प्राप्त अंकों का 20 प्रतिशत अर्थात "A" श्रेणी में 45 अंक है तो 9 और "B" श्रेणी 35 अंक हो तो 7 अंक कुल 16 अंक (अधिकतम 20 अंक) — 20 अंक
शिक्षक की भाषा शैली, व्यक्तित्व एवं विषय ज्ञान — 10 अंक
शिक्षक का अपने उत्कृष्ट कार्यों पर किया गया प्रस्तुतीकरण — 10 अंक
शिक्षक द्वारा किये गये कार्य का उपलब्धि स्तर पर समग्र प्रभाव — 10 अंक
राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन पश्चात प्रदायित अंकों की श्रेणीवार, जिलावार वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयता क्रम से श्रेणीवार प्रत्येक जिले से प्राथमिक श्रेणी (कक्षा 1-8) में 1 शिक्षक/शिक्षिका का एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी (कक्षा 9-12) में 1 शिक्षक/शिक्षिका इस प्रकार एक जिले से 2 शिक्षकों के मान से 55 जिलों से 110 शिक्षकों का चयन राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया जायेगा जिसमें विशेष श्रेणी भी शामिल होगी। राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन में राज्य स्तरीय चयन समिति का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
जिन जिलों में कोई आवेदन अथवा नामांकन नहीं होगा अथवा जिला चयन समिति से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं होगी उन जिलों से चयन नहीं किया जा सकेगा।
4️⃣ मूल्यांकन श्रेणी "A": पाँच वर्ष का परीक्षा परिणाम (अधिकतम 60 अंक)
श्रेणी A में प्रतिवर्ष हेतु अधिकतम 12 अंक के मान से 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों के परीक्षा परिणाम का मूल्यांकन किया जाएगा।
प्राथमिक श्रेणी (कक्षा 1 से 8)
प्रत्येक वर्ष शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षा एवं पढ़ाये गये विषय में 100 प्रतिशत "A" ग्रेड में छात्र उत्तीर्ण होने पर अधिकतम 12 अंक; 100 प्रतिशत से कम होने पर जितने प्रतिशत छात्र "A" ग्रेड में उत्तीर्ण होंगे उस प्रतिशत के मान से अंक प्रदान किये जायेंगे।
उदाहरण: यदि तीन कक्षाओं व तीन विषयों में कुल 100 छात्रों में से 80 विद्यार्थी "A" ग्रेड में उत्तीर्ण हैं तो 80% के मान से अधिकतम 11.2 अंक प्राप्त होंगे।
माध्यमिक श्रेणी (कक्षा 9 से 12)
शत-प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होने पर 02 अंक एवं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत हेतु अधिकतम 10 अंक निर्धारित (प्रति वर्ष अधिकतम 12 अंक)। 100 प्रतिशत से कम छात्र उत्तीर्ण होने पर 0 अंक (उत्तीर्ण-प्रतिशत बिंदु हेतु)।
उदाहरण: दो कक्षाओं व दो विषयों में कुल 100 विद्यार्थियों में से 50 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हैं तो 50% के मान से अधिकतम 05 अंक प्राप्त होंगे।
5️⃣ मूल्यांकन श्रेणी "B": अन्य कार्यों हेतु मापदण्ड (अधिकतम 40 अंक)
प्रत्येक बिंदु हेतु अधिकतम 04 अंक, कुल 10 बिंदु — अधिकतम 40 अंक:
शाला त्यागी बच्चों का नामांकन एवं कक्षा 8वीं से 9वीं में प्रवेश हेतु किये गए प्रयास (अधिकतम 4 अंक)
शाला में व्यवस्थित कक्षा संचालन/कक्षा प्रबंधन हेतु किए गए प्रयास (अधिकतम 4 अंक)
शिक्षण के दौरान नवाचारी प्रयोग/एफ.एल.एन. के साथ अध्यापन कार्य (अधिकतम 4 अंक)
शिक्षक द्वारा किये गये क्रियात्मक अनुसंधान एवं उसके परिणाम (अधिकतम 4 अंक)
शासन आदेशों के अतिरिक्त कमजोर छात्रों के लिए स्वयं के स्तर पर किए गए विशिष्ट प्रयास (अधिकतम 4 अंक)
गत तीन वर्ष में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम/वर्कशाप में स्त्रोत शिक्षक के रूप में सहभागिता — ब्लाक स्तर 01, जिला स्तर 02, संभाग स्तर 03, राज्य स्तर 04 अंक (अधिकतम 4 अंक)
अवकाश के दिवसों में अध्यापन एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों (मोगली उत्सव, बालरंग, कालिदास समारोह, सूर्यनमस्कार, योग दिवस, अनुगूँज, कलाउत्सव आदि) में सहभागिता (अधिकतम 4 अंक)
लिखे गए लेख/आलेख/शोध पत्र/आकाशवाणी/दूरदर्शन/राज्यस्तर पर प्रकाशन एवं पुस्तकों का विवरण (अधिकतम 4 अंक)
एनसीसी, एनएसएस, रेडक्रास, स्पोर्ट्स एवं योग में किये गये कार्य हेतु प्राप्त पुरस्कार — जिला स्तर 01, राज्य स्तर 02, राष्ट्र स्तर 04 अंक (अधिकतम 4 अंक)
छात्रों के संस्कार पक्ष एवं कर्तव्य बोध संवर्धन हेतु कार्य (02 अंक) तथा सेवाकाल में पाँच वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ रहकर शिक्षण कार्य (02 अंक) (अधिकतम 4 अंक)
सभी बिंदुओं के प्रमाण हेतु ऑडियो, वीडियो, प्रमाण-पत्र आदि विमर्श पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6️⃣ जमीनी मूल्यांकन समिति
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चार सदस्यीय जमीनी मूल्यांकन समिति गठित की जायेगी:
यह समिति जिले में नामांकित शिक्षकों के जमीनी मूल्यांकन हेतु शिक्षक के संस्था प्रमुख, अन्य शिक्षक, विद्यार्थी एवं पालकों आदि से नामांकित शिक्षकों का फीडबैक प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् जिला स्तरीय मूल्यांकन के पूर्व शिक्षक के संबंध में गोपनीय "जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन" तैयार कर जिला स्तरीय चयन समिति को सौंपेगी।
7️⃣ जिला स्तरीय चयन समिति
शिक्षक द्वारा किये गये नामांकन की प्राथमिक स्तर पर स्क्रूटनी तथा चयन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में "जिला चयन समिति" का स्वरूप निम्नानुसार होगा:
जिला स्तरीय चयन समिति संबंधित जिले के जिला कलेक्टर के अनुमोदन से गठित की जाए। समिति की कार्यवाई हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के ई-मेल पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
8️⃣ राज्य स्तरीय चयन समिति
9️⃣ समय-सारिणी (महत्वपूर्ण तिथियाँ)
🔟 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
बिंदु 9: जिला स्तरीय चयन समिति के मूल्यांकन पश्चात् राज्य स्तरीय समिति को अनुशंसाओं का अग्रेषण ऑनलाइन किया जायेगा। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा शिक्षक के संबंध में निम्नानुसार जानकारी शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई जायेगी: शिक्षक का विमर्श पोर्टल से डाउनलोड किया गया आवेदन/नामांकन पत्र, गत पांच वर्ष का सत्यापित परीक्षा परिणाम, जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन, श्रेणी A व B में किये गए मूल्यांकन की सत्यापित प्रति, विजिलेंस प्रमाण पत्र एवं समिति की अनुशंसा, तथा उत्कृष्ट कार्यों की 200 शब्दों की टीप।
बिंदु 10: राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु जिला स्तर से अनुशंसा किये जाने के पूर्व समस्त जिला शिक्षा अधिकारी यह अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि अनुशंसित शिक्षकों के विरुद्ध सेवाकाल में कोई जाँच, दण्ड, आपराधिक प्रकरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, शिकायत प्रचलित तो नहीं है एवं शिक्षक की सेवा पूर्णतः निष्कलंक है, यह सुनिश्चित होने पर ही राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसा की जाये।
बिंदु 11: राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के ऑनलाइन आवेदन/नामांकन हेतु विमर्श पोर्टल पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि अथवा समस्या होने पर हेल्प लाइन ई-मेल dpi.taward@gmail.com पर समस्या दर्ज कर समाधान प्राप्त किया जा सकेगा।
📎 पूरक पत्र (दिनांक 27 जुलाई 2026)
सहायक संचालक (आई.टी.सेल) श्री ज्ञानेन्द्र कुलेश को निर्देशित किया गया है कि राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के दिनांक 10 जुलाई 2026 से शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन विमर्श पोर्टल पर आमंत्रित किये गए हैं। सॉफ्टवेयर में पात्रता एवं मूल्यांकन श्रेणी A तथा B को चेक कर दिनांक 10 जुलाई 2026 से आवेदन एवं नामांकन आमंत्रित किये जाने की विमर्श पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
📝 आवेदन प्रपत्र में मांगी गई प्रमुख जानकारी
संभाग, जिला, पुरस्कार श्रेणी, शिक्षक का नाम, पिता/पति का नाम, पदनाम, यूनिक आईडी, वर्तमान वेतनमान, पदस्थ विद्यालय का नाम, विद्यालय डाइस कोड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, आधार नंबर, वर्तमान पता, प्रथम नियुक्ति का दिनांक व पदनाम, सेवानिवृत्ति का दिनांक, कुल सेवा अवधि, प्रतिनियुक्ति विवरण (यदि हो), शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता विवरण (यदि हो), तथा परम्परागत संस्कृत शाला/मदरसों में अध्यापन का उल्लेख।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQ)
विमर्श पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन एवं नामांकन 25 जुलाई 2026 से 10 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे।
आवेदन/नामांकन की पात्रता के लिए शिक्षक की न्यूनतम 10 वर्ष की शिक्षकीय सेवा होना आवश्यक है।
कुल 110 पुरस्कार दिए जाएंगे — प्रत्येक जिले से 2 शिक्षक (प्राथमिक-माध्यमिक श्रेणी कक्षा 1-8 से एक, उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9-12 से एक), जिसमें दिव्यांग शिक्षक तथा संस्कृत/मदरसा शिक्षकों की विशेष श्रेणी भी शामिल है।
जिला स्तर पर कुल 100 अंक (श्रेणी A: 60 अंक — पांच वर्ष का परीक्षा परिणाम, श्रेणी B: 40 अंक — अन्य कार्य)। राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अतिरिक्त 50 अंक निर्धारित हैं।
सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासन/निरीक्षक/प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक, जनशिक्षक/संविदा शिक्षक/अतिथि शिक्षक/छात्रावास अधीक्षक, ट्यूशन कार्य में संलिप्त शिक्षक तथा अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक पात्र नहीं होंगे।
शॉर्टलिस्टेड चयन सूची का प्रशासकीय अनुमोदन 25 अगस्त 2026 तक होगा तथा अंतिम चयन सूची 31 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी।
विमर्श पोर्टल पर नामांकन प्रक्रिया में किसी तकनीकी त्रुटि या समस्या के लिए हेल्प लाइन ई-मेल dpi.taward@gmail.com पर समस्या दर्ज की जा सकती है।

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