जनजातीय कार्य विभाग माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश 2026: संभागवार सूची व पूरी जानकारी | MP Education Gyan Deep

जनजातीय कार्य विभाग माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश 2026: संभागवार सूची व पूरी जानकारी

📅 24 जुलाई 2026 🏛️ जनजातीय कार्य विभाग 📌 माध्यमिक शिक्षक
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मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु दीर्घ-प्रतीक्षित नियुक्ति आदेश 2026 जारी कर दिए गए हैं। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 (यथा संशोधित) के नियम 5(4)(क) के अनुसार, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम पर आधारित चयन सूची के अभ्यर्थियों के लिए जारी की गई है। नीचे संभागवार (जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम व इंदौर) विषयवार आदेशों की सूची PDF डाउनलोड लिंक सहित दी गई है, साथ ही नियुक्ति की शर्तें, वेतनमान, परिवीक्षा अवधि व उपस्थिति हेतु आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी भी दी गई है।

संक्षेप में: चयनित अभ्यर्थियों को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय में उपस्थिति देना अनिवार्य है। नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से की गई है।

📋 संभागवार माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश सूची

नीचे दी गई सूची में संभाग व विषय अनुसार नियुक्ति आदेश PDF डाउनलोड करने के लिए बटन पर क्लिक करें:

रीवा संभाग
नर्मदापुरम संभाग
सामाजिक विज्ञाननियुक्ति आदेश देखें

⚠️ नोट: PDF लिंक व विषय-नाम विभाग द्वारा जारी मूल सूची के अनुसार दिए गए हैं। डाउनलोड करने से पहले अपना नाम व विषय संबंधित PDF में स्वयं सत्यापित कर लें।

💰 वेतनमान व स्टायपेंड संरचना

  • वेतनमान: पी.बी.-2 (छठवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे), सातवें वेतनमान में मैट्रिक्स लेवल-8 (न्यूनतम वेतन ₹32,800, वेतनमान 32800-103600), अन्य भत्ते शासन नियमानुसार।
  • परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड: प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% (मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018, नियम 14, राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020 अनुसार)।
  • परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्रारंभ किया जाएगा।
  • दिनांक 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05 अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

📝 नियुक्ति की प्रमुख शर्तें

  • नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई है। परिवीक्षा असफल रहने पर नियम 14 अंतर्गत कार्यवाही हो सकेगी।
  • परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण संबंधी किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में परिवीक्षा अवधि उतनी ही अवधि तक आगे बढ़ा दी जाएगी।
  • नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र व पुलिस वेरीफिकेशन चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।
  • यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है व एक माह के नोटिस (या एक माह के वेतन के बदले) पर समाप्त की जा सकती है।
  • बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने पर सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
  • परिवीक्षा, स्थाईकरण, वरिष्ठता व पदोन्नति — म.प्र. सिविल सेवा (सामान्य शर्तें) नियम 1961 व संबंधित संवर्ग नियम 2018 से शासित होंगे।
  • अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता देय होगा।
  • आवासीय सुविधा उपलब्ध विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।
  • पदस्थापना स्थान रिक्त न होने पर जिला अधिकारी मुख्यालय अनुमोदन उपरांत पदस्थापना संशोधित करेंगे।
  • विशेष टीप: यदि सत्यापन में चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी या असत्य पाए जाते हैं, तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

📂 उपस्थिति के समय आवश्यक दस्तावेज

उपस्थिति के समय अभ्यर्थी सभी अभिलेखों की मूल प्रति व 3 स्वप्रमाणित प्रतियां साथ लाएं। सत्यापन सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग (या अधिकृत अधिकारी) के समक्ष होगा:

  • नियुक्ति आदेश
  • 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ई-मेल एड्रेस
  • पात्रता एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
  • आरक्षित प्रवर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी डिजिटल ST/SC/OBC प्रमाण पत्र)
  • EWS श्रेणी में चयनित सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों हेतु सक्षम अधिकारी का नवीनतम प्रमाण पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग श्रेणी अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र
  • अतिथि शिक्षक अनुभव के आधार पर चयनितों हेतु अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र
  • शासकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में एक माह पूर्व सूचना पत्र/त्यागपत्र प्रति/पावती
  • शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
  • भूतपूर्व सैनिक हेतु वैध प्रमाण पत्र
  • बोनस अंक हेतु NCC 'C' प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • OBC अभ्यर्थियों हेतु क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट-1)
  • चरित्र सत्यापन शपथ पत्र (परिशिष्ट-2, GAD परिपत्र दिनांक 24.11.2012 अनुसार)

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

यह नियुक्ति आदेश किस नियम के तहत जारी हुआ है?
मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 (यथा संशोधित) के नियम 5(4)(क) के तहत, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम आधारित चयन सूची पर।
उपस्थिति देने की अंतिम समय-सीमा क्या है?
आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में उपस्थिति देना अनिवार्य है।
परिवीक्षा अवधि कितनी है और इसमें स्थानांतरण संभव है क्या?
परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष है और इस दौरान स्थानांतरण से संबंधित किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
स्टायपेंड की गणना कैसे होगी?
मैट्रिक्स लेवल-8 (न्यूनतम वेतन ₹32,800) पर आधारित प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% राशि स्टायपेंड रूप में मिलेगी।
क्या यह नियुक्ति स्थायी है?
नहीं, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले वेतन देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों पर आधारित है। किसी भी निर्णय से पूर्व कृपया संबंधित PDF आदेश व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट tribal.mp.gov.in से जानकारी अवश्य सत्यापित करें। MP Education Gyan Deep केवल जानकारी साझा करने हेतु है, किसी भी विसंगति की स्थिति में विभागीय आदेश ही मान्य होगा।
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