अनुसूचित जनजाति छात्रावास शिष्यवृत्ति 2026-27 | बालक ₹1720 बालिका ₹1770 प्रतिमाह | MP Education Gyan Deep
जनजातीय कार्य विभाग | म.प्र. शासन

अनुसूचित जनजाति छात्रावास / आश्रम
शिष्यवृत्ति दरों में वृद्धि – 2026-27

क्र. TRD/0123/2025/Sec-2-25(TRD) दिनांक: 29 जून 2026 भोपाल
बालक (Boys)
₹1720
प्रतिमाह
बालिका (Girls)
₹1770
प्रतिमाह
⏱ नई दरें प्रभावशील: 1 जुलाई 2026 से (छात्रावास/आश्रम प्रारंभ होने से)
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छात्रावास/आश्रम शिष्यवृत्ति दरों में वृद्धि

आदेश का सारांश

 मुख्य बातें एक नजर में
  • मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रावास/आश्रम में रहने वाले छात्र-छात्राओं की शिष्यवृत्ति दरों में वृद्धि की है।
  • यह वृद्धि माह मार्च 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित मंहगाई क्षतिपूर्ति दर के आधार पर की गई है।
  • बालकों को ₹1720 एवं बालिकाओं को ₹1770 प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति दी जाएगी।
  • नई दरें 1 जुलाई 2026 से, जब से छात्रावास/आश्रम प्रारंभ होते हैं, प्रभावशील होंगी।

आदेश का विवरण

क्रमांकTRD/0123/2025/Sec-2-25(TRD)
दिनांक29 जून 2026
जारीकर्तामध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय
संबोधनआयुक्त, जनजातीय कार्य, म.ओ.प्र.0 भोपाल
संदर्भE-1321176-F-CTD/HA/3/0014/2026/HOSTEL-CTD दि. 10/06/2026
अधिकार स्रोतमंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्र. 15, दि. 19/10/2010
हस्ताक्षरकर्ताराजेश सिंह, वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य विभाग

आदेश के मुख्य बिंदु

▶ बिंदु 1 – शिष्यवृत्ति दर निर्धारण का तरीका

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की शिष्यवृत्ति की दरों को प्रत्येक वर्ष माह मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) के आधार पर निर्धारित कर माह जुलाई में छात्रावास/आश्रम प्रारंभ होने से प्रभावशील किया जाए।

▶ बिंदु 2 – वर्ष 2026-27 की नई दरें

वर्ष 2026-27 के लिए माह मार्च 2026 के CPI पर आधारित मंहगाई क्षतिपूर्ति दर के आधार पर:

बालकों के लिए – ₹1720/- प्रतिमाह
बालिकाओं के लिए – ₹1770/- प्रतिमाह
की दर से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

▶ बिंदु 3 – प्रभावशील होने की तिथि

शिष्यवृत्ति की दर में यह वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2026 से प्रभावशील होगी।

▶ बिंदु 4 – स्वीकृति का आधार

यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद आदेश के आयटम क्रमांक 15, दिनांक 19/10/2010 के अनुसार, प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार जारी की गई है।

शिष्यवृत्ति दर – 2026-27

 बालक (Boys)
₹1720
प्रतिमाह
CPI मार्च 2026 आधारित
 बालिका (Girls)
₹1770
प्रतिमाह
CPI मार्च 2026 आधारित

शिष्यवृत्ति निर्धारण प्रक्रिया

1
मार्च माह का CPI संकलन
प्रत्येक वर्ष माह मार्च का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मंहगाई क्षतिपूर्ति दर के लिए आधार बनता है।
2
शिष्यवृत्ति दर निर्धारण
CPI के आधार पर बालक व बालिका के लिए अलग-अलग मासिक शिष्यवृत्ति राशि तय की जाती है।
3
शासन आदेश जारी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयुक्त को आदेश जारी किया जाता है।
4
1 जुलाई से प्रभावशील
छात्रावास/आश्रम प्रारंभ होने की तिथि 1 जुलाई से नई दर से भुगतान किया जाता है।

लाभार्थी कौन हैं?

 पात्रता
  • मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्र-छात्राएं
  • जो शासकीय छात्रावास या आश्रम में निवास करते हैं
  • जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं के विद्यार्थी
  • बालक एवं बालिका दोनों वर्ग (दरें अलग-अलग)

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बालकों के लिए 2026-27 की शिष्यवृत्ति कितनी है? +
वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए ₹1720 प्रतिमाह शिष्यवृत्ति निर्धारित की गई है।
बालिकाओं के लिए 2026-27 की शिष्यवृत्ति कितनी है? +
वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए ₹1770 प्रतिमाह शिष्यवृत्ति निर्धारित की गई है।
नई शिष्यवृत्ति दर कब से लागू होगी? +
नई शिष्यवृत्ति दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावशील होंगी, जब से छात्रावास/आश्रम प्रारंभ होते हैं।
शिष्यवृत्ति किस आधार पर बढ़ाई जाती है? +
प्रत्येक वर्ष माह मार्च के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित मंहगाई क्षतिपूर्ति दर के आधार पर शिष्यवृत्ति दरें तय की जाती हैं।
यह आदेश किस क्रमांक से जारी हुआ है? +
आदेश क्रमांक एफ TRD/0123/2025/Sec-2-25(TRD), दिनांक 29-6-2026, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी।
यह स्वीकृति किस अधिकार से दी गई है? +
यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 15, दिनांक 19/10/2010 के अनुसार, प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार जारी की गई है।
क्या यह शिष्यवृत्ति सभी आश्रम छात्रों को मिलेगी? +
हाँ, यह शिष्यवृत्ति जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रम में रहने वाले सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को देय है।

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⚠ अस्वीकरण (Disclaimer) यह ब्लॉग पोस्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। यहाँ प्रस्तुत जानकारी मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के आधिकारिक शासकीय आदेश क्रमांक TRD/0123/2025/Sec-2-25(TRD) दिनांक 29-6-2026 पर आधारित है। किसी भी कार्यवाही से पूर्व मूल शासकीय आदेश एवं संबंधित विभाग से पुष्टि करें। MP Education Gyan Deep किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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