मध्य प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 7वें वेतनमान, 58% DA, 10%/7%/5% HRA एवं NPS कटौती सहित मासिक वेतन कैलकुलेटर।
MP Teacher Salary Calculator 2026: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग (DPI एवं जनजातीय कार्य विभाग) के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3), माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-1) के 7वें वेतनमान (7th Pay Commission) के आधार पर मासिक वेतन गणना की विस्तृत प्रक्रिया यहाँ दी गई है।

इस आर्टिकल में MP EDUCATION GYAN DEEP द्वारा तैयार किया गया इंटरेक्टिव वेतन कैलकुलेटर टूल उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वर्तमान 58% महंगाई भत्ता (DA), म.प्र. शासन के पुनरीक्षित HRA (10%, 7%, 5%), GIS (वर्ग 1 हेतु ₹400 / वर्ग 2-3 हेतु ₹200), NPS कटौती (10%) एवं परिवीक्षा अवधि (70%, 80%, 90%) के सटीक नियम शामिल हैं।

कैलकुलेटर से वेतन देखने के सरल स्टेप्स (Step-by-Step Process)

  1. संवर्ग चुनें: अपने पद अनुसार प्राथमिक (वर्ग 3), माध्यमिक (वर्ग 2) या उच्च माध्यमिक (वर्ग 1) बटन पर क्लिक करें।
  2. मूल वेतन (Basic Pay) सेट करें: वर्तमान बेसिक पे दर्ज करने के लिए स्लाइडर या बॉक्स में संख्या टाइप करें।
  3. सेवा स्थिति चुनें: यदि आप नियमित हैं तो 100% चुनें, अथवा परिवीक्षा अवधि में हैं तो 70%, 80% या 90% का चयन करें।
  4. DA एवं HRA दरें चेक करें: डिफ़ॉल्ट 58% DA सेट है (यदि आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं) तथा अपने पदस्थ शहर/कस्बे की आबादी अनुसार HRA (10%, 7% या 5%) चुनें।
  5. ई-वेतन पर्ची देखें: नीचे दिए गए बॉक्स में सकल वेतन, NPS/GIS कटौतियां और शुद्ध मासिक इन-हैंड वेतन तुरंत प्रदर्शित हो जाएगा।
🧮 7th Pay Commission (MP DPI)

MP शिक्षक वेतन कैलकुलेटर 2026

DA (58%), HRA (10%/7%/5%), GIS एवं NPS कटौती सहित शुद्ध इन-हैंड वेतन गणना

वर्तमान दर
%
5% (<3 लाख)
🎓 MP EDUCATION GYAN DEEP mpeducationgyandeep.in ↗
मासिक ई-वेतन पर्ची (PAY SLIP)

उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग 1)

शुद्ध मासिक भुगतान ₹0
लागू मूल वेतन: ₹0
महंगाई भत्ता (58% DA): ₹0
मकान किराया भत्ता (HRA): ₹0
सकल वेतन (Gross): ₹0
NPS कटौती (10%): -₹0
GIS / बीमा कटौती: -₹400
प्रोफेशनल टैक्स: -₹208
कुल कटौती: ₹0

वेतन एवं कटौतियों के प्रमुख नियम व सूत्र (Rules & Formula)

  • सकल वेतन (Gross Salary) = लागू मूल वेतन + DA राशि + HRA राशि
  • NPS कटौती (10%) = (लागू मूल वेतन + DA) का 10%
  • GIS (समूह बीमा) = उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु ₹400 तथा वर्ग 2 एवं 3 हेतु ₹200 प्रति माह।
  • प्रोफेशनल टैक्स (P.Tax) = सकल वेतन ₹20,000 से अधिक होने पर ₹208 प्रति माह।
  • शुद्ध वेतन (Net Salary) = सकल वेतन - (NPS + GIS + P.Tax)

MP शिक्षक पदवार 7th Pay Matrix (प्रारंभिक वेतन तालिका)

पद नाम (Cadre) वेतन स्तर (Level) न्यूनतम मूल वेतन GIS कटौती
प्राथमिक शिक्षक (वर्ग 3) Level 6 ₹25,300 ₹200
माध्यमिक शिक्षक (वर्ग 2) Level 8 ₹32,800 ₹200
उच्च माध्यमिक शिक्षक (वर्ग 1) Level 9 ₹36,200 ₹400

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. क्या परिवीक्षा अवधि (स्टाइपेंड) में NPS की कटौती होती है?

हाँ, परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले आनुपातिक मूल वेतन (70%, 80% या 90%) और उस पर देय DA के कुल योग का 10% NPS काटा जाता है।

Q2. वित्त विभाग के आदेशानुसार वर्तमान HRA की दरें क्या हैं?

म.प्र. शासन वित्त विभाग के पुनरीक्षित आदेशानुसार 7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में 10%, 3 से 7 लाख आबादी वाले नगरों में 7% तथा 3 लाख से कम आबादी व ग्रामीण क्षेत्रों में 5% HRA देय है।

Q3. यदि भविष्य में DA बढ़ता है तो क्या यह कैलकुलेटर काम करेगा?

हाँ, इस कैलकुलेटर में DA % को एडिट करने का विशेष विकल्प दिया गया है, जिससे आप नया DA प्रतिशत डालकर तुरंत वेतन की गणना कर सकते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह कैलकुलेटर केवल शैक्षणिक और सामान्य सूचनात्मक मार्गदर्शन के लिए तैयार किया गया है। वास्तविक वेतन आहरण IFMS पोर्टल पर दर्ज प्रविष्टियों, आयकर (TDS) तथा व्यक्तिगत कटौतियों के अनुसार भिन्न हो सकता है।