गोपनीय चरित्रावली में मतांकन करने बाबत आदेश 2026 — जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश का पूरा परिपत्र (CR Circular 30-06-2026)
जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश के कार्यालय आयुक्त द्वारा दिनांक 30 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र (क्रमांक/गोपनीय/2026/12024) जारी किया गया है, जिसका विषय है "गोपनीय चरित्रावली में मतांकन करने बाबत"। यह आदेश समस्त संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक तथा विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को संबोधित है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम इस परिपत्र के हर बिंदु को सरल भाषा में समझेंगे।
1. परिपत्र का परिचय
कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश, आदि भवन, 59-अरेरा हिल्स, पर्यावास भवन के सामने, भोपाल-462004 से जारी इस परिपत्र पर आयुक्त श्री तरूण राठी के हस्ताक्षर हैं। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) लिखे जाने संबंधी जो नियम-निर्देश जारी किए गए हैं, उनकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित की गई है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि अधिकारी/कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली निर्धारित चैनल (क्रम) अनुसार मतांकन किए बिना ही अपूर्ण रूप में कार्यालय को भेजी जा रही है।
2. संदर्भित आदेश एवं पत्र (Reference Orders)
इस परिपत्र में निम्नलिखित 7 पुराने आदेशों/पत्रों का संदर्भ दिया गया है:
| क्र. | संदर्भ क्रमांक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | शासन ज्ञापन क्रमांक एफ 4/217/92/25 | 03/06/1996 |
| 2 | आयुक्त आदिवासी विकास ज्ञापन क्रमांक स्था.गोप./1-2/05/279 | 26/11/2005 |
| 3 | आयुक्त आदिवासी विकास ज्ञापन क्रमांक/स्था.गोप./1(2)/07/561 | 05/04/2007 |
| 4 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग पत्र क्रमांक/10-18/99/1/25 | 13/10/2025 |
| 5 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास पत्र क्रमांक/482/78/2007/1/25 | 06/03/2007 |
| 6 | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास पत्र क्रमांक एफ 24-6/2010/1/25 | 02/12/2010 |
| 7 | आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग पत्र क्रमांक/6289 | 12/04/2024 |
3. परिपत्र के मुख्य बिंदु (मूल आदेश)
निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2024-2025 तक के गोपनीय प्रतिवेदन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित चैनल अनुसार ही उपलब्ध कराए जाएं:
- जिन अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन में जिला/संभाग/मुख्यालय स्तर पर तीन मतांकन किया जाना है — उनके प्रतिवेदन तीन मतांकन उपरांत ही भेजे जाएं।
- जिन अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन में जिला/संभाग/मुख्यालय स्तर पर दो मतांकन किया जाना है — उनके प्रतिवेदन दो मतांकन उपरांत ही भेजे जाएं।
अपूर्ण गोपनीय प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. मतांकन चैनल व्यवस्था (संलग्न पुरानी पुनरीक्षित प्रणाली के अनुसार)
परिपत्र के संलग्नकों (पुराने आदेश 1996, 2005, 2007, 2010) में अलग-अलग संवर्गों/पदों के लिए विस्तृत चैनल तालिका दी गई है, जिसमें फॉर्म तैयार करने वाला कार्यालय, प्रथम मतांकनकर्ता अधिकारी, द्वितीय मतांकनकर्ता अधिकारी, तृतीय मतांकनकर्ता (स्वीकारकर्ता) अधिकारी तथा गोपनीय चरित्रावली संधारित करने वाला कार्यालय निर्धारित है। उदाहरण स्वरूप तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए पृथक-पृथक चैनल हैं, जैसे — ग्रामसेवक/सहायक ग्राम सेवक स्तर से लेकर संचालक/आयुक्त स्तर तक।
| स्तर | उदाहरण पद | मतांकन की संख्या |
|---|---|---|
| तृतीय श्रेणी कर्मचारी | ग्राम सेवक, लिपिक, चपरासी आदि | सामान्यतः 2 मतांकन |
| द्वितीय श्रेणी अधिकारी | विकासखंड स्तरीय अधिकारी | 2-3 मतांकन |
| प्रथम श्रेणी अधिकारी | सहायक आयुक्त, उप-आयुक्त स्तर | 3 मतांकन |
नोट: सटीक चैनल हेतु संलग्न मूल आदेशों की तालिका अवश्य देखें, क्योंकि यह पद/संवर्ग अनुसार भिन्न-भिन्न है।
5. शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली संधारण व्यवस्था
परिपत्र में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है:
- उच्च-माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षक की गोपनीय चरित्रावली — संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास कार्यालय में संधारित की जा रही है।
- प्राथमिक शिक्षकों के गोपनीय प्रतिवेदन — सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास कार्यालय में संधारित किए जा रहे हैं।
अतः ये गोपनीय प्रतिवेदन आयुक्त कार्यालय को न भेजे जाएं।
6. प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता (Copy To)
- प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल
- निज सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य मुख्यालय भोपाल
- प्रभारी अधिकारी, आवक-जावक शाखा मुख्यालय भोपाल (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
7. इस आदेश का महत्व
यह परिपत्र जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निर्धारित प्रणाली अनुसार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। साथ ही, eHRMS पोर्टल पर पूर्व में जारी निर्देश (पत्र क्रमांक 6289, दिनांक 12/04/2024) के अनुसार विगत 10 वर्षों (2014-2023) की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली को ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया भी विभाग में चल रही है, जिसमें प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer), समीक्षक अधिकारी (Reviewing Officer) तथा स्वीकारकर्ता अधिकारी (Accepting Officer) का चैनल अनुसार ऑनलाइन नामांकन आवश्यक है। यह नया परिपत्र इसी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने तथा अपूर्ण प्रतिवेदन भेजे जाने की समस्या को रोकने के लिए जारी किया गया प्रतीत होता है।
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: गोपनीय चरित्रावली (ACR) क्या होती है?
उत्तर: गोपनीय चरित्रावली किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के वार्षिक कार्य प्रदर्शन का गोपनीय मूल्यांकन प्रतिवेदन है, जिसमें निर्धारित चैनल के अधिकारी मतांकन (अंकन) करते हैं।
प्रश्न 2: 30 जून 2026 के परिपत्र का मुख्य निर्देश क्या है?
उत्तर: वर्ष 2024-2025 तक की गोपनीय चरित्रावली निर्धारित चैनल अनुसार ही पूर्ण मतांकन सहित कार्यालय को भेजी जाए। तीन मतांकन वाले प्रतिवेदन तीन मतांकन उपरांत और दो मतांकन वाले प्रतिवेदन दो मतांकन उपरांत ही स्वीकार किए जाएंगे।
प्रश्न 3: यह परिपत्र किसने जारी किया है?
उत्तर: आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश, श्री तरूण राठी द्वारा, कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश, भोपाल से क्रमांक/गोपनीय/2026/12024 दिनांक 30/06/2026 को जारी किया गया।
प्रश्न 4: शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली कहाँ संधारित होगी?
उत्तर: उच्च-माध्यमिक/माध्यमिक शिक्षकों की संभागीय उपायुक्त कार्यालय में, तथा प्राथमिक शिक्षकों की सहायक आयुक्त/जिला संयोजक कार्यालय में संधारित होगी।
प्रश्न 5: अपूर्ण गोपनीय प्रतिवेदन का क्या होगा?
उत्तर: परिपत्र में स्पष्ट कहा गया है कि अपूर्ण गोपनीय प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतः सभी संबंधित कार्यालयों को चैनल अनुसार पूर्ण मतांकन के बाद ही प्रतिवेदन भेजने होंगे।
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