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Composite School Grant RSKMP Order

Composite School Grant RSKMP Order

एकीकृत शाला निधि 2025-26: समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिशा-निर्देश

🔶 शालाओं को छात्र संख्या के आधार पर मिलेगा वार्षिक अनुदान

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी आदेशानुसार, वर्ष 2025-26 में एकीकृत शाला निधि के तहत अनुदान की राशि छात्र संख्या पर आधारित होगी।

  • 1 से 30 छात्रों तक – ₹10,000
  • 31 से 100 – ₹25,000
  • 101 से 250 – ₹50,000
  • 251 से 1000 – ₹75,000
  • 1001 से अधिक – ₹1,00,000

यह राशि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उपयोग की जा सकेगी। कक्षा 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10 तथा 6 से 12 के लिए राशि का आवंटन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा किया जाएगा।

🔷 व्यय के प्रमुख सुझावात्मक घटक

स्वच्छता एक्शन प्लान

विद्यालय में स्वच्छता कार्ययोजना बनाना अनिवार्य होगा। इसमें शौचालय की मरम्मत, साफ-सफाई, जल आपूर्ति, डस्टबिन, फिनाइल, साबुन आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस पर कुल राशि का न्यूनतम 10% व्यय करना होगा।

भवन का रख-रखाव और मरम्मत

फर्नीचर, पुताई, बिजली बिल, उपकरणों की मरम्मत, सूचना पटल की व्यवस्था इस मद में सम्मिलित है।

शैक्षणिक गतिविधियाँ और सामुदायिक भागीदारी

ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर, जन शिक्षा योजना, शिक्षा चौपाल, बाल मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खर्च किया जाएगा।

स्टेशनरी और शिक्षण सामग्री की खरीदी

पेन, कॉपी, चॉक, डस्टर, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक, बैठने हेतु प्लास्टिक मेट/दरी, विज्ञान सामग्री और Online शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लास संबंधित सामग्री में उपयोग होगा।

🔶 अतिरिक्त प्रावधानित गतिविधियाँ और बजट

क्र. गतिविधि प्रावधान राशि
1 शाला सुरक्षा (Safety & Security) ₹1000 प्रति शाला
2 बस्ता मुक्त दिवस / बाल सभा ₹2000 प्रति माध्यमिक शाला
3 यूथ एवं ईको क्लब गतिविधियाँ ₹1000 प्राथमिक/माध्यमिक हेतु
4 SMDC/SMC प्रशिक्षण ₹500 प्रति विद्यालय

⚡ व्यय की प्राथमिकताएं

1. ग्रीन बोर्ड एवं ब्लैक बोर्ड की मरम्मत और पेंट।

2. फर्श, दरी की व्यवस्था और मरम्मत।

3. पुस्तक कवरिंग, स्टॉक रजिस्टर में सामग्री दर्ज।

4. बच्चों की किताबों की सुरक्षा हेतु कवर चढ़ाना आवश्यक।

🧾 क्रय प्रक्रिया के दिशा-निर्देश

• SMDC/SMC की बैठक में आवश्यकताओं का आकलन किया जाए।

• निर्णय को बैठक कार्यवाही विवरण में दर्ज कर हस्ताक्षर लिए जाएं।

• सामग्री की सत्यता की जांच कर Digi Gov PORTAL से भुगतान किया जाए।

• रसीद वाउचर फाइल में संलग्न कर सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जाए।

• सभी सामग्री म.प्र. भण्डार क्रय नियम के अनुसार खरीदी जाए।

🚨 शाला सुरक्षा के आवश्यक निर्देश

मुख्य बिंदु:

• भवन की सुरक्षा, बिजली की सुरक्षा, अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता।

• निकासी मार्ग और Mock Drill अनिवार्य।

• Complaint Box और विज़िटर रजिस्टर की व्यवस्था।

• बालिका छात्राओं की प्राइवेसी सुनिश्चित करना।

• सर्पदंश, बाढ़, आग, भूकंप जैसी आपदाओं हेतु कार्ययोजना बनाना।

🌱 स्वच्छता और स्वास्थ्य पर विशेष बल

• बाल संसद और ईको क्लब द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाए।

• हर सप्ताह ‘स्वच्छता दिवस’ आयोजित हो।

• जलवायु अनुकूलित स्वच्छता और जल संरक्षण पर बच्चों को जागरूक किया जाए।

• मध्यान्ह भोजन से पहले साबुन से हाथ धुलवाना सुनिश्चित हो।

🔚 एकीकृत शाला निधि का उद्देश्य शालाओं के आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाना है। उचित दिशा-निर्देशों और पारदर्शिता से इसका व्यय करना आवश्यक है। शाला प्रबंधन समितियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि शिक्षा का वातावरण बेहतर और सुरक्षित बन सके।

📢 यह लेख विद्यालय प्रबंध समितियों और शिक्षा से जुड़े अधिकारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसे साझा करें ताकि हर शाला में बेहतर प्रबंधन हो सके।

>>> एकीकृत शाला निधि 2025-26 के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्यप्रदेश का आदेश दिनांक 23-04-2025 पीडीएफ में यहाँ देखिये / डाउनलोड कीजिए.

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