माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश (MPBSE) का बड़ा फैसला: माता-पिता दोनों को खो चुके अनाथ छात्रों को संपूर्ण परीक्षा एवं नामांकन शुल्क से छूट — सत्र 2026-27 से लागू
संक्षेप में: माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल (MPBSE) ने दिनांक 10 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए यह घोषणा की है कि जिन छात्रों के माता और पिता दोनों का निधन हो चुका है, तथा जो किसी रिश्तेदार पर आश्रित हैं अथवा शासन/शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा संचालित अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मंडल द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं (हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी एवं अन्य) में शामिल होने के लिए संपूर्ण परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। यह सुविधा सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से लागू होगी।
📋 आदेश का सार एवं पृष्ठभूमि
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी तथा अन्य परीक्षाओं में प्रतिवर्ष ऐसे भी छात्र सम्मिलित होते हैं, जिनके माता व पिता दोनों का ही निधन हो चुका है। ऐसे छात्र किसी रिश्तेदार पर आश्रित होकर अथवा शासन/शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा संचालित अनाथालय में रहकर अपनी शैक्षणिक गतिविधियां पूर्ण करते हैं। मंडल ने संज्ञान लिया कि ऐसे छात्र प्रायः शुल्क के अभाव में अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाते।
इसी समस्या के समाधान हेतु मंडल ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी पात्र छात्रों को मंडल द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए संपूर्ण परीक्षा एवं नामांकन शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी।
✅ शुल्क छूट हेतु पात्रता (Eligibility)
- छात्र के माता और पिता दोनों का निधन हो चुका होना चाहिए (केवल एक अभिभावक की मृत्यु होने पर यह छूट लागू नहीं होगी)।
- ऐसा छात्र किसी रिश्तेदार पर आश्रित होकर रह रहा हो, अथवा
- शासन अथवा शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा संचालित अनाथालय में रहकर शैक्षणिक गतिविधियां पूर्ण कर रहा हो।
- यह छूट माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी एवं अन्य समस्त परीक्षाओं पर लागू होगी।
📑 आवश्यक दस्तावेज़ (परीक्षा फार्म भरते समय अनिवार्य)
पात्र छात्रों को परीक्षा फार्म भरते समय निम्न में से कोई एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी:
संबंधित सक्षम अधिकारी/नगर निगम/ग्राम पंचायत द्वारा जारी माता एवं पिता दोनों के मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
शासन द्वारा संचालित अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (जैसे अनाथालय) द्वारा इस आशय का जारी प्रमाण-पत्र, कि छात्र अनाथ है और संस्था में निवासरत है, प्रस्तुत करना होगा।
⚠️ ध्यान दें: उपरोक्त में से कोई भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में छात्र को शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी और सामान्य नियमानुसार पूर्ण परीक्षा एवं नामांकन शुल्क देय होगा।
🗓️ यह सुविधा कब से लागू होगी?
माध्यमिक शिक्षा मण्डल के इस आदेश के अनुसार, अनाथ छात्रों हेतु संपूर्ण परीक्षा एवं नामांकन शुल्क में छूट की यह सुविधा सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से प्रभावी रूप से लागू की जाएगी।
🏫 विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए जरूरी बातें
- यदि आपके परिचय में या विद्यालय में ऐसा कोई छात्र है जिसके माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है, तो उसे इस शुल्क छूट योजना की जानकारी अवश्य दें।
- परीक्षा फार्म भरने से पूर्व माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र अथवा संबंधित संस्था का प्रमाण-पत्र तैयार रखें।
- विद्यालय के माध्यम से फार्म भरते समय संबंधित दस्तावेज़ की प्रति संकुल प्राचार्य/विद्यालय कार्यालय में अवश्य जमा करें, ताकि शुल्क छूट का लाभ समय पर मिल सके।
- किसी भी असमंजस की स्थिति में अपने विद्यालय प्राचार्य अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
mpbse_4719-4720_Order 10-08-2026
📥 डाउनलोड आदेश (PDF) | MP Education Gyan Deep
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
ऐसे छात्रों को जिनके माता और पिता दोनों का निधन हो चुका है, और जो किसी रिश्तेदार पर आश्रित हैं अथवा शासन/शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा संचालित अनाथालय में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।
आदेश के अनुसार यह छूट केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिनके माता व पिता दोनों का निधन हो चुका है।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी एवं अन्य समस्त परीक्षाओं में यह छूट मान्य होगी।
माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र, अथवा शासन द्वारा संचालित/मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र कि छात्र अनाथ है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर छात्र को शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी और उसे सामान्य परीक्षा एवं नामांकन शुल्क देना होगा।
यह शुल्क छूट सुविधा सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से लागू की जाएगी।
पात्र छात्रों को संपूर्ण परीक्षा शुल्क और नामांकन शुल्क — दोनों से पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी।
Disclaimer: यह लेख MP Education Gyan Deep द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल (MPBSE) द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक आदेश क्रमांक 4719/प.स./2026 के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि पाठकों को हिंदी में सरल एवं सुव्यवस्थित जानकारी उपलब्ध हो सके। किसी भी आधिकारिक कार्यवाही, आवेदन अथवा परीक्षा फार्म भरने से पूर्व कृपया संबंधित विद्यालय प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट (www.mpbse.nic.in) से आदेश की मूल प्रति और नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य सुनिश्चित कर लें। इस वेबसाइट का किसी शासकीय विभाग से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है — यह मात्र एक सूचनात्मक/शैक्षणिक मंच है।

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