80 वर्ष पूर्ण होने पर मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन — MP वित्त विभाग का स्पष्ट आदेश
आदेश जारी तिथि: 15 जून 2026, ई-फाईल क्रमांक 612479/2026/नियम/चार
80 वर्ष पूर्ण होने के बाद आगामी माह से 20% अतिरिक्त पेंशन देय
79वाँ वर्ष पूर्ण होने पर (80वें वर्ष में प्रवेश पर) पेंशन नहीं मिलेगी
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय इंदौर के आदेशों के आधार पर स्थिति स्पष्ट
समस्त विभागाध्यक्षों, जिलाध्यक्षों को अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराने के निर्देश
📄 आदेश का विवरण
| फाइल क्रमांक | FIN/1134/2025-RULE-04(FIN) | I/1090393/20 |
| ई-फाईल क्रमांक | 612479/2026/नियम/चार |
| जारी तिथि | 15 जून 2026 (भोपाल) |
| जारीकर्ता | मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल |
| हस्ताक्षरकर्ता | मनीष रस्तोगी (अपर मुख्य सचिव) | अभिषेक चौहान (अवर सचिव) |
| विषय | 79वें वर्ष पूर्ण होने एवं 80वें वर्ष प्रारंभ होने के प्रथम दिवस से 20% अतिरिक्त पेंशन भुगतान के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही |
| संदर्भ 1 | SLP (Civil) डायरी क्रमांक 22860/2025 — सर्वोच्च न्यायालय, आदेश दि. 21/07/2025 |
| संदर्भ 2 | WA-2777/2025 सहित अन्य रिट अपील — उच्च न्यायालय इंदौर, आदेश दि. 16.01.2026 |
| आधार परिपत्र | एफ 9/2/2009/नियम/चार, दि. 03.08.2009 (बिन्दु 1.3) |
📌 पृष्ठभूमि — नियम क्या कहता है?
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/चार दिनांक 03.08.2009 के बिन्दु 1.3 के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के आगामी माह से प्राप्त होगा।
इसका आशय यह है कि 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् आगामी माह से अतिरिक्त पेंशन 20% की दर से देय होगी। दिनांक 21.02.2025 के स्पष्टीकरण परिपत्र द्वारा भी यही बात स्वमेव स्पष्ट की गई है।
✅ सही नियम बनाम ❌ गलत व्याख्या
79 वर्ष पूर्ण होते ही यानी 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर (जन्मदिन से) 20% अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाए — यह व्याख्या उच्च न्यायालय ने भी मानी थी जिसे बाद में रद्द किया गया।
पूरे 80 वर्ष पूर्ण होने के बाद अगले माह की 1 तारीख से 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 80 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
⚖️ न्यायालयीन आदेश — क्या कहा?
SLP (Civil) डायरी क्रमांक 22860/2025 (म.प्र. शासन बनाम श्री राधारमण बोहरे एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ग्वालियर के आदेश पर रोक लगाते हुए कार्यान्वयन स्थगित किया। अर्थात् 80वें वर्ष में प्रवेश पर पेंशन देने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं।
📊 आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की दर — सारांश तालिका
| आयु (वर्ष) | अतिरिक्त पेंशन दर | प्रभावी कब से? | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 80 वर्ष पूर्ण होने पर | 20% | 80 वर्ष पूर्ण होने के आगामी माह से | ✅ लागू |
| 85 वर्ष पूर्ण होने पर | 30% | 85 वर्ष पूर्ण होने के आगामी माह से | ✅ लागू |
| 79वाँ वर्ष पूर्ण / 80वें में प्रवेश | — | लागू नहीं | ❌ अस्वीकार |
📋 विभागीय अधिकारियों को क्या करना है?
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1अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करें: समस्त विभागाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपरोक्तानुसार अवगत कराएं।
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2गलत भुगतान रोकें: 80 वर्ष पूर्ण होने से पहले (79 वर्ष की उम्र में 80वें वर्ष में प्रवेश पर) यदि कोई अतिरिक्त पेंशन का भुगतान हो रहा है तो उसे तत्काल बंद करें।
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3पेंशन प्रकरणों की समीक्षा: समरूप प्रकृति के सभी प्रकरणों की उपरोक्त आदेशानुसार जांच करें और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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4वेबसाइट पर अपलोड: वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर यह आदेश पहले से उपलब्ध कराया जाएगा।
👴 इससे कौन से पेंशनभोगी प्रभावित होंगे?
यह आदेश मध्यप्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या होने वाली है, उन सभी पर लागू होता है। इसमें शिक्षक, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर निगम सहित समस्त विभागों के पेंशनभोगी शामिल हैं।
📅 व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)
| जन्म तिथि | 15 मार्च 1944 |
| 80 वर्ष पूर्ण होने की तिथि | 15 मार्च 2024 |
| अतिरिक्त पेंशन प्रभावी तिथि | 1 अप्रैल 2024 (अगले माह की पहली तारीख) |
| ❌ गलत तिथि (जो मान्य नहीं) | 15 मार्च 2023 (79 वर्ष पूर्ण / 80वें वर्ष में प्रवेश) |

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