मध्यप्रदेश वित्त विभाग — परिपत्र 2026
कार्यालय उपकरण व कंप्यूटर हार्डवेयर क्रय हेतु वित्तीय अधिकारों का स्पष्टीकरण
परिपत्र का उद्देश्य
MP वित्तीय शक्तियों की पुस्तिका 2025 के अनुभाग V के अंतर्गत प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों की प्रयुक्तता को लेकर एकाधिक विभागों ने मार्गदर्शन माँगा था। इस परिपत्र के माध्यम से वित्त विभाग ने कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं परिधीय उपकरण (Peripherals) की खरीद हेतु स्पष्टीकरण जारी किया है।
बिन्दुवार स्पष्टीकरण तालिका
| क्र. | बिन्दु / प्रश्न | वित्त विभाग का स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| 1 | क्या अनुभाग V की मद 5.2 (कार्यालय आपूर्ति व उपकरण) के वित्तीय अधिकार कंप्यूटर हार्डवेयर व Peripherals पर लागू होंगे? | परिपत्र क्रं 1986/2025 (दि. 11.11.2025) के परिशिष्ट 3 के बिन्दु 6 अनुसार — कार्यालय प्रमुख को कंप्यूटर, प्रिंटर, सहायक उपकरण व इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज हेतु ₹5 लाख प्रतिवर्ष तक के वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित हैं। |
| 2 | परियोजना अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर व Peripherals खरीद के लिए वित्तीय अधिकारों का क्या प्रावधान है? | परियोजना के अंतर्गत अनुभाग V लागू नहीं होगा। अनुभाग X की मद 10.2 एवं संबंधित समितियों की अनुशंसा के आधार पर क्रय किया जाएगा। |
| 3 | मद 5.2 में पूर्ण शक्तियाँ व मद 5.4 में ₹100 लाख की सीमा — प्रशासकीय विभाग के लिए कौन-सा प्रावधान लागू? | प्रशासकीय विभाग के वित्तीय अधिकार केवल मद 5.4 से प्रशासित होंगे — अर्थात प्रतिवर्ष ₹100 लाख की सीमा। |
परियोजना अंतर्गत क्रय की प्रक्रिया
चरण अ
₹20 करोड़ तक की IT परियोजनाएँ
परिपत्र क्रं 495/आर-329 (दि. 09.04.2025) के अनुसार सक्षम वित्तीय समिति से अनुशंसा प्राप्त की जाएगी।
चरण ब
₹20 करोड़ व उससे अधिक की IT परियोजनाएँ
GAD आदेश दि. 19 नवंबर 2020 के अंतर्गत गठित साधिकार समिति से अनुशंसाएँ प्राप्त की जाएंगी।
चरण स
अनुभाग X, मद 10.2
स्वीकृत परियोजना के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा निविदा प्रक्रिया के आधार पर हार्डवेयर क्रय किया जाएगा।
महत्वपूर्ण निर्देश
परियोजना अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर व परिधीय उपकरणों के क्रय के लिए अनुभाग V लागू नहीं है। यह कार्य अनुभाग X की मद 10.2 के तहत निविदा प्रक्रिया से ही किया जाएगा।
वित्तीय अधिकार — संक्षिप्त सारांश
| पदाधिकारी | मद | वित्तीय सीमा | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| कार्यालय प्रमुख | 5.2 / परिशिष्ट 3 बिन्दु 6 | ₹5 लाख / वर्ष | कंप्यूटर, प्रिंटर, Peripherals, Storage |
| प्रशासकीय विभाग | 5.4 | ₹100 लाख / वर्ष | कंप्यूटर हार्डवेयर व परिधीय उपकरण |
| IT परियोजना (≤20 करोड़) | अनुभाग X / मद 10.2 | सक्षम वित्तीय समिति अनुशंसा आधारित | परियोजना हार्डवेयर क्रय |
| IT परियोजना (≥20 करोड़) | अनुभाग X / मद 10.2 | साधिकार समिति अनुशंसा आधारित | परियोजना हार्डवेयर क्रय |
FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. क्या कार्यालय प्रमुख बिना विभागीय अनुमति के ₹5 लाख तक का कंप्यूटर उपकरण खरीद सकता है?
हाँ, परिपत्र दि. 11.11.2025 के अनुसार कार्यालय प्रमुख को कंप्यूटर, प्रिंटर एवं सहायक उपकरण हेतु ₹5 लाख प्रतिवर्ष तक के वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित हैं।
Q2. क्या IT परियोजना के लिए हार्डवेयर खरीद में अनुभाग V की सीमाएँ लागू होती हैं?
नहीं। परियोजना के अंतर्गत हार्डवेयर क्रय के लिए अनुभाग V लागू नहीं होता। इसके लिए अनुभाग X की मद 10.2 एवं संबंधित समितियों की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
Q3. प्रशासकीय विभाग को कंप्यूटर हार्डवेयर खरीद में कौन-सी मद के अधिकार मिलते हैं?
प्रशासकीय विभाग के अधिकार मद 5.4 से प्रशासित होंगे, जिसमें ₹100 लाख प्रतिवर्ष की सीमा निर्धारित है। मद 5.2 (पूर्ण शक्तियाँ) कंप्यूटर हार्डवेयर पर लागू नहीं होगी।
Q4. साधिकार समिति किन परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है?
₹20 करोड़ व उससे अधिक लागत की सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं हेतु GAD आदेश दि. 19 नवंबर 2020 के अंतर्गत गठित साधिकार समिति की अनुशंसा अनिवार्य है।
Q5. क्या यह परिपत्र सभी विभागों पर लागू होता है?
हाँ। यह परिपत्र मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिलाध्यक्षों एवं राजस्व मंडल ग्वालियर पर लागू है।
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