पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण निर्देश 2026-27 | MP Education Gyan Deep
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पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (अरूण, उदय एवं प्रभात) के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का महत्वपूर्ण निर्देश — सत्र 2026-27

प्रकाशित: 29 जून 2026  |  श्रेणी: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा अपडेट  |  स्रोत: राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल  |  By MP Education Gyan Deep

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पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण निर्देश 2026-27
मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा सभी जिला परियोजना समन्वयकों एवं जिला शिक्षा केन्द्रों को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के संबंध में सत्र 2026-27 हेतु एक महत्वपूर्ण निर्देश पत्र जारी किया गया है। यह पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 की अनुशंसाओं के अनुपालन में जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की चयनित 4473 शालाओं में जुलाई 2024 से अरूण, उदय एवं प्रभात नाम से पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। इस लेख में हम MP Education Gyan Deep की ओर से इस आदेश के हर बिंदु को सरल भाषा में विस्तार से समझाएँगे।

पत्र विवरण: क्रमांक रा.शि.के./पापु/2026/1504  |  दिनांक: 29.06.2026
संदर्भ पत्र: रा.शि.के. पत्र क्रमांक 1492, दिनांक 8.7.2024
विषय: पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश
जारीकर्ता: श्री अरूण सिंह, अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृष्ठभूमि: पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ क्यों शुरू की गई?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) पर विशेष जोर दिया गया है। इसी अनुशंसा के अनुपालन में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मध्य प्रदेश की 4473 चयनित शालाओं में जुलाई 2024 से 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ — अरूण, उदय और प्रभात — संचालित की जा रही हैं। अब सत्र 2026-27 के लिए इन कक्षाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

आदेश के सभी बिंदु — विस्तृत जानकारी

बिंदु 1: शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करना

निर्देश: चयनित शाला/बसाहट के 3-5 आयु वर्ग के बच्चों का इन कक्षाओं में शत-प्रतिशत (100%) प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

महत्वपूर्ण शर्त: यह विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रवेशित बच्चा गांव/बसाहट की आंगनवाड़ी और ईसीसीई कक्षा — दोनों स्थानों पर दर्ज न हो। यानी एक बच्चे का नाम केवल एक ही स्थान पर दर्ज होना चाहिए, जिससे डुप्लीकेट एंट्री और आँकड़ों में गड़बड़ी रोकी जा सके।

बिंदु 2: प्रवेश की समय-सीमा और आयु निर्धारण

प्रवेश तारीख: अरूण, उदय एवं प्रभात कक्षाओं में बच्चों का प्रवेश शासनादेश क्रमांक 1204/1565586/2024/20-2 दिनांक 23.7.2024 के अनुसार 31 जुलाई तक दिया जा सकता है।

आयु निर्धारण: इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु आयु शासनादेश क्रमांक 394/1565586/2023/20-2 दिनांक 28.2.2024 के अनुसार निर्धारित की गई है, जिसका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। संबंधित शासनादेशों की प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है।

बिंदु 3: U-DISE पर डाटा एंट्री और सत्यापन व्यवस्था

सत्र 2025-26 में समग्र शिक्षा अंतर्गत ईसीसीई हेतु चयनित समस्त शालाओं में दर्ज बच्चों की जानकारी की कक्षावार प्रविष्टि U-DISE पर निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्यतः की जाए।

  • शाला स्तर पर की गई प्रविष्टि के सत्यापन हेतु CAC (क्लस्टर अकादमिक कोऑर्डिनेटर) और BAC (ब्लॉक अकादमिक कोऑर्डिनेटर) को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
  • U-DISE पर बच्चों की प्रविष्टि का उत्तरदायित्व संबंधित जिले के जिला परियोजना समन्वयक के साथ-साथ जिला प्रोग्रामर का होगा।
  • इसमें किसी प्रकार की कठिनाई आने पर तत्काल U-DISE राज्य समन्वयक को अवगत कराना होगा।

बिंदु 4: शिक्षकों व बच्चों हेतु शिक्षण सामग्री का वितरण

शिक्षकों एवं बच्चों के उपयोग हेतु निम्न सामग्री जिलों को प्रदाय की गई है:

  • सहज शिक्षक मार्गदर्शिका
  • सहज वर्कबुक — भाग 1, 2 व 3
  • प्रगति पत्रक — भाग 1, 2 व 3

उक्त समस्त सामग्री सामग्री निगम के क्षेत्रीय डिपो से प्राप्त कर अनिवार्य रूप से शालाओं तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।

आदेश का सार — संक्षिप्त तालिका

बिंदुविवरण
13-5 वर्ष आयु वर्ग का शत-प्रतिशत प्रवेश; आंगनवाड़ी व ईसीसीई में दोहरी एंट्री न हो
2प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई; आयु निर्धारण संबंधित शासनादेश अनुसार
3U-DISE पर समय-सीमा में डाटा एंट्री; CAC/BAC नोडल अधिकारी
4सहज शिक्षक मार्गदर्शिका, वर्कबुक व प्रगति पत्रक का वितरण

जिला परियोजना समन्वयकों के लिए मुख्य कार्यवाही बिंदु

  1. सभी संकुलों/ब्लॉकों में 31 जुलाई तक प्रवेश अभियान की मॉनिटरिंग करें।
  2. आंगनवाड़ी और ईसीसीई कक्षा की डुप्लीकेट एंट्री की जांच कराएँ।
  3. U-DISE एंट्री की समीक्षा हेतु CAC/BAC को निर्देशित करें।
  4. सामग्री निगम के क्षेत्रीय डिपो से शिक्षण सामग्री समय पर शालाओं तक पहुँचाएँ।
  5. उक्त सभी बिंदुओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजें।
📚 List of Schools Selected for Nursery and KG Classes
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

1. पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ किन शालाओं में संचालित हैं?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में समग्र शिक्षा अंतर्गत चयनित 4473 शालाओं में जुलाई 2024 से अरूण, उदय एवं प्रभात कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं।

2. प्रवेश की अंतिम तारीख क्या है?

शासनादेश क्रमांक 1204/1565586/2024/20-2 दिनांक 23.7.2024 के अनुसार प्रवेश 31 जुलाई तक दिया जा सकता है।

3. क्या एक बच्चा आंगनवाड़ी व ईसीसीई कक्षा दोनों में दर्ज हो सकता है?

नहीं, आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

4. U-DISE एंट्री की जिम्मेदारी किसकी है?

जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला प्रोग्रामर की, सत्यापन CAC व BAC द्वारा किया जाएगा।

5. शिक्षकों को कौन-सी सामग्री दी गई है?

सहज शिक्षक मार्गदर्शिका, सहज वर्कबुक (भाग 1,2,3) तथा प्रगति पत्रक (भाग 1,2,3)।

निष्कर्ष

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल का यह निर्देश सत्र 2026-27 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समय पर प्रवेश, सही डाटा एंट्री और शिक्षण सामग्री का समय पर वितरण — ये तीन स्तंभ इस योजना की सफलता तय करेंगे। MP Education Gyan Deep पर मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा से जुड़ी हर सरकारी आदेश/परिपत्र की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें।

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Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी हेतु तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक रा.शि.के./पापु/2026/1504 के आधार पर है। किसी भी आधिकारिक कार्यवाही या निर्णय हेतु कृपया मूल आदेश/परिपत्र तथा संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य देखें। MP Education Gyan Deep किसी भी प्रकार की त्रुटि या भ्रम की स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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