मुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय योजना 2026-27: अब 70% अंक + प्रथम स्थान अनिवार्य | MP EDUCATION GYAN DEEP
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MP School Education Dept. Order · 22 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री स्टूडेंट प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव: अब प्रथम स्थान के साथ 70% अंक भी होंगे अनिवार्य

📅 दिनांक: 22-07-2026 🏛️ जारीकर्ता: स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन 📄 आदेश क्रमांक: I/1182499/2026

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मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ने मुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब इस योजना का लाभ पाने के लिए विद्यार्थी को केवल प्रथम स्थान ही नहीं, बल्कि साथ में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना के लिए सरकार ने आगामी पांच वर्षों हेतु भारी-भरकम बजट को निरंतर रखने की स्वीकृति भी दे दी है।

आदेश क्रमांक
I/1182499/2026
जारी दिनांक
22-07-2026
आधार निर्णय
मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक-15, दिनांक 8 जुलाई 2026
योजना क्रमांक
1139 - मुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय योजना
स्वीकृत राशि
₹495.00 करोड़
अवधि
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक
हस्ताक्षरकर्ता
प्रमोद सिंह, उप सचिव
70%
न्यूनतम अनिवार्य अंक
₹495 Cr
कुल स्वीकृत राशि
5 वर्ष
2026-27 से 2030-31
1139
योजना क्रमांक

आदेश में क्या कहा गया है?

मंत्रि-परिषद के आदेश आयटम क्रमांक-15, दिनांक 8 जुलाई 2026 में पारित निर्णय के परिपालन में राज्य शासन ने प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम प्रयास में नियमित परीक्षार्थी के रूप में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालिका एवं बालक के लिए योजना क्रमांक 1139 - मुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय योजना हेतु वित्तीय आकार राशि रुपये 495.00 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

सीधे शब्दों में: अब सिर्फ स्कूल में प्रथम आना काफी नहीं होगा — स्कूटी पाने के लिए 70% या उससे अधिक अंक लाना भी अनिवार्य शर्त बन गई है।

पात्रता की मुख्य शर्तें

  • विद्यार्थी स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का होना चाहिए।
  • परीक्षा प्रथम प्रयास में, नियमित परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करनी होगी (प्राइवेट परीक्षार्थी पात्र नहीं)।
  • न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य।
  • अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करना अनिवार्य।
  • यह लाभ बालक एवं बालिका दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

योजना का वित्तीय ढांचा

सरकार ने इस योजना के लिए एक बार में पांच वर्षों का बजट सुनिश्चित कर दिया है, जिससे भविष्य में योजना के क्रियान्वयन में रुकावट न आए।

विवरणजानकारी
योजना का नाममुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय योजना
योजना क्रमांक1139
कुल वित्तीय आकार₹495.00 करोड़
अवधि2026-27 से 2030-31 (5 वर्ष)
संचालक विभागस्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग

छात्र-छात्राओं और अभिभावकों के लिए इसका क्या मतलब है?

नई शर्तों के लागू होने से अब स्कूटी पाने की प्रतिस्पर्धा पहले से अधिक योग्यता-आधारित हो जाएगी। जो विद्यार्थी सिर्फ स्कूल-स्तर पर प्रथम आते थे लेकिन 70% से कम अंक लाते थे, वे अब इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इससे विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम के लिए और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी।

सलाह: योजना से जुड़ी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की अंतिम पुष्टि के लिए हमेशा अपने स्कूल या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: मुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय योजना क्या है?
यह मध्यप्रदेश शासन की योजना क्रमांक 1139 है, जिसके तहत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम प्रयास में नियमित परीक्षार्थी के रूप में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालक-बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की जाती है।
प्रश्न 2: इस योजना के लिए पात्रता की नई शर्तें क्या हैं?
विद्यार्थी को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नियमित परीक्षार्थी होना चाहिए, प्रथम प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, तथा स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहिए।
प्रश्न 3: इस योजना के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 495.00 करोड़ रुपये की राशि निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रश्न 4: यह आदेश किस निर्णय के परिपालन में जारी हुआ?
यह आदेश मंत्रि-परिषद के आदेश आयटम क्रमांक-15, दिनांक 8 जुलाई 2026 में पारित निर्णय के परिपालन में दिनांक 22-07-2026 को जारी किया गया।
प्रश्न 5: यह आदेश किसने जारी किया?
यह आदेश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव श्री प्रमोद सिंह द्वारा जारी किया गया।

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निष्कर्ष

मुख्यमंत्री स्कूटी प्रदाय योजना में हुए इस बदलाव से मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी व योग्यता-आधारित हो गई है। सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति यह दर्शाती है कि यह योजना दीर्घकालिक रूप से जारी रहेगी। MP EDUCATION GYAN DEEP आपके लिए मध्यप्रदेश शिक्षा से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट सबसे पहले और सरल भाषा में लेकर आता रहेगा।

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यह लेख मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक आदेश पर आधारित है। पुष्टि हेतु कृपया संबंधित विद्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय से सम्पर्क करें। © MP EDUCATION GYAN DEEP