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🏛️ MP NPS शासकीय सेवकों के ग्रेच्युटी भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया – संपूर्ण जानकारी 2026

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Online Process of Gratuity Payment for Government Servants
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा क्रमांक : एफ 9-1/2026/नियम/चार, दिनांक 31 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवकों के उपदान (ग्रेच्युटी) के अवधारण, प्राधिकृत एवं भुगतान की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

📌 आदेश संदर्भ: म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 2026, नियम 23, 27, 31 के अंतर्गत जारी
📅 प्रभावी तिथि: मार्च 2026 | 🏢 जारीकर्ता: वित्त विभाग, वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

1. ऑनलाइन प्रणाली – पेंशन सॉफ्टवेयर

शासकीय सेवकों के उपदान प्रकरणों का निराकरण "पेंशन सॉफ्टवेयर" के माध्यम से किया जायेगा। (नियम 31(1))

  • संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के सामान्य/विशेष आदेश से छूट मिलने पर ही अन्य प्रक्रिया मान्य होगी।
  • समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन पेंशन सॉफ्टवेयर पर होगी।

2. उपदान प्रपत्रों की तैयारी (नियम 31(2))

A. सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक द्वारा कार्यवाही

01
जानकारी सत्यापन
सेवक पेंशन सॉफ्टवेयर में परिशिष्ट-1 की समस्त जानकारियों की जाँच एवं सत्यापन करेगा।
02
विसंगति सुधार
विसंगति होने पर उपदान प्रस्तावक अधिकारी को ऑनलाइन आवेदन कर सुधार कराएगा।
03
उपदान प्रकरण जनरेट
सत्यापन उपरांत पेंशन सॉफ्टवेयर में उपदान प्रकरण जनरेट कर प्रस्तावक को प्रस्तुत करेगा।
04
समय-सीमा
यह कार्यवाही सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व तक की जा सकती है।
⚠️ महत्वपूर्ण: समय-सीमा में सत्यापन न करने पर पेंशन सॉफ्टवेयर स्वतः उपदान प्रकरण जनरेट करेगा, जो 15 दिवस तक सत्यापन हेतु उपलब्ध रहेगा। इसके बाद प्रकरण उपदान प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

B. अधिवार्षिता से भिन्न उपदान प्रकरण (स्वैच्छिक/अनिवार्य/अशक्तता)

ऐसे मामलों में शासकीय सेवक द्वारा कार्यवाही सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक से एक माह की समय सीमा में की जायेगी।


3. उपदान प्रस्तावक अधिकारी की जिम्मेदारियाँ (नियम 2(न))

क्र.विषयकार्यवाही / समय-सीमा
iवेतन निर्धारण अनुमोदनअधिकतम एक माह की समय-सीमा में जाँच एवं अनुमोदन
iiविभागीय/न्यायालयीन जाँचअभिलेखों से जाँच प्रकरण की प्रविष्टि पेंशन सॉफ्टवेयर में
iiiअर्हकारी/अनर्हकारी सेवानिर्धारण एवं अवधि की प्रविष्टि
ivपूर्व सेवा मान्यतानियुक्तिकर्ता द्वारा मान्य पूर्व सेवा की प्रविष्टि
vबाह्य सेवा अवधिNPS अंशदान बाह्य सेवा नियोक्ता से जमा कराया जाएगा
viशासकीय धन बकायाबकाया का निर्धारण; चालान द्वारा वसूली; वसूली हेतु प्रविष्टि
viiशासकीय आवास किरायालंबित किराये की वसूली; नियमित काटकर जमा कराना
viiiअपूर्ण जानकारीशासकीय सेवक से सॉफ्टवेयर में पुनः प्रविष्टि करवाई जायेगी

उपदान प्रस्तावक की कार्यवाही सेवानिवृत्ति से कम से कम एक माह पूर्व पूर्ण होगी। अधिवार्षिता से भिन्न प्रकरणों में अधिकतम 2 माह की समय-सीमा।


4. उपदान प्राधिकृतकर्ता अधिकारी की भूमिका (नियम 23)

कार्यसमय-सीमा
आगामी 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों के विवरणों की परीक्षण टीपप्रकरण उपलब्ध होते ही
वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु प्रकरण का निराकरणप्रकरण प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर
ऑनलाइन उपदान प्रकरण की परीक्षण एवं अनुमोदनअनुमोदन उपरांत 01 दिवस में उपदान अदायगी आदेश
सेवानिवृत्ति के 07 दिवस के भीतर अनुमोदनउपदान अदायगी आदेश सेवानिवृत्ति के 07 दिवस पश्चात् जारी
💰 भुगतान प्रक्रिया: उपदान का भुगतान उपदान प्राधिकृतकर्ता अधिकारी द्वारा कोषालय में देयक प्रस्तुत कर किया जाएगा। भुगतान के समय शासकीय बकाया की वसूली की जायेगी।

🔔 नामांकन: उपदान अदायगी आदेश के बाद पर भुगतान पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर — नामांकित व्यक्ति या वैध उत्तराधिकारी को भुगतान।

5. सेवा में मृत्यु/लापता होने पर उपदान प्रक्रिया (नियम 23(1)(2) एवं 27)

मृत्यु की दशा में

क्र.कार्यवाहीसमय-सीमा
iपत्नी/पति द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र + परिशिष्ट-2 जानकारी प्रस्तावक को प्रस्तुत
iiपति/पत्नी न होने पर नामांकित संतान द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र + परिशिष्ट-2
iiiप्रस्तावक द्वारा पेंशन सॉफ्टवेयर में मृत्यु दिनांक एवं परिशिष्ट-2 की प्रविष्टि07 दिवस
ivप्रविष्टि उपरांत परीक्षण एवं उपदान प्रकरण प्राधिकृतकर्ता को प्रेषण

लापता की दशा में

म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 2026 के नियम-45 के अनुसार — पुलिस रिपोर्ट के साथ लापता होने की सूचना एवं परिशिष्ट-2 में जानकारी उपदान प्रस्तावक अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।


6. अवशिष्ट उपदान की स्वीकृति (नियम 23(3))

  • पेंशन भोगी की मृत्यु पर पेंशन संवितरण अधिकारी 07 दिवस में सूचना उपदान प्राधिकृतकर्ता को देगा।
  • उपदान प्राधिकृतकर्ता द्वारा मृत्यु दिनांक पेंशन सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट।
  • यदि प्राप्त उपदान राशि परिलब्धियों की 12 गुना से कम एवं मृत्यु सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष के अंदर हुई हो — तो अवशिष्ट उपदान अदायगी आदेश जारी होगा।

7. उपदान अदायगी आदेश के बाद संशोधन/पुनरीक्षण (नियम 5)

स्थितिकार्यवाही
उपदान राशि/पात्रता पर प्रभाव न डालने वाली त्रुटिप्रस्तावक द्वारा पेंशन सॉफ्टवेयर में सुधार, अभिलेख अपलोड; प्राधिकृतकर्ता द्वारा त्रुटि सुधार पत्र
न्यायालयीन आदेश से भूतलक्षी प्रभाव से वेतन परिवर्तनवेतन निर्धारण संशोधन → उपदान पुनरीक्षण प्रकरण → पुनरीक्षित अदायगी आदेश
भूतलक्षी महंगाई भत्ते में वृद्धिपेंशन सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः पुनरीक्षित अदायगी आदेश जनरेट

8. परिशिष्ट-1: आवश्यक जानकारी (शासकीय सेवक द्वारा)

व्यक्तिगत विवरण
नाम, पिता/पति, जन्म तिथि, स्थायी/वर्तमान पता, आधार नंबर, PAN, ई-मेल, मोबाईल
सेवा विवरण
प्रथम नियुक्ति दिनांक, वेतन निर्धारण, पदनाम, सेवानिवृत्ति तिथि
बैंक विवरण
बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC Code, Branch Name
परिवार/नामांकन
परिवार विवरण (नाम, संबंध), नामांकित व्यक्ति की जानकारी, आधार नंबर, बैंक खाता
जाँच संबंधी
विभागीय जाँच, न्यायालयीन जाँच की जानकारी
अंतिम वेतन
मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अव्यावसायिक भत्ता, अन्य भत्ते, शासकीय आवास जानकारी

9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

❓ उपदान प्रकरण कितने समय पहले तैयार किया जाना चाहिए?
शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व तक पेंशन सॉफ्टवेयर में उपदान प्रकरण तैयार करना होता है।
❓ यदि समय पर सत्यापन न हो तो क्या होगा?
पेंशन सॉफ्टवेयर स्वतः उपदान प्रकरण जनरेट करेगा। यह 15 दिवस के लिए सत्यापन हेतु उपलब्ध रहेगा, फिर स्वतः प्रस्तावक को भेजा जाएगा।
❓ NPS पंजीयन क्रमांक क्या होता है?
पेंशन सॉफ्टवेयर द्वारा उपदान प्रकरण को एक अपरिवर्तित पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जाता है जो उपदान से संबंधित समस्त कार्यवाहियों के लिए मान्य रहता है।
❓ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में उपदान प्रक्रिया कब शुरू होती है?
स्वैच्छिक, अनिवार्य या अशक्तता सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक से एक माह की समय-सीमा में कार्यवाही की जायेगी।
❓ सेवा में मृत्यु पर उपदान किसे मिलेगा?
पत्नी/पति को प्राथमिकता से; उनके न होने पर नामांकित संतान को मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट-2 प्रस्तुत करने पर उपदान प्राप्त होगा।
❓ अवशिष्ट उपदान किन परिस्थितियों में मिलता है?
यदि पेंशनभोगी को मिला उपदान परिलब्धियों की 12 गुना राशि से कम है और मृत्यु सेवानिवृत्ति के 05 वर्ष के अंदर हुई है, तब नामांकित व्यक्ति को अवशिष्ट उपदान मिलेगा।

NPS शासकीय सेवकों को Gratuity Payment Process वित्त विभाग आदेश एवं परिशिष्ट 1 व 2 

(परिशिष्ट-1 शासकीय सेवक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एवं उपदान प्रस्तावक अधिकारी द्वारा की जाने वाली जानकारी एवं परिशिष्ट-2 शासकीय सेवक की मृत्यु की दशा में पात्र परिवार पेंशनर द्वारा दी जाने वाली जानकारी फॉर्मेट)

10. महत्वपूर्ण समय-सीमाएँ – एक नज़र में

कार्यवाहीजिम्मेदार अधिकारीसमय-सीमा
उपदान प्रकरण तैयारीशासकीय सेवकसेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व
स्वतः जनरेट प्रकरण सत्यापनशासकीय सेवक15 दिवस
प्रस्तावक द्वारा कार्यवाही (अधिवार्षिता)उपदान प्रस्तावक अधिकारीसेवानिवृत्ति से 1 माह पूर्व
प्रस्तावक द्वारा कार्यवाही (अन्य)उपदान प्रस्तावक अधिकारीअधिकतम 2 माह
वेतन निर्धारण जाँच एवं अनुमोदनउपदान प्रस्तावक अधिकारीअधिकतम 1 माह
प्राधिकृतकर्ता द्वारा वेतन निराकरणउपदान प्राधिकृतकर्ता07 दिवस
उपदान अदायगी आदेश जारीउपदान प्राधिकृतकर्ताअनुमोदन के 01 दिवस में / सेवानिवृत्ति के 07 दिवस पश्चात्
मृत्यु/लापता की सूचना प्रविष्टिउपदान प्रस्तावक अधिकारी07 दिवस
अवशिष्ट उपदान की सूचनापेंशन संवितरण अधिकारी07 दिवस

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