अतिथि शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश (CL) की सुविधा 2026 | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा निर्णय - MP Education Gyan Deep
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अतिथि शिक्षक CL अवकाश नियम स्कूल शिक्षा विभाग Dr Mohan Yadav सत्र 2026-27

अतिथि शिक्षकों को #आकस्मिक_अवकाश (CL) की सुविधा — मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय
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📅 प्रकाशित: 26 जुलाई 2026  |  ✍️ MP Education Gyan Deep  |  🏷️ श्रेणी: अतिथि शिक्षक अपडेट
माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण एवं राहतभरा निर्णय लिया है। अब अतिथि शिक्षकों को सत्र के दौरान आकस्मिक अवकाश (CL) की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी कार्य-सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा।

निर्णय का पूरा विवरण

अतिथि शिक्षक साथियों की कार्य-सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सत्र के दौरान अतिथि शिक्षकों को कुल 10 आकस्मिक अवकाश (CL) प्रदान किए जाएंगे। इस निर्णय से प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा और वे अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार अवकाश ले सकेंगे, जो अब तक उनके लिए एक बड़ी समस्या रही है।

📌 मुख्य बिंदु एक नज़र में

  • सत्र में कुल 10 आकस्मिक अवकाश (CL) की सुविधा
  • कार्यभार ग्रहण करते ही 1 दिवस की CL पात्रता
  • प्रत्येक 30 दिवस कार्य पूर्ण होने पर 1 अतिरिक्त CL अर्जित
  • एक बार में अधिकतम 3 CL लेने की अनुमति
  • घोषणा शिक्षा मंत्री द्वारा आधिकारिक Facebook पेज पर

CL पात्रता और अर्जन नियम विस्तार से

कुल वार्षिक CL सीमा1
अतिथि शिक्षकों को पूरे सत्र के दौरान अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश (CL) उपलब्ध रहेंगे। यह सीमा पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित की गई है।
कार्यभार ग्रहण पर तत्काल पात्रता2
जैसे ही कोई अतिथि शिक्षक विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है, उसे तुरंत 1 दिवस की CL प्राप्त हो जाएगी। इससे नए नियुक्त अतिथि शिक्षकों को शुरुआत से ही अवकाश सुविधा मिलेगी।
30 दिवस पर अतिरिक्त CL अर्जन3
अतिथि शिक्षक द्वारा प्रत्येक 30 दिवस की सतत सेवा पूर्ण करने पर उसे 1 अतिरिक्त CL अर्जित होगी। यानी जितने अधिक दिन सेवा में रहेंगे, उतनी अधिक CL संचित होती जाएगी (अधिकतम सीमा 10 तक)।
एक बार में अधिकतम उपयोग सीमा4
अतिथि शिक्षक अपने उपलब्ध अवकाश खाते में से एक बार में अधिकतम 3 CL ही ले सकेंगे। इससे अधिक की CL एक साथ स्वीकृत नहीं होगी।

CL नियमों का सारांश तालिका रूप में

सत्र में कुल CL10 दिवस
कार्यभार ग्रहण पर प्रारंभिक CL1 दिवस
अर्जन दर1 CL / प्रति 30 दिवस
एक बार में अधिकतम उपयोग3 CL
लागू विभागस्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.

निर्णय का उद्देश्य और महत्व

स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के शिक्षकों के हितों की रक्षा और उनके कार्य परिवेश को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमित अवकाश सुविधा की मांग करते आ रहे थे, क्योंकि अब तक उन्हें आकस्मिक परिस्थितियों में भी अवकाश लेने में कठिनाई होती थी। यह नया निर्णय अतिथि शिक्षकों की इस लंबित मांग को पूरा करता है और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा।

इस संबंध में आवश्यक औपचारिक आदेश जारी करने हेतु संबंधित विभाग को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

घोषणा कहां और कैसे हुई

प्रदेश के शिक्षा मंत्री Uday Pratap Singh ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी अपने आधिकारिक Facebook पेज के माध्यम से साझा की। यह घोषणा माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में लिए गए निर्णय पर आधारित है।

🔗 आधिकारिक स्रोत (Facebook पोस्ट):
https://www.facebook.com/100044580307412/posts/1576045010558161/?app=fbl

अतिथि शिक्षकों के लिए आगे क्या करें

  • अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक/BRC/DEO कार्यालय से आधिकारिक आदेश जारी होने की पुष्टि करते रहें।
  • CL आवेदन हेतु अपने विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।
  • अपनी कार्यभार ग्रहण तिथि और सेवा अवधि का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि CL अर्जन की सही गणना हो सके।
  • MP Education Gyan Deep पर आधिकारिक आदेश जारी होते ही अपडेट प्राप्त करने के लिए वेबसाइट को नियमित विजिट करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

अतिथि शिक्षकों को सत्र में कितने आकस्मिक अवकाश (CL) मिलेंगे?

स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय अनुसार अतिथि शिक्षकों को पूरे सत्र के दौरान कुल 10 आकस्मिक अवकाश (CL) दिए जाएंगे।

अतिथि शिक्षक को CL कब से मिलनी शुरू होगी?

अतिथि शिक्षक कार्यभार ग्रहण करते ही 1 दिवस की CL के पात्र हो जाते हैं।

अतिरिक्त CL किस आधार पर मिलेगी?

प्रत्येक 30 दिवस का कार्य पूर्ण होने पर अतिथि शिक्षक को 1 अतिरिक्त CL अर्जित होगी।

एक बार में अधिकतम कितनी CL ली जा सकती है?

अतिथि शिक्षक एक बार में उपलब्ध अवकाश में से अधिकतम 3 CL ले सकते हैं।

यह घोषणा किसने और कैसे की?

इस निर्णय की घोषणा शिक्षा मंत्री द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में की गई, जिसकी जानकारी आधिकारिक Facebook पोस्ट के माध्यम से साझा की गई।

क्या इस संबंध में लिखित आदेश जारी हो चुका है?

घोषणा के अनुसार आवश्यक आदेश जारी करने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया है। औपचारिक लिखित आदेश जारी होते ही MP Education Gyan Deep पर अपडेट किया जाएगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी शिक्षा मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा की गई Facebook पोस्ट पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय अथवा कार्यवाही से पूर्व संबंधित विभाग (स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन) द्वारा जारी आधिकारिक लिखित आदेश/परिपत्र अवश्य देखें। MP Education Gyan Deep केवल जानकारी के प्रसार हेतु कार्य करता है और किसी भी प्रकार की त्रुटि, विलंब अथवा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
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