चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति हेतु CPCT छूट | MP आदेश 14 अक्टूबर 2026 | MP Education Gyan Deep
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति हेतु CPCT अर्हता में छूट: MP सामान्य प्रशासन विभाग का नया आदेश (14 अक्टूबर 2026)

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मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 14 अक्टूबर 2026 को आदेश क्रमांक 1/1/1/0057/2026/GAD-3-01 जारी किया है। इसमें चतुर्थ श्रेणी (वर्ग-4) कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 / समकक्ष पद पर विभागीय पदोन्नति देने में CPCT (Computer Proficiency Certification Test) और कंप्यूटर डिप्लोमा की अर्हता को लेकर समेकित (एकीकृत) स्पष्टीकरण दिया गया है। इस पोस्ट में आदेश का हर बिंदु सरल हिंदी में, उदाहरण, रोडमैप-टाइम टेबल, तुलना तालिका और FAQ के साथ समझाया गया है।

📌 एक पंक्ति में सार: योग्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पहले 2 वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति मिलेगी; इसी में CPCT पास करना और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट लेना होगा; न हो पाए तो अधिकतम 3 वर्ष और (कुल 5 वर्ष), फिर भी न हो तो मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापसी। जिनकी आयु पदोन्नति तिथि को 45 वर्ष पूर्ण है, उन्हें CPCT स्कोर कार्ड से छूट है।

📑 विषय सूची (Table of Contents)

  1. आदेश का संक्षिप्त विवरण
  2. एक नज़र में मुख्य बिंदु
  3. संदर्भित पूर्व परिपत्र
  4. आदेश के सभी 6 बिंदु विस्तार से
  5. मान्य कंप्यूटर डिप्लोमा/अर्हता की पूरी सूची
  6. यूनिक रोडमैप टाइम टेबल
  7. तुलना तालिका: कौन, कब, क्या लागू
  8. उदाहरण (Scenarios)
  9. कर्मचारी व कार्यालय के लिए चेकलिस्ट
  10. आदेश पीडीऍफ़ में
  11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
  12. Disclaimer

🧾 आदेश का संक्षिप्त विवरण

बिंदुविवरण
जारीकर्तामध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश क्रमांक1/1/1/0057/2026/GAD-3-01 (पृ.क्रमांक भी यही)
दिनांक14 अक्टूबर 2026 (भोपाल)
प्रति (Addressed To)शासन के समस्त विभाग, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
विषयचतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 / समकक्ष पद पर पदोन्नति हेतु CPCT अर्हता से छूट प्रदान करने बाबत
आधारम.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 एवं पूर्व में जारी 6 परिपत्र
हस्ताक्षरश्री अंकित अस्थाना, उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (डिजिटल हस्ताक्षर: 14-10-2026, 17:41:55)

आदेश क्यों आया? म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के अंतर्गत सभी विभागों में पदोन्नति की कार्यवाही चल रही है। चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 पर पदोन्नति में विभागों के सामने कुछ कठिनाइयाँ आ रही थीं। उन्हें दूर करने और स्पष्टता लाने के लिए शासन ने पूर्व निर्देशों को समेकित करके यह स्पष्टीकरण जारी किया है, ताकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति का समुचित एवं न्यायसंगत अवसर मिले।

⚡ एक नज़र में मुख्य बिंदु

📅 परीक्षण अवधियोग्य कर्मचारी को 02 वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति
💻 CPCT + डिप्लोमापरीक्षण अवधि में CPCT उत्तीर्ण व 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट
➕ अवधि वृद्धिन हो पाए तो अधिकतम 03 वर्ष और, कुल 05 वर्ष से अधिक नहीं
↩️ प्रत्यावर्तन5 वर्ष में भी अर्हता नहीं तो मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापसी
🎂 45 वर्ष छूटपदोन्नति तिथि को 45 वर्ष पूर्ण: CPCT स्कोर कार्ड से छूट
🏛️ केवल विभागीय पदोन्नतिसीधी भर्ती/अन्य नियुक्ति पर यह छूट लागू नहीं

📚 संदर्भित पूर्व परिपत्र (GAD)

आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के निम्न 6 परिपत्रों का संदर्भ दिया गया है, जिनके निर्देशों को समेकित किया गया है:

क्र.परिपत्र क्रमांकदिनांक
1सी-3-10/03/3/एक01.04.2003
2सी-3-18/1/3/201031.08.2010
3सी-3-08/2013/1/301.07.2013
4सी-3-15/2014/1/326.02.2015
5सी-3-07/2015/1/318.08.2015
6सी-3-07/2015/1/329.05.2019

🔍 आदेश के सभी 6 बिंदु विस्तार से

बिंदु 1: सहायक ग्रेड-3 हेतु अनिवार्य अर्हता

आदेश क्या कहता है: सहायक ग्रेड-3 पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) का प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) अनिवार्य है। Score Card की वैधता 07 वर्ष निर्धारित है।

सरल अर्थ: सामान्य नियम में तीन चीजें चाहिए: (1) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, (2) 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, (3) वैध CPCT स्कोर कार्ड। CPCT स्कोर कार्ड 7 साल तक मान्य रहता है।

बिंदु 2: 02 वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति

आदेश क्या कहता है: जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 पर पदोन्नति हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उन्हें उक्त पद पर 02 वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति दी जाएगी। इस अवधि में कर्मचारी को (क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT उत्तीर्ण करना होगा तथा (ख) नीचे उल्लेखित किसी एक मान्यता प्राप्त संस्था से 01 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।

सरल अर्थ: कंप्यूटर योग्यता पहले से न होने पर भी, शैक्षणिक योग्यता पूरी होने पर पदोन्नति मिल जाएगी; कंप्यूटर योग्यता पदोन्नति के बाद परीक्षण अवधि में पूरी करनी होगी।

बिंदु 3: परीक्षण अवधि में वृद्धि (अधिकतम 3 वर्ष)

आदेश क्या कहता है: यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 02 वर्ष की परीक्षण अवधि में निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी परीक्षण अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी, जो कुल अवधि के 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सरल अर्थ: 2 वर्ष + अधिकतम 3 वर्ष = कुल अधिकतम 5 वर्ष। वृद्धि "की जा सकेगी" है, यानी यह सक्षम प्राधिकारी के विवेक/प्रक्रिया पर आधारित है।

बिंदु 4: 5 वर्ष में भी अर्हता न मिले तो प्रत्यावर्तन

आदेश क्या कहता है: यदि 5 वर्ष की कुल परीक्षण अवधि में भी संबंधित कर्मचारी द्वारा यह योग्यता प्राप्त नहीं की जाती, तो उसे अनिवार्य रूप से उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

सरल अर्थ: समय-सीमा कठोर है। 5 वर्ष पूरे होने तक CPCT व डिप्लोमा दोनों न होने पर पदोन्नति समाप्त होकर मूल पद पर वापसी होगी।

बिंदु 5: 45 वर्ष आयु पर CPCT स्कोर कार्ड से छूट

आदेश क्या कहता है: चतुर्थ श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवक जो अपनी पदोन्नति की तिथि को 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति हेतु CPCT स्कोर कार्ड से छूट प्रदान की जाती है, परंतु कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी।

सरल अर्थ: आयु की गणना पदोन्नति की तिथि से होगी। छूट सिर्फ CPCT स्कोर कार्ड की है; "कंप्यूटर दक्षता" की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई है।

⚠️ ध्यान दें: आदेश में "कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता" की प्रक्रिया/प्रमाण का अलग से विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए 45 वर्ष या अधिक आयु वाले कर्मचारी इस बिंदु को अपने विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में स्पष्ट करा लें।

बिंदु 6: छूट केवल विभागीय पदोन्नति में

आदेश क्या कहता है: यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होगी। सीधी भर्ती अथवा अन्य किसी माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर इस छूट का कोई प्रभाव नहीं होगा और उनमें निर्धारित CPCT व डिप्लोमा की अर्हता यथावत अनिवार्य रहेगी।

सरल अर्थ: यह राहत केवल चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 की पदोन्नति के लिए है; खुली भर्ती वालों के लिए नियम पहले जैसे ही रहेंगे।

💻 मान्य कंप्यूटर डिप्लोमा / अर्हता की पूरी सूची

(क) 01 वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट - मान्य संस्थाएँ (बिंदु 2 अनुसार)

क्र.मान्य संस्था / कोर्स
1यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा
2यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा
3डी.ओ.ई.ए.सी.सी. (DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा
4शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स
5राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T) म.प्र. द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र

(ख) कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा ये अर्हताएँ भी मान्य

क्र.मान्य अर्हता
1बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.), एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.), बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.), एम.टेक., एम.ई. इत्यादि
2ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि

(ग) बी.एस.सी. / बी.कॉम. डिग्री पर विशेष स्पष्टीकरण

❌ मान्य नहीं: बी.एस.सी./बी.कॉम. की ऐसी डिग्रियाँ जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है।
✅ मान्य (शर्त सहित): विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बी.एस.सी. उपाधि धारक की परीक्षा आई.टी./कम्प्यूटर साइंस के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ अध्ययन कर उत्तीर्ण है, तो अंक सूची के आधार पर आई.टी./कम्प्यूटर साइंस विषय प्रमाणित होने पर उसे बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष माना जाएगा।

🗺️ यूनिक रोडमैप टाइम टेबल: पदोन्नति से परिणाम तक

नीचे दिया रोडमैप आदेश के बिंदु 1 से 5 की समय-सीमा को चरणबद्ध दिखाता है (नीचे की रंगीन पट्टी में कुल 5 वर्ष का विभाजन):

वर्ष 0-2
परीक्षण अवधि
वर्ष 2-5
बढ़ी हुई अवधि (अधिकतम 3 वर्ष)
5 वर्ष पूर्ण
अंतिम सीमा
🚩 चरण 0 - पदोन्नति की तिथि
शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सहायक ग्रेड-3 पद पर 02 वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति। इसी तिथि को आयु देखी जाएगी (45 वर्ष वाला नियम)।
📘 चरण 1 - वर्ष 0 से 2 (परीक्षण अवधि)
✔ CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करना
✔ मान्य संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट लेना
(45 वर्ष पूर्ण वालों को CPCT स्कोर कार्ड से छूट; कंप्यूटर दक्षता अनिवार्य)
✅ चरण 2 - 2 वर्ष के भीतर योग्यता पूर्ण
दोनों अर्हताएँ पूरी होने पर परीक्षण अवधि की शर्त पूर्ण; आगे की औपचारिकताएँ विभाग के नियमानुसार।
⏳ चरण 3 - वर्ष 2 से 5 (अवधि वृद्धि)
2 वर्ष में योग्यता न मिलने पर परीक्षण अवधि अधिकतम 3 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी। कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं।
🔚 चरण 4 - 5 वर्ष पूर्ण होने पर
अब भी योग्यता न हो तो अनिवार्य रूप से मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तन।

📊 समय-सारणी तालिका (Quick Timetable)

चरणअवधिक्या करना हैपरिणाम
पदोन्नतिदिन 0शैक्षणिक योग्यता सत्यापन, आयु की गणनासहायक ग्रेड-3 पर परीक्षण अवधि प्रारंभ
परीक्षण अवधि0 से 2 वर्षCPCT + 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमापूर्ण होने पर अर्हता पूर्ण
वृद्धि अवधि2 से अधिकतम 5 वर्षशेष योग्यता पूर्ण करनापूर्ण होने पर अर्हता पूर्ण
अंतिम सीमा5 वर्ष पूर्णकोई अतिरिक्त समय नहींअपूर्ण होने पर मूल पद पर वापसी
CPCT स्कोर कार्डवैधता 7 वर्षसमय रहते वैध स्कोर कार्ड रखेंवैधता समाप्त होने से पहले उपयोग

⚖️ तुलना तालिका: कौन, कब, क्या लागू?

श्रेणीCPCT स्कोर कार्डकंप्यूटर डिप्लोमा/दक्षतापरीक्षण अवधि सुविधा
चतुर्थ श्रेणी (45 वर्ष से कम), विभागीय पदोन्नतिपरीक्षण अवधि में उत्तीर्ण करनापरीक्षण अवधि में प्राप्त करना2 + अधिकतम 3 = 5 वर्ष
चतुर्थ श्रेणी (पदोन्नति तिथि को 45 वर्ष पूर्ण), विभागीय पदोन्नतिस्कोर कार्ड से छूटकंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगीआदेश में अलग अवधि का उल्लेख नहीं; विभाग से स्पष्ट करें
सीधी भर्ती / अन्य माध्यमयथावत अनिवार्ययथावत अनिवार्यइस आदेश की छूट लागू नहीं

🧪 उदाहरण (समझने हेतु काल्पनिक Scenarios)

नोट: ये उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं, आदेश का हिस्सा नहीं।

उदाहरण 1: रमेश (आयु 38)पदोन्नति 1 जनवरी 2027 को। 31 दिसंबर 2028 तक CPCT + डिप्लोमा पूर्ण करना होगा। न हुआ तो अधिकतम 31 दिसंबर 2031 तक अवधि बढ़ सकती है।
उदाहरण 2: सुनीता (आयु 46)पदोन्नति तिथि को 45 वर्ष पूर्ण, इसलिए CPCT स्कोर कार्ड से छूट। कंप्यूटर दक्षता की शर्त बनी रहेगी, इसकी प्रक्रिया विभाग से पूछें।
उदाहरण 3: अजय (सीधी भर्ती)सीधी भर्ती से आने वाले उम्मीदवार को यह छूट नहीं; CPCT और डिप्लोमा नियुक्ति की शर्त के अनुसार अनिवार्य।

✅ चेकलिस्ट: कर्मचारी एवं कार्यालय के लिए

👷 कर्मचारी के लिए

  • अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र/अंक सूची तैयार रखें।
  • पदोन्नति की तिथि को अपनी आयु की गणना (45 वर्ष) जाँच लें।
  • उपरोक्त सूची की किसी मान्य संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट का चयन करें (COPA, UGC विश्वविद्यालय आदि)।
  • CPCT की आधिकारिक अधिसूचना देखकर समय रहते पंजीयन व परीक्षा दें; स्कोर कार्ड की वैधता 7 वर्ष है।
  • परीक्षण अवधि समाप्त होने की तिथि अपने कैलेंडर में नोट करें।

🏢 कार्यालय / नियुक्ति प्राधिकारी के लिए

  • पदोन्नति आदेश में 02 वर्ष की परीक्षण अवधि स्पष्ट लिखें।
  • 45 वर्ष की आयु की गणना पदोन्नति की तिथि के आधार पर करें।
  • कंप्यूटर डिप्लोमा की मान्यता सूची के अनुसार दस्तावेज सत्यापित करें; B.Sc. मामलों में अंक सूची देखें।
  • अवधि वृद्धि का प्रकरण 5 वर्ष की सीमा के भीतर ही रखें।
  • सीधी भर्ती के प्रकरणों में इस छूट का उपयोग न करें।

आदेश पीडीऍफ़ में

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: यह आदेश किसने और कब जारी किया?

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 अक्टूबर 2026 को आदेश क्रमांक 1/1/1/0057/2026/GAD-3-01 जारी किया, जिस पर उप सचिव श्री अंकित अस्थाना के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।

प्रश्न 2: क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को CPCT के बिना सहायक ग्रेड-3 पर पदोन्नति मिल सकती है?

हाँ, शैक्षणिक योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 02 वर्ष की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति दी जाएगी। इस अवधि में उसे CPCT उत्तीर्ण करना और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।

प्रश्न 3: परीक्षण अवधि कितनी है और कितनी बढ़ सकती है?

परीक्षण अवधि 02 वर्ष है। योग्यता प्राप्त न होने पर इसे अधिकतम 03 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, किंतु कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रश्न 4: 5 वर्ष में भी CPCT और डिप्लोमा न हो तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में कर्मचारी को अनिवार्य रूप से उसके मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

प्रश्न 5: 45 वर्ष की आयु पर क्या छूट मिलती है?

जिन चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों ने पदोन्नति की तिथि को 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उन्हें CPCT स्कोर कार्ड से छूट है। लेकिन कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता बनी रहेगी।

प्रश्न 6: 45 वर्ष की आयु की गणना किस तिथि से होगी?

आदेश के अनुसार आयु की गणना पदोन्नति की तिथि के आधार पर होगी।

प्रश्न 7: CPCT स्कोर कार्ड की वैधता कितनी है?

आदेश के अनुसार CPCT Score Card की वैधता 07 वर्ष निर्धारित है।

प्रश्न 8: कौन-कौन से कंप्यूटर डिप्लोमा/कोर्स मान्य हैं?

UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय का डिप्लोमा, DOEACC डिप्लोमा स्तर की परीक्षा, शासकीय पॉलीटेक्निक का मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स तथा NCVT/SCVT का एक वर्षीय COPA प्रमाण पत्र मान्य हैं। इसके अलावा BE (CSE/IT), MCA, BCA, MSc/BSc (IT/CS), M.Tech, ME और AICTE अनुमोदित पॉलिटेक्निक कंप्यूटर डिप्लोमा भी मान्य हैं।

प्रश्न 9: क्या बी.एस.सी./बी.कॉम. की डिग्री मान्य है?

जिन डिग्रियों में केवल कंप्यूटर का एक विषय है, वे मान्य नहीं हैं। यदि बी.एस.सी. परीक्षा आई.टी./कंप्यूटर साइंस विषय के साथ अन्य विषयों के अंतर्गत उत्तीर्ण है और अंक सूची से यह विषय प्रमाणित होता है, तो उसे बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.) के समकक्ष माना जाएगा।

प्रश्न 10: क्या यह छूट सीधी भर्ती पर भी लागू है?

नहीं। यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू है। सीधी भर्ती या अन्य माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में CPCT व डिप्लोमा की अर्हता यथावत अनिवार्य रहेगी।

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⚠️ Disclaimer (अस्वीकरण)

यह पोस्ट केवल सामान्य जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य से, उपलब्ध आदेश की प्रति के आधार पर सरल भाषा में तैयार की गई है। MP Education Gyan Deep कोई सरकारी संस्था नहीं है और न ही यह पोस्ट कोई कानूनी या आधिकारिक सलाह है।

आदेश के पाठ में लिपि/स्कैन की त्रुटि या व्याख्या में अंतर संभव है। किसी भी निर्णय, आवेदन या कार्यवाही से पहले मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी मूल आदेश तथा अपने विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। इस जानकारी के उपयोग से होने वाली किसी हानि के लिए लेखक या वेबसाइट उत्तरदायी नहीं होगी। पोस्ट में दिए उदाहरण काल्पनिक हैं।

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