MP Open School कक्षा 10वीं प्रवेश पात्रता आदेश 2026 | MPSOS High School Admission Eligibility - MP Education Gyan Deep

MP Open School (MPSOS) कक्षा 10वीं हाईस्कूल प्रवेश पात्रता आदेश 2026 – पूरी जानकारी

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MPSOS High School Admission Eligibility
मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल (पूर्व नाम - म.प्र. राज्य ओपन स्कूल) द्वारा 11 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण कार्यालय आदेश जारी किया गया है, जिसमें बोर्ड की हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) परीक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी अर्हता एवं पात्रता शर्तों को स्पष्ट किया गया है। यह आदेश उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो नियमित स्कूली शिक्षा से बाहर रहकर भी 10वीं की परीक्षा देना चाहते हैं। इस पोस्ट में हम आपको इस आदेश की पूरी जानकारी बिंदुवार समझा रहे हैं।

आदेश क्रमांक
एस.ओ.एस.ई.बी./परीक्षा-2/2026/1783
जारी दिनांक
11 मई 2026, भोपाल
जारीकर्ता कार्यालय
म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, शिवाजी नगर, भोपाल – 462011
हस्ताक्षरकर्ता
सहायक संचालक (परीक्षा-2)
प्रतिलिपि क्रमांक
एस.ओ.एस.ई.बी./परीक्षा-2/2026/1784, दिनांक 11 मई 2026

आदेश का विषय क्या है?

इस कार्यालय आदेश के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 10वीं) हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हता एवं पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निम्नलिखित 5 श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में आने वाला विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र होगा।

कक्षा 10वीं प्रवेश हेतु पात्रता की 5 शर्तें

1

आयु सीमा: विद्यार्थी की आयु न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए।

2

शैक्षणिक योग्यता: विद्यार्थी कक्षा 8वीं अथवा कक्षा 9वीं उत्तीर्ण (पास) होना चाहिए।

3

वैकल्पिक योग्यता: अथवा विद्यार्थी पूर्व में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण (पास) हो चुका हो।

4

वैकल्पिक योग्यता: अथवा विद्यार्थी पूर्व में कक्षा 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण (फेल) हो चुका हो।

5

स्वप्रमाणपत्र विकल्प: अथवा विद्यार्थी एक स्वप्रमाणपत्र देकर भी कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु पात्र हो सकता है, जिसमें यह घोषणा होगी कि — "मैंने माध्यमिक पाठ्यक्रम करने के लिए पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की है।"

💡 महत्वपूर्ण बिंदु

इस आदेश की सबसे खास बात यह है कि जिन विद्यार्थियों के पास कक्षा 8वीं/9वीं पास होने का औपचारिक प्रमाण नहीं है, वे भी स्वप्रमाणपत्र के आधार पर कक्षा 10वीं में प्रवेश ले सकते हैं। यह प्रावधान उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्होंने किसी कारणवश नियमित स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन स्वाध्याय (सेल्फ स्टडी) के माध्यम से पर्याप्त ज्ञान अर्जित किया है।

आदेश की प्रतिलिपि किसे भेजी गई?

बोर्ड द्वारा इस आदेश की प्रतिलिपि (क्रमांक 1784, दिनांक 11 मई 2026) निम्नलिखित कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है:

  • सहायक संचालक, परीक्षा-1, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड — सूचनार्थ।
  • एस.जी.एस.यू. कैम्पस, एन.एच. 12, भोपाल (म.प्र.) 462047 स्थित आईसेक्ट ऑनलाईन सर्विस डिपार्टमेन्ट — आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

यह आदेश किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है?

यह आदेश मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो:

  • नियमित स्कूल से बाहर होकर 10वीं की परीक्षा देना चाहते हैं।
  • पूर्व में 10वीं की परीक्षा में असफल रहे हैं और दोबारा प्रयास करना चाहते हैं।
  • आयु अधिक होने के कारण नियमित स्कूल में प्रवेश नहीं ले सके।
  • औपचारिक 8वीं/9वीं प्रमाण पत्र न होने के बावजूद माध्यमिक शिक्षा हेतु पर्याप्त ज्ञान रखते हैं।

MPSOS संपर्क जानकारी

पता
म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, शिवाजी नगर, भोपाल – 462011
फोन
0755-2552106
वेबसाइट
www.mpsos.nic.in
ईमेल
mpsos2022@gmail.com
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

MP राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के आदेश अनुसार हाईस्कूल परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है।

हां, जो विद्यार्थी पूर्व में 10वीं की परीक्षा में फेल हो चुके हैं, वे भी MP राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड में हाईस्कूल परीक्षा हेतु प्रवेश के लिए पात्र हैं।

हां, यदि विद्यार्थी के पास कक्षा 8वीं/9वीं पास प्रमाण पत्र नहीं है तो वह एक स्वप्रमाणपत्र देकर भी कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए योग्य हो सकता है, जिसमें उसे यह घोषित करना होता है कि उसने माध्यमिक पाठ्यक्रम करने के लिए पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की है।

यह कार्यालय आदेश मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल (पूर्व - म.प्र. राज्य ओपन स्कूल) द्वारा 11 मई 2026 को क्रमांक/एस.ओ.एस.ई.बी./परीक्षा-2/2026/1783 के तहत जारी किया गया है।

इस आदेश की प्रतिलिपि सहायक संचालक, परीक्षा-1, म.प्र. राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड और एस.जी.एस.यू. कैम्पस, एन.एच. 12, भोपाल स्थित आईसेक्ट ऑनलाईन सर्विस डिपार्टमेन्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय आदेश (क्रमांक 1783, दिनांक 11/05/2026) पर आधारित है। यह लेख केवल सामान्य जानकारी हेतु तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार के आधिकारिक निर्णय, प्रवेश प्रक्रिया या दस्तावेज़ीकरण से पहले कृपया MPSOS की आधिकारिक वेबसाइट www.mpsos.nic.in या बोर्ड कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें। MP Education Gyan Deep किसी भी त्रुटि या असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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