प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनालैपटॉप वितरण 2025-26
मध्य प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु ₹25,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
राज्य सरकार पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप / कंप्यूटर खरीदने हेतु ₹25,000 की राशि सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित समारोह में अंतरित करती है। योजना में छात्र एवं छात्राएँ दोनों पात्र हैं और यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू है।
| विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश |
| योजना का नाम | प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना |
| योजना प्रारंभ | 2009-10 |
| अधिकार क्षेत्र | राज्य प्रवर्तित योजना |
| लाभार्थी | छात्र एवं छात्राएँ (सामान्य वर्ग) |
| लाभ की श्रेणी | छात्रवृत्ति — DBT (Direct Benefit Transfer) |
| योजना का क्षेत्र | ग्रामीण एवं शहरी (Urban & Rural) |
| पदभिहित अधिकारी | आयुक्त लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश |
| आवेदन प्रक्रिया | कोई अलग आवेदन नहीं — MPBSE पात्रता सूची के आधार पर स्वतः चयन |
| राशि अंतरण | One Click DBT — मुख्यमंत्री जी के समारोह में |
| संदर्भ आदेश | क्र. 580, लोक शिक्षण संचालनालय, दि. 11-05-2026 |
| पोर्टल | शिक्षा पोर्टल 3.0 — educationportal3.in |
- विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MPBSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो।
- परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हो — द्वितीय या बाद के प्रयास वाले विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे।
- कुल अंक 75 प्रतिशत या उससे अधिक होने चाहिए।
- योजना सामान्य वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं के लिए है — जाति या आय का बंधन नहीं।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी पात्र हैं।
- राज्य शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से प्राप्त पात्रता सूची में विद्यार्थी का नाम होना आवश्यक है।
विद्यार्थी नीचे दिए लिंक पर जाकर शैक्षणिक वर्ष का चयन करें और अपना रोल नंबर दर्ज करें। पात्रता सूची में नाम होने पर राशि स्वतः बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते शिक्षा पोर्टल 3.0 पर दर्ज कराए जाते हैं। आदेश क्र. 580 दिनांक 11-05-2026 के अनुसार निम्नलिखित बातें अनिवार्य हैं:
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1राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
विद्यार्थी का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। खाते की ट्रांजेक्शन लिमिट ₹25,000 या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
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2E-KYC अनिवार्य रूप से पूर्ण हो
बिना E-KYC के बैंक खाते में राशि अंतरित नहीं होगी। विद्यार्थी अपनी बैंक शाखा में जाकर E-KYC कराएँ।
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3खाता चालू (Active) अवस्था में हो
बंद, असंचालित या dormant बैंक खाता दर्ज न कराएँ। खाता बंद हो तो पहले बैंक से पुनः सक्रिय कराएँ।
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4IFSC कोड और खाता क्रमांक सही दर्ज हो
पोर्टल पर प्रविष्टि से पहले IFSC कोड और खाता क्रमांक पासबुक से मिलान करें। एक भी अंक गलत होने पर राशि गलत खाते में जा सकती है।
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5पासबुक की फोटो प्रति रिकॉर्ड में रखें
प्रविष्टि से पूर्व बैंक खाते की फोटो प्रति जिला कार्यालय में रिकॉर्ड के लिए जमा करना अनिवार्य है।
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