शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली (ACR)समय पर लिखे जाने हेतु आधिकारिक निर्देश 2026
मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली (ACR / Annual Confidential Report) को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा विस्तृत समय-सारणी जारी की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसे समस्त DEO, JD, शिक्षा महाविद्यालय एवं DIET संस्थानों को अग्रेषित करते हुए कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं।
| क्र. | चरण / गतिविधि | निर्धारित तिथि | जिम्मेदार |
|---|---|---|---|
| 1 | फॉर्म उपलब्ध कराना | 30 अप्रैल | कार्यालय / संवर्ग नियंत्रक |
| 2 | स्वमूल्यांकन (Self Assessment) प्रस्तुत करना | 30 जून | संबंधित अधिकारी / कर्मचारी |
| 3 | प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मतांकन | 31 अगस्त | Reporting Officer (2 माह) |
| 4 | समीक्षक अधिकारी द्वारा मतांकन | 30 सितम्बर | Reviewing Officer (1 माह) |
| 5 | स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा मतांकन | 30 नवम्बर | Accepting Officer (2 माह) |
| 6 | सभी स्तरों से अंतिम मतांकन की अंतिम सीमा | 31 दिसम्बर | समस्त संबंधित अधिकारी |
- समय-बाधित ACR: 31 दिसम्बर के पश्चात दर्ज मतांकन को "समय-बाधित" माना जाएगा और संबंधित गोपनीय प्रतिवेदन पर तदाशय की सील लगाई जाएगी।
- Self Assessment न देने पर: कर्मचारी यदि 30 जून तक स्वमूल्यांकन नहीं देता तो ACR "समय-बाधित" होगी और प्रतिवेदक अधिकारी बिना स्वमूल्यांकन के ACR लिखेंगे।
- चेन में विलम्ब: यदि कर्मचारी ने समय पर Self Assessment दिया किन्तु किसी स्तर पर 31 दिसम्बर तक मतांकन नहीं हुआ, तो उन स्तरों पर कोई टिप्पणी नहीं होगी — मूल्यांकन "समय-बाधित" होगा।
- पदोन्नति समिति: समय-बाधित प्रकरणों में पदोन्नति समिति संबंधित वर्ष के स्वमूल्यांकन व समग्र अभिलेख के आधार पर मूल्यांकन करेगी।
- ACR प्रकटन: ACR प्राप्त होने पर 1 माह के भीतर प्रमाणित फोटोप्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी। कर्मचारी प्राप्ति से 1 माह में अभ्यावेदन दे सकता है।
- अभ्यावेदन निराकरण: सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्ति के 1 माह में अर्द्ध न्यायिक रीति से निराकरण करना होगा।
- श्रेणी उन्नयन: ACR में श्रेणी उन्नयन किया जाता है तो कारण भी अनिवार्य रूप से अंकित किए जाएंगे।
समय पर ACR नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और दोषी अधिकारी के स्वयं के गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाएगा।
यदि Self Assessment की तिथि में विस्तार होता है तो सभी आगे के स्तरों पर उतने ही दिनों की स्वतः वृद्धि होगी — किन्तु 31 दिसम्बर की अंतिम तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
| क्र. | पद / कार्यालय |
|---|---|
| 1 | समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, MP |
| 2 | समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, MP |
| 3 | समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), MP |
| 4 | समस्त प्राचार्य, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), MP |
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