विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026 (6 व 7 जुलाई) – संपूर्ण जानकारी
- आदेश क्रमांक: I/1137648/2026
- विषय: विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण
- तिथि: 6 एवं 7 जुलाई 2026
- समय: दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक
- माध्यम: यूट्यूब लाइव (YouTube Live)
- जारीकर्ता: डॉ. मनीष वर्मा, अपर संचालक, समग्र शिक्षा अभियान (से.एजु.), लोक शिक्षण म.प्र.
- जारी दिनांक: 03 जुलाई 2026
आदेश का विषय क्या है?
यह आदेश मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों के फैकल्टी सदस्यों तथा कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक दोनों) को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित 6 एवं 7 जुलाई 2026 को होने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु जारी किया गया है।
आदेश किन संदर्भों (References) पर आधारित है?
इस आदेश में दो प्रमुख संदर्भों का उल्लेख किया गया है:
- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 2012/वि.बै.परि./2026, दिनांक 09/06/2026।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 1425/2025 [SLP (Crl.) No.13324/2024] में दिनांक 24.03.2025 एवं 25.07.2025 को पारित निर्णय, जिसके पैरा 35 में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित विस्तृत गाइडलाइंस (दिशा-निर्देश) दी गई हैं।
इन्हीं गाइडलाइंस के अनुपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों के लिए यह दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल
नीचे दी गई तालिका में दोनों दिनों के प्रशिक्षण की तिथि, समय, माध्यम एवं यूट्यूब लाइव लिंक दी गई है:
| क्र. | दिनांक | समय | माध्यम | लिंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/07/2026 | 1 - 3 PM | यूट्यूब लाइव | लिंक देखें |
| 2 | 07/07/2026 | 1 - 3 PM | यूट्यूब लाइव | लिंक देखें |
यह प्रशिक्षण किन लोगों के लिए अनिवार्य है?
यह आदेश निम्नलिखित अधिकारियों/संस्थाओं को भेजा गया है, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में शत-प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करानी है:
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण (म.प्र.)
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.)
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले (म.प्र.)
- समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.)
- समस्त प्राचार्य, हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, समस्त जिले (म.प्र.)
इन सभी को अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/शिक्षकों एवं समस्त गैर-शैक्षणिक स्टाफ की प्रशिक्षण में पूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित करानी है।
प्रशिक्षण उपरांत विद्यालयों को क्या कार्रवाई करनी होगी?
आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रशिक्षण के पश्चात निम्न आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए:
- फोटो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग: प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित सत्र की फोटो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रूप से संधारित की जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर अभिलेख के रूप में प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रखी जाए।
- उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet): उक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होने वाले समस्त फैकल्टी सदस्यों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर उपस्थिति पत्रक तैयार किया जाए।
आदेश जारीकर्ता एवं प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता
यह आदेश डॉ. मनीष वर्मा, अपर संचालक, समग्र शिक्षा अभियान (सेकण्ड्री एजुकेशन), लोक शिक्षण मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 03 जुलाई 2026 को डिजिटल हस्ताक्षर सहित जारी किया गया है। इस आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है:
- सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल
- अपर परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, भोपाल म.प्र.
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल
- स्टेट हेड, यू.एन.एफ.पी.ए. भोपाल म.प्र.
- डॉ. ओकुंश वर्मा एवं डॉ. मिनी मेहरा (आदेशार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)
- तबस्सुम खान, राज्य सलाहकार, जीवन कोशल शिक्षा, यू.एन.एफ.पी.ए.
यह प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?
विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव, चिंता एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्कूलों में इस विषय पर जागरूकता फैलाने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों एवं स्कूल स्टाफ को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को समझने, पहचानने एवं उचित सहयोग प्रदान करने हेतु सक्षम बनाना है, ताकि विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित एवं सहयोगात्मक वातावरण तैयार किया जा सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. मानसिक स्वास्थ्य ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कब आयोजित होगा?
यह प्रशिक्षण 6 जुलाई 2026 एवं 7 जुलाई 2026 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक यूट्यूब लाइव के माध्यम से आयोजित होगा।
Q2. इस प्रशिक्षण में किसे भाग लेना अनिवार्य है?
प्रदेश के समस्त शासकीय एवं निजी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के फैकल्टी सदस्य तथा समस्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को इसमें भाग लेना है।
Q3. यह प्रशिक्षण किस आधार पर आयोजित किया जा रहा है?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 1425/2025 में दिनांक 24.03.2025 एवं 25.07.2025 को पारित निर्णय के पैरा 35 गाइडलाइंस के अनुपालन में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।
Q4. प्रशिक्षण की यूट्यूब लिंक कहाँ से मिलेगी?
दोनों दिनों की यूट्यूब लाइव लिंक इस लेख में ऊपर तालिका में दी गई है। पहले दिन की लिंक यहाँ क्लिक करें तथा दूसरे दिन की लिंक यहाँ क्लिक करें।
Q5. प्रशिक्षण के बाद स्कूलों को क्या करना होगा?
सत्र की फोटो/वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी तथा सभी प्रतिभागियों के हस्ताक्षर सहित उपस्थिति पत्रक तैयार करना होगा।
Q6. यह आदेश किसने जारी किया है?
यह आदेश डॉ. मनीष वर्मा, अपर संचालक, समग्र शिक्षा अभियान (सेकण्ड्री एजुकेशन), लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा 03 जुलाई 2026 को जारी किया गया है।
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