प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना — लैपटॉप वितरण 2025-26
 स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.  आदेश दि. 11-05-2026  शैक्षणिक सत्र 2025-26

 प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
लैपटॉप वितरण 2025-26

मध्य प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु ₹25,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

₹25,000लैपटॉप क्रय राशि (DBT)
75%+न्यूनतम अंक (प्रथम प्रयास)
2009योजना प्रारंभ वर्ष
DBTसीधे बैंक खाते में

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 योजना का विस्तृत परिचय
प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना लैपटॉप वितरण 2025-26
प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से संचालित एक राज्य प्रवर्तित योजना है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, वे उच्च शिक्षा में तकनीकी संसाधनों के अभाव में पीछे न रह जाएँ।

राज्य सरकार पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप / कंप्यूटर खरीदने हेतु ₹25,000 की राशि सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित समारोह में अंतरित करती है। योजना में छात्र एवं छात्राएँ दोनों पात्र हैं और यह ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू है।

 योजना का पूर्ण विवरण
विभागस्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
योजना का नामप्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना
योजना प्रारंभ2009-10
अधिकार क्षेत्रराज्य प्रवर्तित योजना
लाभार्थीछात्र एवं छात्राएँ (सामान्य वर्ग)
लाभ की श्रेणीछात्रवृत्ति — DBT (Direct Benefit Transfer)
योजना का क्षेत्रग्रामीण एवं शहरी (Urban & Rural)
पदभिहित अधिकारीआयुक्त लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश
आवेदन प्रक्रियाकोई अलग आवेदन नहीं — MPBSE पात्रता सूची के आधार पर स्वतः चयन
राशि अंतरणOne Click DBT — मुख्यमंत्री जी के समारोह में
संदर्भ आदेशक्र. 580, लोक शिक्षण संचालनालय, दि. 11-05-2026
पोर्टलशिक्षा पोर्टल 3.0 — educationportal3.in
✅ पात्रता की शर्तें
  • विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मण्डल (MPBSE) की कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो।
  • परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण की हो — द्वितीय या बाद के प्रयास वाले विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे।
  • कुल अंक 75 प्रतिशत या उससे अधिक होने चाहिए।
  • योजना सामान्य वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं के लिए है — जाति या आय का बंधन नहीं।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी पात्र हैं।
  • राज्य शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से प्राप्त पात्रता सूची में विद्यार्थी का नाम होना आवश्यक है।
 पात्रता सूची में अपना नाम देखें

विद्यार्थी नीचे दिए लिंक पर जाकर शैक्षणिक वर्ष का चयन करें और अपना रोल नंबर दर्ज करें। पात्रता सूची में नाम होने पर राशि स्वतः बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

 कैसे देखें अपना नाम? नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें → शैक्षणिक वर्ष 2025-26 चुनें → अपना रोल नंबर दर्ज करें → सूची में नाम खोजें। यदि नाम दिखता है तो आप योजना के पात्र हैं।
 बैंक खाता दर्ज कराते समय ध्यान रखें

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते शिक्षा पोर्टल 3.0 पर दर्ज कराए जाते हैं। आदेश क्र. 580 दिनांक 11-05-2026 के अनुसार निम्नलिखित बातें अनिवार्य हैं:

  • 1
    राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता

    विद्यार्थी का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। खाते की ट्रांजेक्शन लिमिट ₹25,000 या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।

  • 2
    E-KYC अनिवार्य रूप से पूर्ण हो

    बिना E-KYC के बैंक खाते में राशि अंतरित नहीं होगी। विद्यार्थी अपनी बैंक शाखा में जाकर E-KYC कराएँ।

  • 3
    खाता चालू (Active) अवस्था में हो

    बंद, असंचालित या dormant बैंक खाता दर्ज न कराएँ। खाता बंद हो तो पहले बैंक से पुनः सक्रिय कराएँ।

  • 4
    IFSC कोड और खाता क्रमांक सही दर्ज हो

    पोर्टल पर प्रविष्टि से पहले IFSC कोड और खाता क्रमांक पासबुक से मिलान करें। एक भी अंक गलत होने पर राशि गलत खाते में जा सकती है।

  • 5
    पासबुक की फोटो प्रति रिकॉर्ड में रखें

    प्रविष्टि से पूर्व बैंक खाते की फोटो प्रति जिला कार्यालय में रिकॉर्ड के लिए जमा करना अनिवार्य है।

⚠️ महत्वपूर्ण चेतावनी — जिला अधिकारियों हेतु यदि त्रुटिपूर्ण बैंक खाता दर्ज होने के कारण योजना की राशि गलत खाते में अंतरित होती है तो इसका संपूर्ण दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर डाउनलोड रिपोर्ट पर हस्ताक्षर उपरांत PDF ई-मेल से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

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🔗 ब्लॉग स्रोत: MP Education Gyan Deep

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