MP Civil Services Leave Rules 2025 – अवकाश स्वीकृति अधिकारों का प्रत्यायोजन | MP Education Gyan Deep
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मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 – अवकाश स्वीकृति अधिकारों का प्रत्यायोजन

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📅 दिनांक: 15 मई 2026 🏛️ विभाग: वित्त विभाग, म.प्र. 📄 क्रमांक: E-686674 🏷️ श्रेणी: सरकारी आदेश
आदेश दिनांक
15 मई, 2026
जारीकर्ता
वित्त विभाग, म.प्र.
क्रमांक
E-686674
लागू नियम
MP Leave Rules 2025
संबंधित विभाग
कोष एवं लेखा संचालनालय
स्थान
वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश का उद्देश्य एवं पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 15 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है। यह परिपत्र मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों के प्रत्यायोजन से संबंधित है।

नियम 3 (ज) के अनुसार: इन नियमों में अवकाश स्वीकृत करने हेतु "सक्षम प्राधिकारी" को परिभाषित किया गया है। प्रथम अनुसूची के नोट 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी विभाग अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह परिपत्र शासन के समस्त विभागों, राजस्व मंडल, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को संबोधित किया गया है।


अवकाश के प्रकार जिन पर यह आदेश लागू है
✅ अर्जित अवकाश ✅ अर्द्धवेतन अवकाश ✅ लघुकृत अवकाश ✅ अदेय अवकाश ✅ प्रसूति अवकाश ✅ पितृत्व अवकाश ✅ दत्तक ग्रहण अवकाश ✅ संतान पालन अवकाश

अवकाश स्वीकृति अधिकारों के प्रत्यायोजन की विस्तृत तालिका

कोष एवं लेखा संचालनालय हेतु जारी आदेश — क्र. एफ 1/1/40/0001/2026/ई/चार

📍 जिला स्तर (District Level)
कर्मचारी श्रेणी प्रत्यायोजन / सक्षम प्राधिकारी प्रदत्त अधिकार (अवधि)
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्यालय प्रमुख एक बार में 120 दिन तक
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी जिला कलेक्टर 120 दिन से अधिक
द्वितीय श्रेणी जिला कलेक्टर 120 दिन तक
द्वितीय श्रेणी विभागाध्यक्ष कार्यालय 120 दिन से अधिक
प्रथम श्रेणी विभागाध्यक्ष कार्यालय पूर्ण दिवस
📍 संभागीय स्तर (Divisional Level)
कर्मचारी श्रेणी प्रत्यायोजन / सक्षम प्राधिकारी प्रदत्त अधिकार (अवधि)
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्यालय प्रमुख पूर्ण दिवस
द्वितीय श्रेणी कार्यालय प्रमुख 60 दिन तक
द्वितीय श्रेणी आयुक्त, कोष एवं लेखा 60 दिन से अधिक
प्रथम श्रेणी संभाग आयुक्त 60 दिन तक
प्रथम श्रेणी आयुक्त, कोष एवं लेखा 60 दिन से अधिक
📍 संचालनालय स्तर (Directorate Level)
कर्मचारी श्रेणी प्रत्यायोजन / सक्षम प्राधिकारी प्रदत्त अधिकार
चतुर्थ श्रेणी कार्यालय प्रमुख पूर्ण अधिकार
तृतीय श्रेणी संचालक, कोष एवं लेखा पूर्ण अधिकार
द्वितीय श्रेणी आयुक्त, कोष एवं लेखा पूर्ण अधिकार
प्रथम श्रेणी आयुक्त, कोष एवं लेखा पूर्ण अधिकार

महत्वपूर्ण बिंदु
⚠️ ध्यान दें: यह आदेश एक उदाहरण स्वरूप (Model Order) के रूप में जारी किया गया है। समस्त विभागों को अपने-अपने विभाग हेतु इसी प्रकार का प्रत्यायोजन आदेश जारी करना आवश्यक है।
सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा: MP Civil Service Leave Rules 2025 के नियम 3 (ज) के अनुसार अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को "सक्षम प्राधिकारी" कहा जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
MP Leave Rules 2025 कब से लागू हुए?
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के लागू होने के साथ ही सभी विभागों को अवकाश स्वीकृति अधिकारों का प्रत्यायोजन सुनिश्चित करना था। वित्त विभाग ने इस संबंध में 15 मई 2026 को परिपत्र जारी किया।
जिला स्तर पर द्वितीय श्रेणी कर्मचारी को 120 दिन से अधिक अवकाश कौन स्वीकृत करेगा?
जिला स्तर पर द्वितीय श्रेणी कर्मचारी को 120 दिन से अधिक अवकाश के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय (आयुक्त, कोष एवं लेखा) सक्षम प्राधिकारी होंगे।
संभागीय स्तर पर प्रथम श्रेणी को 60 दिन से अधिक अवकाश कौन देगा?
संभागीय स्तर पर प्रथम श्रेणी कर्मचारी को 60 दिन से अधिक की अवकाश स्वीकृति हेतु आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल सक्षम प्राधिकारी हैं।
क्या यह आदेश सभी सरकारी विभागों पर लागू होता है?
यह विशेष आदेश कोष एवं लेखा संचालनालय के लिए है, किंतु इसे मॉडल के रूप में जारी किया गया है। सभी विभागों को इसी प्रकार का प्रत्यायोजन आदेश जारी करना अनिवार्य है।
इस परिपत्र में कौन-कौन से अवकाश शामिल हैं?
अर्जित अवकाश, अर्द्धवेतन अवकाश, लघुकृत अवकाश, अदेय अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, दत्तक ग्रहण अवकाश और संतान पालन अवकाश शामिल हैं।

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MP Leave Rules 2025 मध्यप्रदेश अवकाश नियम Leave Delegation MP अवकाश स्वीकृति अधिकार कोष एवं लेखा Finance Department MP सक्षम प्राधिकारी अर्जित अवकाश प्रसूति अवकाश पितृत्व अवकाश MP Government Order 2026 वित्त विभाग आदेश MP Civil Services संतान पालन अवकाश Vallabh Bhawan Bhopal

© MP Education Gyan Deep | स्रोत: म.प्र. वित्त विभाग, क्रमांक E-686674, दि. 15/05/2026