कक्षा 9वीं आयु सीमा में शिथिलता 2026-27 | MP Board Order 4715 - MP EDUCATION GYAN DEEP
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MP Board Official Order · 31 जुलाई 2026

कक्षा 9वीं आयु सीमा में शिथिलता: MP Board का बड़ा आदेश, सत्र 2026-27 के लिए राहत

📅 दिनांक: 31-07-2026 🏛️ जारीकर्ता: माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल 📄 आदेश क्रमांक: 1411364/4715/प.स./2026

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माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल ने कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत भरा आदेश जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु निर्धारित 13 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता (छूट) प्रदान कर दी गई है। यह आदेश उन हज़ारों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर है जो आयु सीमा के कारण चिंतित थे।

आदेश क्रमांक
1411364/4715/प.स./2026
जारी दिनांक
31-07-2026
संबंधित मार्गदर्शिका
आदेश क्रमांक 4508/प.स./2026, दिनांक 31-03-2026
संबंधित बिन्दु
मार्गदर्शिका बिन्दु क्रमांक 1.3.6
लागू सत्र
शैक्षणिक सत्र 2026-2027
हस्ताक्षरकर्ता
बुद्धेश कुमार वैद्य, सचिव

आदेश में क्या कहा गया है?

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा दिनांक 31-03-2026 को आदेश क्रमांक 4508/प.स./2026 के माध्यम से परीक्षा वर्ष 2026-2027 की मण्डल परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश जारी किए गए थे। इसी मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 1.3.6 के अनुसार कक्षा 9वीं में प्रवेशित वर्ष में छात्रों के लिए 13 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित थी।

अब मण्डल ने दिनांक 31-07-2026 के नए आदेश (क्रमांक 4715/प.स./2026) द्वारा इसी 13 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा में शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए शिथिलता प्रदान कर दी है।

सीधे शब्दों में: सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश के दौरान 13 वर्ष की सख्त आयु सीमा में छूट मिलेगी।

यह आदेश किन छात्रों को प्रभावित करता है?

  • शैक्षणिक सत्र 2026-2027 में कक्षा 9वीं में नया प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राएं।
  • वे छात्र जिनकी आयु मूल मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित 13 वर्ष की सीमा से मेल नहीं खा रही थी।
  • मध्यप्रदेश के सभी मान्यता/संबद्धता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र।

अभिभावकों और छात्रों के लिए इसका क्या मतलब है?

इस शिथिलता के बाद, कक्षा 9वीं में प्रवेश के दौरान आयु संबंधी सख्त बाधा हट जाने से अधिक छात्रों को समय पर प्रवेश मिल सकेगा। स्कूलों और जिला शिक्षा कार्यालयों को इस आदेश के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करना होगा।

सलाह: अपने बच्चे के प्रवेश से संबंधित अंतिम पुष्टि के लिए हमेशा संबंधित विद्यालय या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आधिकारिक आदेश की प्रति अवश्य प्राप्त करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: कक्षा 9वीं के लिए सामान्यतः निर्धारित आयु सीमा क्या है?
मण्डल की मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 1.3.6 के अनुसार कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए सामान्यतः 13 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है।
प्रश्न 2: यह शिथिलता किस शैक्षणिक सत्र के लिए लागू है?
यह आयु सीमा शिथिलता शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों हेतु प्रदान की गई है।
प्रश्न 3: यह आदेश किसने और कब जारी किया?
यह आदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के सचिव श्री बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा दिनांक 31-07-2026 को क्रमांक 1411364/4715/प.स./2026 के अंतर्गत जारी किया गया।
प्रश्न 4: क्या यह आदेश किसी पूर्व मार्गदर्शिका से जुड़ा है?
हाँ, यह आदेश मण्डल के दिनांक 31-03-2026 के आदेश क्रमांक 4508/प.स./2026 द्वारा जारी परीक्षा वर्ष 2026-2027 की मार्गदर्शिका के बिन्दु 1.3.6 से संबंधित है।
प्रश्न 5: इस आदेश की प्रति किन-किन कार्यालयों को भेजी गई है?
यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, लोक शिक्षण/आदिवासी विकास विभाग, समस्त मण्डल सदस्य, कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय अधिकारी और मान्यता प्राप्त संस्थाओं सहित कई कार्यालयों को सूचनार्थ भेजा गया है।

📄 MPBSE Age Relaxation Order

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निष्कर्ष

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। MP EDUCATION GYAN DEEP आपके लिए मध्यप्रदेश शिक्षा से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले और सरल भाषा में लेकर आता रहेगा।

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यह लेख माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी सार्वजनिक आदेश पर आधारित है। पुष्टि हेतु कृपया संबंधित विद्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय से सम्पर्क करें। © MP EDUCATION GYAN DEEP