MP प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश 2026: जिलों की सूची व PDF डाउनलोड लिंक | MP Education Gyan Deep
MP प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश 2026: जिलों की सूची, आदेश क्रमांक व PDF डाउनलोड लिंक
प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025जिला शिक्षा अधिकारी आदेश31.08.202620 जिले
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) भोपाल द्वारा आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों ने दिनांक 31 अगस्त 2026 को प्राथमिक शिक्षक पदस्थापना/नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5(4)(क) के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इस पोस्ट में हरदा, आगर मालवा, कटनी, अशोकनगर, दमोह, गुना, जबलपुर, खरगोन, मंदसौर, मऊगंज, नर्मदापुरम, नीमच, निवाड़ी, राजगढ़, रतलाम, शहडोल, श्योपुर, उज्जैन व उमरिया, ग्वालियर, मैहर, सतना, छतरपुर, भिंड, देवास, पन्ना, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन — कुल 29 जिलों के आदेशों की जिलेवार PDF डाउनलोड लिंक, वेतनमान, उपस्थिति तिथि व आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी दी जा रही है। अन्य जिलों के आदेश जारी / अपलोड होने पर पोस्ट अपडेट किया जाएगा.
मुख्य बिंदु एक नज़र में:
चयन आधार: कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश की शिक्षक चयन परीक्षा 2025 चयन सूची
नियम: राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018, नियम 5(4)(क)
पद: प्राथमिक शिक्षक
उपस्थिति की अंतिम तिथि: 7 सितंबर 2026 (संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में)
नियुक्ति प्रकृति: 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी
यह वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13/2019/3/1 दिनांक 12.12.2019 एवं संशोधित नियम 13 (राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) के अनुसार किया गया है। साथ ही, 1 जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त सभी अभ्यर्थियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।
जिलेवार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश — PDF डाउनलोड लिंक
नीचे दी गई सूची में प्रत्येक जिले का आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक व आधिकारिक PDF डाउनलोड लिंक दिया गया है। कृपया अपना जिला खोजकर आदेश डाउनलोड करें।
📌 ध्यान दें: उपरोक्त सभी जिलों के आदेशों में नियम, वेतनमान, उपस्थिति तिथि व दस्तावेज संबंधी शर्तें समान हैं, केवल आदेश क्रमांक, जिला व पदस्थापना विद्यालयों की सूची अलग-अलग है। अपने जिले की PDF खोलकर पदस्थापना विद्यालय, ब्लॉक व वरीयता क्रमांक की जानकारी अवश्य देखें।
उपस्थिति की प्रक्रिया व समय-सीमा
चयनित अभ्यर्थी को अपने जिले के आदेश की PDF डाउनलोड कर उसमें अपना नाम व पदस्थापना विद्यालय खोजना होगा।
निर्धारित समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति व 3 स्वप्रमाणित छायाप्रतियों का सेट तैयार करना होगा।
दिनांक 7 सितंबर 2026 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी।
दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाए जाने पर पदस्थापना विद्यालय में पदभार ग्रहण की अनुमति दी जाएगी।
नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र व पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
उपस्थिति के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची
नियुक्ति आदेश की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ई-मेल एड्रेस
जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी नवीनतम अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
मूल निवासी प्रमाण पत्र
स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता का वैध मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र, जहां लागू हो)
अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र (यदि नियुक्ति इस आधार पर हुई है)
शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा त्यागपत्र स्वीकृति की प्रति
शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज
भूतपूर्व सैनिक होने की दशा में वैध प्रमाणपत्र
बोनस प्राप्त होने की स्थिति में NCC का 'C' प्रमाणपत्र
कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता व चयन परीक्षा की अंकसूची
अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों हेतु क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा (परिशिष्ट-1)
संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-2)
नियुक्ति की शर्तें व परिवीक्षा नियम
यह नियुक्ति पूर्णतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से की गई है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। परिवीक्षा अवधि के दौरान स्थानांतरण संबंधी किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति किसी भी समय एक माह की नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन-भत्ता देकर समाप्त की जा सकती है। चरित्र, जाति, दिव्यांगता, शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता या शपथपत्र दस्तावेज सत्यापन में गलत अथवा असत्य पाए जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
यह प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश किस आधार पर जारी हुआ है?
यह आदेश मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम आधार पर जारी चयन सूची तथा राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018 के नियम 5(4)(क) के अंतर्गत जारी किया गया है।
उपस्थिति देने की अंतिम तिथि क्या है?
चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 7 सितंबर 2026 तक अपनी उपस्थिति देनी होगी।
प्राथमिक शिक्षक का प्रारंभिक वेतनमान क्या होगा?
वेतनमान PB-2, पुनरीक्षित लेवल-6 (न्यूनतम ₹25,300) होगा। परिवीक्षा के तीन वर्षों में क्रमशः 70%, 80% व 90% स्टायपेंड मिलेगा, परिवीक्षा पूर्ण होने पर पूर्ण न्यूनतम वेतन प्रारंभ होगा।
क्या यह नियुक्ति स्थायी है?
नहीं, यह नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से की गई है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही नियमितीकरण होगा।
मैं अपने जिले का नियुक्ति आदेश PDF कैसे डाउनलोड करूं?
ऊपर दी गई जिलेवार सूची में अपने जिले के सामने "PDF डाउनलोड" बटन पर क्लिक कर आधिकारिक आदेश डाउनलोड कर सकते हैं।
उपस्थिति के समय कौन-कौन से दस्तावेज साथ ले जाने होंगे?
नियुक्ति आदेश, फोटो, आधार कार्ड, जाति/मूल निवासी/EWS प्रमाणपत्र, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज, चयन परीक्षा अंकसूची व शपथ पत्र सहित सभी दस्तावेजों की मूल प्रति व 3 स्वप्रमाणित प्रतियां साथ लानी होंगी। पूरी सूची ऊपर दी गई है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस पोस्ट में दी गई जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों पर आधारित है। सटीक व अद्यतन जानकारी हेतु कृपया संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा आधिकारिक PDF आदेश अवश्य देखें। MP Education Gyan Deep केवल जानकारी साझा करने हेतु एक सूचनात्मक मंच है, यह किसी शासकीय विभाग का आधिकारिक पोर्टल नहीं है।
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