अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27: जनजातीय कार्य विभाग CTD Order (04-07-2026) पूरी जानकारी | MP Education Gyan Deep

शैक्षणिक सत्र 2026-27: विभागीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक भर्ती — CTD Order (04-07-2026)

प्रकाशित: 04 जुलाई 2026  |  विभाग: जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश  |  क्रमांक/शि.स्था.4/E-1372212/2026/12453

CTD अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27, जनजातीय कार्य विभाग अतिथि शिक्षक, GFMS पोर्टल मध्यप्रदेश, Guest Faculty Management System, SMDC समिति अतिथि शिक्षक, जनजातीय कार्य आयुक्त आदेश, MP Tribal Welfare Guest Teacher, अतिथि शिक्षक भर्ती मध्यप्रदेश 2026, सांदीपनि विद्यालय अतिथि शिक्षक, आदिवासी विकासखंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, eHRMS पोर्टल अतिथि शिक्षक, माता शबरी आवासीय कन्या

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश
, भोपाल द्वारा 04 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/अति.शि./2026-27/652 दिनांक 30/06/2026 के संदर्भ में जारी हुआ है।

Order No: 12453 Date: 04/07/2026 Signed by: Tarun Rathi (Commissioner)

आदेश का सार (Order Summary)

जारीकर्ता कार्यालयकार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश, 59 आदि भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
क्रमांकशि.स्था.4/E-1372212/2026/12453
दिनांक04 जुलाई 2026
विषयशैक्षणिक सत्र 2026-27 में विभागीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था
संदर्भलोक शिक्षण संचालनालय पत्र क्रमांक/अति.शि./2026-27/652 दिनांक 30/06/2026
प्राप्तकर्तासमस्त संभागीय उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश

आदेश के मुख्य बिंदु

1. GFMS पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था

नवीन शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए School Management and Development Committee (SMDC) के माध्यम से रिक्त पदों की गणना कर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था Guest Faculty Management System (GFMS) पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

2. जिला स्तर पर समिति का गठन

जिन शालाओं में GFMS पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही है, वहां जिला स्तर पर निम्नलिखित समिति गठित की जाएगी:

  • सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य (अध्यक्ष)
  • जिला शिक्षा अधिकारी
  • जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र

यह समिति SMDC द्वारा अनुशंसित पैनल में से आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करेगी।

3. विषय शिक्षक व अन्य सह-अकादमिक पद

विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक एवं अन्य सह-अकादमिक पदों के लिए भी उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार आमंत्रित किया जाएगा।

4. सांदीपनि विद्यालय

सांदीपनि विद्यालयों में भी उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा।

5. eHRMS पोर्टल से सत्यापन अनिवार्य

विभागीय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि eHRMS पोर्टल पर दर्ज जिले के स्वीकृत, भरे व रिक्त पदों के अनुरूप ही अतिथि शिक्षक रखे जाएं। किसी भी स्थिति में जिले के रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नियोजित नहीं किए जाएंगे।

6. मानदेय भुगतान की मद (Budget Head)

अतिथि शिक्षकों का मानदेय अनिवार्यत: उनकी पदस्थापना वाले विद्यालय से तथा संवर्गवार निर्धारित शीर्ष मद से ही आहरित किया जाएगा:

संवर्गबजट मद कोड
प्राथमिक शिक्षक2773
माध्यमिक शिक्षक3496
उच्च माध्यमिक शिक्षक0581

7. कड़ाई से पालन के निर्देश

बिन्दु क्रमांक 5 (eHRMS सत्यापन) व 6 (मानदेय मद) का कड़ाई से पालन किया जाना है। इन निर्देशों की अवहेलना पाई जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

8. DPI के अन्य निर्देश भी लागू

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देश तथा संदर्भित निर्देश भी इस आदेश के समान ही लागू होंगे।

9. उच्चतर माध्यमिक व हाई स्कूल के सह-अकादमिक पद

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल के सह-अकादमिक रिक्त पदों के विरुद्ध भी अतिथि शिक्षक रखे जा सकेंगे।

यह आदेश किन विद्यालयों पर लागू होता है?

  • जनजातीय कार्य विभाग के समस्त विभागीय विद्यालय
  • सांदीपनि विद्यालय
  • माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर / मॉडल हायर सेकेण्डरी स्कूल
  • आदर्श आवासीय ज्ञानोदय विद्यालय / ई.मा.वि. / हाईस्कूल

आदेश की प्रतिलिपि किन्हें भेजी गई?

इस आदेश की प्रतिलिपि निज सचिव मंत्रीजी, प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, समस्त कलेक्टर, जिला कोषालय अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा समस्त संकुल प्राचार्य/प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. यह आदेश किस विभाग द्वारा जारी किया गया है?

उत्तर: यह आदेश कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2026 को जारी किया गया है।

Q2. अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किस पोर्टल के माध्यम से होगी?

उत्तर: अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था मुख्य रूप से Guest Faculty Management System (GFMS) पोर्टल के माध्यम से SMDC द्वारा रिक्त पदों की गणना के आधार पर की जाएगी।

Q3. GFMS पोर्टल से व्यवस्था न होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

उत्तर: जिला स्तर पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक की समिति गठित की जाएगी, जो SMDC द्वारा अनुशंसित पैनल से व्यवस्था करेगी।

Q4. अतिथि शिक्षकों का मानदेय किस मद से दिया जाएगा?

उत्तर: प्राथमिक शिक्षक हेतु मद 2773, माध्यमिक शिक्षक हेतु मद 3496 तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु मद 0581 से मानदेय आहरित किया जाएगा।

Q5. क्या रिक्त पदों से अधिक अतिथि शिक्षक नियोजित किए जा सकते हैं?

उत्तर: नहीं, eHRMS पोर्टल पर दर्ज स्वीकृत व रिक्त पदों के अनुरूप ही नियुक्ति होगी, इससे अधिक नियोजन नहीं किया जा सकता।

Q6. निर्देशों की अवहेलना पर क्या कार्यवाही होगी?

उत्तर: बिन्दु 5 व 6 के कड़ाई से पालन न होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।


स्रोत: कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश — आदेश क्रमांक 4/E-1372212/2026/12453, दिनांक 04-07-2026। यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है; अधिकृत जानकारी हेतु मूल आदेश देखें।
सौजन्य: MP Education Gyan Deep — www.mpeducationgyandeep.in