80 वर्ष पूर्ण होने पर 20% अतिरिक्त पेंशन – MP शासन का नया आदेश 2026 | MP Education Gyan Deep
📢 नया आदेश जारी: दिनांक 15 जून 2026 — MP वित्त विभाग का महत्वपूर्ण परिपत्र। सभी पेंशनभोगी अवश्य पढ़ें।

80 वर्ष पूर्ण होने पर मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन — MP वित्त विभाग का स्पष्ट आदेश

15 जून 2026
विभाग: वित्त विभाग, म.प्र.
क्र.: FIN/1134/2025-RULE-04(FIN)
🔑 मुख्य बिंदु (Key Highlights)

देश जारी तिथि: 15 जून 2026, ई-फाईल क्रमांक 612479/2026/नियम/चार
80 वर्ष पूर्ण होने के बाद आगामी माह से 20% अतिरिक्त पेंशन देय
79वाँ वर्ष पूर्ण होने पर (80वें वर्ष में प्रवेश पर) पेंशन नहीं मिलेगी
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय इंदौर के आदेशों के आधार पर स्थिति स्पष्ट
समस्त विभागाध्यक्षों, जिलाध्यक्षों को अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत कराने के निर्देश

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📄 आदेश का विवरण

📋 परिपत्र की जानकारी — वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
फाइल क्रमांकFIN/1134/2025-RULE-04(FIN) | I/1090393/20
ई-फाईल क्रमांक612479/2026/नियम/चार
जारी तिथि15 जून 2026 (भोपाल)
जारीकर्तामध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल
हस्ताक्षरकर्तामनीष रस्तोगी (अपर मुख्य सचिव) | अभिषेक चौहान (अवर सचिव)
विषय79वें वर्ष पूर्ण होने एवं 80वें वर्ष प्रारंभ होने के प्रथम दिवस से 20% अतिरिक्त पेंशन भुगतान के प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही
संदर्भ 1SLP (Civil) डायरी क्रमांक 22860/2025 — सर्वोच्च न्यायालय, आदेश दि. 21/07/2025
संदर्भ 2WA-2777/2025 सहित अन्य रिट अपील — उच्च न्यायालय इंदौर, आदेश दि. 16.01.2026
आधार परिपत्रएफ 9/2/2009/नियम/चार, दि. 03.08.2009 (बिन्दु 1.3)

📌 पृष्ठभूमि — नियम क्या कहता है?

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/चार दिनांक 03.08.2009 के बिन्दु 1.3 के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ पेंशनर जिस माह निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे, उस माह के आगामी माह से प्राप्त होगा।

इसका आशय यह है कि 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् आगामी माह से अतिरिक्त पेंशन 20% की दर से देय होगी। दिनांक 21.02.2025 के स्पष्टीकरण परिपत्र द्वारा भी यही बात स्वमेव स्पष्ट की गई है।

✅ सही नियम बनाम ❌ गलत व्याख्या

❌ गलत व्याख्या (जो न्यायालय ने अस्वीकार की)

79 वर्ष पूर्ण होते ही यानी 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर (जन्मदिन से) 20% अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाए — यह व्याख्या उच्च न्यायालय ने भी मानी थी जिसे बाद में रद्द किया गया।

✅ सही नियम (सर्वोच्च + उच्च न्यायालय स्वीकृत)

पूरे 80 वर्ष पूर्ण होने के बाद अगले माह की 1 तारीख से 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 80 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।

⚖️ न्यायालयीन आदेश — क्या कहा?

🏛️ माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली | दि. 21/07/2025

SLP (Civil) डायरी क्रमांक 22860/2025 (म.प्र. शासन बनाम श्री राधारमण बोहरे एवं अन्य) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ग्वालियर के आदेश पर रोक लगाते हुए कार्यान्वयन स्थगित किया। अर्थात् 80वें वर्ष में प्रवेश पर पेंशन देने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं।

📌 आदेश: नोटिस जारी + SLP के निपटारे तक आदेश पर रोक
🏛️ माननीय उच्च न्यायालय इंदौर | समेकित आदेश दि. 16.01.2026
"Therefore, the writ court has wrongly granted the additional pension @ 20% only upon entering into the 80th year of age, i.e., before completion of 80 years. ...it can safely be held that the additional pension @ 20% and 30% are liable to be paid only after completion of 80 years and 85 years of age, not before."
📌 WA-2777/2025 सहित WA 2249/2025, 2118/2025, 2283/2025, 2284/2025, 2589/2025, 2755/2025 — सभी रिट अपीलें स्वीकार, रिट पिटीशन निरस्त।
⚠️ महत्वपूर्ण
उच्च न्यायालय इंदौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 80वें वर्ष में प्रवेश मात्र से पेंशन दी जाए तो इसी तर्क से सेवाकाल में भी सेवानिवृत्ति से पहले ही लाभ देना पड़ेगा — जो तार्किक नहीं है। अतः 80 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही लाभ मिलेगा।

📊 आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की दर — सारांश तालिका

आयु (वर्ष) अतिरिक्त पेंशन दर प्रभावी कब से? स्थिति
80 वर्ष पूर्ण होने पर 20% 80 वर्ष पूर्ण होने के आगामी माह से ✅ लागू
85 वर्ष पूर्ण होने पर 30% 85 वर्ष पूर्ण होने के आगामी माह से ✅ लागू
79वाँ वर्ष पूर्ण / 80वें में प्रवेश लागू नहीं ❌ अस्वीकार

📋 विभागीय अधिकारियों को क्या करना है?

  1. 1
    अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करें: समस्त विभागाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपरोक्तानुसार अवगत कराएं।
  2. 2
    गलत भुगतान रोकें: 80 वर्ष पूर्ण होने से पहले (79 वर्ष की उम्र में 80वें वर्ष में प्रवेश पर) यदि कोई अतिरिक्त पेंशन का भुगतान हो रहा है तो उसे तत्काल बंद करें।
  3. 3
    पेंशन प्रकरणों की समीक्षा: समरूप प्रकृति के सभी प्रकरणों की उपरोक्त आदेशानुसार जांच करें और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
  4. 4
    वेबसाइट पर अपलोड: वित्त विभाग की वेबसाइट www.finance.mp.gov.in पर यह आदेश पहले से उपलब्ध कराया जाएगा।

👴 इससे कौन से पेंशनभोगी प्रभावित होंगे?

ℹ️ लाभार्थी पेंशनभोगी

यह आदेश मध्यप्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और जिनकी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या होने वाली है, उन सभी पर लागू होता है। इसमें शिक्षक, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर निगम सहित समस्त विभागों के पेंशनभोगी शामिल हैं।

❌ किसे नहीं मिलेगा लाभ?
जो पेंशनभोगी अभी तक 80 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, उन्हें 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन नहीं मिलेगी — भले ही वे 80वें वर्ष में (79 वर्ष की उम्र में) चल रहे हों।

📅 व्यावहारिक उदाहरण (Practical Example)

📌 उदाहरण — कब से मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन?
जन्म तिथि15 मार्च 1944
80 वर्ष पूर्ण होने की तिथि15 मार्च 2024
अतिरिक्त पेंशन प्रभावी तिथि1 अप्रैल 2024 (अगले माह की पहली तारीख)
❌ गलत तिथि (जो मान्य नहीं)15 मार्च 2023 (79 वर्ष पूर्ण / 80वें वर्ष में प्रवेश)

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन कब से मिलेगी?
MP शासन के नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष पूर्ण करने के बाद आगामी माह की पहली तारीख से देय होगी। अर्थात् जिस माह में 80वाँ जन्मदिन हो, उसके बाद के माह से पेंशन में 20% की वृद्धि होगी।
क्या 79 वर्ष पूर्ण होने पर (80वें वर्ष में प्रवेश पर) अतिरिक्त पेंशन मिलती है?
नहीं। उच्च न्यायालय इंदौर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन 80वें वर्ष में प्रवेश पर नहीं, बल्कि 80 वर्ष पूर्ण होने के बाद मिलेगी।
यह आदेश किस विभाग ने जारी किया?
यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा क्रमांक ई-फाईल 612479/2026/नियम/चार, दिनांक 15/06/2026 को जारी किया गया है। इस पर अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
85 वर्ष पर कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलती है?
85 वर्ष पूर्ण होने के बाद 30% की दर से अतिरिक्त पेंशन देय होती है। यह भी 85 वर्ष पूर्ण होने के बाद आगामी माह से मिलेगी, 84 वर्ष की उम्र में नहीं।
इस आदेश का कानूनी आधार क्या है?
यह आदेश MP वित्त विभाग के परिपत्र एफ 9/2/2009/नियम/चार (03.08.2009), माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि. 21/07/2025 (डायरी क्रमांक 22860/2025), तथा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समेकित आदेश दि. 16.01.2026 पर आधारित है।
यह आदेश किन अधिकारियों के लिए है?
यह आदेश शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश को भेजा गया है। साथ ही कोषालय अधिकारियों, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपि भेजी गई है।
क्या शिक्षकों की पेंशन पर भी यह आदेश लागू होगा?
हाँ, यह आदेश मध्यप्रदेश शासन के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होता है, जिसमें शिक्षक, प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शिक्षा विभाग के पेंशनभोगी भी शामिल हैं।

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