Education Department Transfer Policy 2026MP विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 – सम्पूर्ण जानकारी (समय सारणी, वरीयता, प्रक्रिया)
कमांक 045/1125130/2026/20-1 | भोपाल, दिनांक 06/06/2026 | उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 06 जून 2026 को विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 जारी की गई है। यह नीति राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु निर्धारित की गई है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालयों में शिक्षकों की युक्तियुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। नीति के अनुरूप समय-सीमा में निर्देशानुसार कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की जाएं।
भाग 1 – भूमिका, उद्देश्य एवं परिभाषाएँ
- शिक्षा विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह नवीन विभागीय स्थानांतरण नीति तैयार की गई है।
- शिक्षकों के स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व निश्चित कालखंड में किए जाएंगे ताकि सत्र प्रारंभ होने पर पठन-पाठन सुचारू हो सके।
- यह नीति सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति से पृथक रखी गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में पारदर्शी प्रक्रिया से विद्यालयों की आवश्यकता के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण।
- इस नीति के प्रभावी होने के उपरांत आगामी वर्षों में वर्ष विशेष के लिए पृथक स्थानांतरण नीति जारी नहीं की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो मंत्रि-परिषद के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा।
1.1 नीति का उद्देश्य
1.2 महत्वपूर्ण परिभाषाएँ
भाग 2 – स्थानांतरण समय सारणी (सत्र 2026-27)
स्थानांतरण प्रक्रिया प्रतिवर्ष 15 मई तक की समयावधि में पूर्ण की जाएगी। सत्र 2026-27 हेतु संलग्नक-01 अनुसार निम्न समय सारणी निर्धारित है:
| क्र. | विवरण / गतिविधि | समय सीमा / दायित्व |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान सत्र के नामांकन के आधार पर पोर्टल पर स्वीकृत पदों की संख्या/सेटअप निर्धारण एवं अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन | 31 अक्टूबर तक – आयुक्त, लोक शिक्षण |
| 2 | समस्त लोक सेवकों द्वारा व्यक्तिगत एवं पदस्थापना संबंधी जानकारी अद्यतन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन | 31 दिसम्बर तक – संबंधित लोक सेवक |
| 3 | एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक लोक सेवक की व्यक्तिगत व पदस्थापना संबंधी जानकारी अद्यतन | 31 जनवरी तक – समस्त कार्यालय प्रमुख/संकुल प्राचार्य की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधिकारी |
| 4 | प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन (पोर्टल पर): अ- जिला संवर्ग (अंतर्जिला): 8 से 15 जून ब- जिला कॉडर: 8 से 17 जून स- संभाग एवं राज्य कॉडर: 8 से 17 जून |
जिला संवर्ग: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से) संभाग/राज्य संवर्ग: आयुक्त लोक शिक्षण (विभागीय मंत्री के अनुमोदन से) |
| क्र.1 में प्राप्त आवेदन पश्चात शेष रिक्त पदों को प्रदर्शित करने हेतु पोर्टल अपडेट | 21 से 24 मार्च – लोक शिक्षण संचालनालय | |
| स्वैच्छिक आवेदन | 25 मार्च से 15 अप्रैल | |
| 5 |
ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी कर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराना: I. जिला संवर्ग – जिला अंतर्गत (अ-प्रशासकीय, ब-स्वैच्छिक) II. संभागीय संवर्ग – संभाग अंतर्गत (अ-प्रशासकीय, ब-स्वैच्छिक) III. राज्य संवर्ग (अ-प्रशासकीय, ब-स्वैच्छिक) |
30 अप्रैल तक जिला: प्रभारी मंत्री → जिला शिक्षा अधिकारी संभाग: विभागीय मंत्री → संभागीय संयुक्त संचालक राज्य: विभागीय मंत्री → आयुक्त लोक शिक्षण |
| 6 | कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण कराना | 15 मई तक |
सत्र 2026-27 की अद्यतन समय सारणी (संलग्नक-01)
| क्र. | विवरण | समय सीमा |
|---|---|---|
| 1 | प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन – अंतर्जिला | 8 से 15 जून |
| 1 | प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन – जिला कॉडर | 8 से 17 जून |
| 1 | प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन – संभाग एवं राज्य कॉडर | 8 से 17 जून |
| 2 | स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु रिक्त पदों को प्रदर्शित करने हेतु पोर्टल अपडेट | 18 जून |
| 3 | स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन | 19 से 23 जून |
| 4 | स्थानांतरण हेतु डाटा प्रोसेसिंग एवं प्रशासकीय अनुमोदन | 24 से 26 जून |
| 5 | आदेश जारी करना | 28 से 30 जून |
| 6 | भारमुक्ति व कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्यवाही | 30 जून से 06 जुलाई |
| 7 | लोकसेवक द्वारा स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध ऑनलाइन अभ्यावेदन | 01 जुलाई से 07 जुलाई |
| 8 | अभ्यावेदन का निराकरण | 15 जुलाई तक |
भाग 3 – प्रशासकीय स्थानांतरण की अधिकतम सीमा
प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) अधिकतम निम्नानुसार स्थानांतरण किए जा सकेंगे:
| क्र. | पद/संवर्ग की संख्या | अधिकतम स्थानांतरण का प्रतिशत (पद/संवर्ग में कार्यरत संख्या के आधार पर) |
|---|---|---|
| 1 | 200 तक | 20 % |
| 2 | 201 से 1000 तक | 40 + [(कुल पद - 200) × 15/100] |
| 3 | 1001 से 2000 तक | 160 + (कुल पद - 1000) × 10/100] |
| 4 | 2001 से अधिक | 260 + (कुल पद - 2000) × 5/100] |
⚠️ भाग 4 – अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं स्थानांतरण
3.1 अतिशेष चिन्हांकन
- शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या व विषयमान से निर्धारित सेटअप से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अतिशेष श्रेणी में चिन्हित किया जाएगा।
- अतिशेष की स्थिति Education Portal पर प्रदर्शित रहेगी।
- अतिशेष शिक्षकों को समरूप पदों पर शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा।
3.1.2 अतिशेष चिन्हांकन का क्रम
- जो शिक्षक वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में सबसे ज्यादा समय से कार्यरत हैं, वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे।
- किन्तु जो शिक्षक विगत दो वर्ष की कालावधि में उक्त संस्था में स्थानांतरित होकर पदस्थ हैं एवं शाला में अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है, तो ऐसे शिक्षक जो दो वर्ष की समय सीमा में पदस्थ हुए हैं, अतिशेष श्रेणी में चिन्हित किए जाएंगे।
भाग 5 – प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण (कंडिका 3.2)
- शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति, प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन, गंभीर शिकायतों में दोष सिद्ध, गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण।
- संख्यावार तथा विषयवार रिक्तियों को ध्यान में रखकर ही पदस्थापना।
- प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि शाला शिक्षक-विहीन न हो।
- कार्य सुविधा के दृष्टिगत विशिष्ट विद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/शिक्षकों का आपसी स्थानांतरण संबंधित विद्यालयों के अंतर्गत किया जा सकेगा।
✅ भाग 6 – स्वैच्छिक स्थानांतरण (कंडिका 3.3)
3.3.1 पात्रता एवं प्रक्रिया
- स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
- स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु नियमित ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है।
- सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई-अटेंडेंस लगाने वाले लोकसेवक स्वैच्छिक स्थानांतरण वर्ष 2026 में पात्र होंगे।
- संबंधित लोकसेवक द्वारा अपनी unique ID पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- स्थानांतरण आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा करना अनिवार्य होगा।
3.3.3 स्वचालित आवंटन
3.3.4 पारस्परिक (Mutual) स्थानांतरण
- स्वैच्छिक रूप से पारस्परिक (आपसी) स्थानांतरण भी ऑनलाइन हो सकेंगे।
- इसके लिए समान पद, समान विषय, समान केडर एवं समान संवर्ग होना अनिवार्य होगा।
- 1 वर्ष से कम में सेवानिवृत्त होने वाले एवं परिवीक्षाधीन लोक सेवकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
3.3.8 स्वैच्छिक स्थानांतरण के बाद पुनः आवेदन
3.3.9 जिला/संभाग से बाहर स्वैच्छिक स्थानांतरण
- संवर्ग से बाहर अन्य जिले अथवा संभाग में स्थानांतरण मात्र स्वैच्छिक आधार पर होंगे।
- जिला अथवा संभाग से बाहर स्वैच्छिक स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र में ही हो सकेंगे।
- स्वैच्छिक स्थानांतरण में यह ध्यान रखा जाएगा कि कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न हो जाए।
भाग 7 – स्थानांतरण में वरीयता का क्रम (संलग्नक-02)
स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु निम्न 15 श्रेणियों में वरीयता क्रम निर्धारित है:
| वरीयता | शिक्षक संवर्ग | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | महिला/पुरुष | स्थानांतरण सत्र से पहले सत्र की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यालयों में पदस्थ प्राचार्य और समस्त शैक्षणिक अमला (न्यूनतम 40 छात्रों का सम्मिलित होना अनिवार्य) |
| 2 | महिला वर्ग | अतिशेष शिक्षक |
| 3 | पुरुष वर्ग | अतिशेष शिक्षक |
| 4 | महिला वर्ग | स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में |
| 5 | पुरुष वर्ग | स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में |
| 6 | महिला/पुरुष | विवाह के कारण पत्नी/पति के सेवा कार्यस्थान पर स्थानांतरण |
| 7 | महिला वर्ग | निःशक्त श्रेणी |
| 8 | पुरुष वर्ग | निःशक्त श्रेणी |
| 9 | महिला/पुरुष | विधवा अथवा परित्यक्ता/विधुर |
| 10 | महिला वर्ग | राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक |
| 11 | पुरुष वर्ग | राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक |
| 12 | महिला वर्ग | राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक |
| 13 | पुरुष वर्ग | राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक |
| 14 | महिला वर्ग | एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक (सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर) को वरीयता |
| 15 | पुरुष वर्ग | एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक (सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर) को वरीयता |
भाग 8 – अन्य महत्वपूर्ण शर्तें एवं प्रावधान
कंडिका 5.1 – 1 वर्ष से कम सेवा शेष
कंडिका 5.2 – NCC/NSS से संबंधित अधिकारी
- कमीशन प्राप्त एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. से संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण सामान्यतः उन स्थानों पर किया जाएगा जहाँ एन.सी.सी./एन.एस.एस. की संबंधित इकाई संचालित हो।
कंडिका 5.3 – महायक संचालक संवर्ग एवं गृह जिला
- सहायक संचालक संवर्ग एवं उनसे वरिष्ठ संवर्ग के लोक सेवकों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा या पदोन्नति की स्थिति में सामान्यतः पदस्थ नहीं किया जाएगा।
- किन्तु अविवाहित, विधवा, गंभीर बीमारी से पीड़ित, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं एवं पति-पत्नी की गंभीर बीमारी के प्रकरणों में उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जा सकेगा।
कंडिका 5.5 – एक मुख्यालय में स्थानांतरण
कंडिका 6 – वेतन आहरण
- स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन आहरण पूर्व पदस्थापना से आहरित नहीं की जाएगी।
- कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।
कंडिका 8 – अनुशासनात्मक कार्यवाही
भाग 9 – स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन (कंडिका 9)
- जिला/संभाग/राज्य स्तर से किए गए स्थानांतरण से व्यथित लोकसेवक उक्त स्थानांतरण के विरुद्ध संबंधित जारीकर्ता अधिकारी को पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 07 दिवस की समयावधि में दर्ज करा सकेंगे।
- प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण संबंधित जारीकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- स्थानांतरण से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में नीति के अनुक्रम में प्रकरणों का निराकरण कर यथोचित कार्यवाही जारीकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सारांश
मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 एक व्यापक एवं स्थायी नीति है जो भविष्य में भी लागू रहेगी। इसमें राज्य/संभाग/जिला तीनों संवर्गों के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं। स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया Education Portal के माध्यम से ऑनलाइन होगी। स्वैच्छिक आवेदन 19-23 जून तक, आदेश 28-30 जून तक जारी होंगे। वरीयता क्रम में 15 श्रेणियाँ निर्धारित हैं जिसमें महिलाओं, अतिशेष, गंभीर बीमारी, विधवा/परित्यक्ता आदि को प्राथमिकता है।
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