🏛️ सरकारी आदेश | जनजातीय कार्य विभाग
अवकाश स्वीकृति अधिकार प्रत्यायोजन – जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश 2026 (संशोधित आदेश)
📅 दिनांक: 15 जून 2026
📝 आदेश क्रमांक: 1/0007/2026-ESTB-4-CTD/TRD/E-1055863
✍️ MP Education Gyan Deep
📋 आदेश की प्रमुख जानकारी
| जारीकर्ता विभाग | जनजातीय कार्य विभाग, मंत्रालय भोपाल |
| आदेश क्रमांक | 1/0007/2026-ESTB-4-CTD/TRD/E-1055863 |
| संदर्भ आदेश | विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.02.2026 |
| लागू नियम | MP सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 |
| हस्ताक्षरकर्ता | गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग |
| प्रभावी तिथि | 15 जून 2026 (तत्काल प्रभाव) |
| डिजिटल हस्ताक्षर तिथि | 15-06-2026, 12:02:41 |
MP जनजातीय कार्य विभाग ने MP सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2025 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति अधिकारों का संशोधित प्रत्यायोजन जारी किया – विस्तृत जानकारी पढ़ें।
आदेश का उद्देश्य एवं पृष्ठभूमि
मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग ने दिनांक 15 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण संशोधित आदेश जारी किया है। यह आदेश MP सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अंतर्गत जारी है और 12.02.2026 के विभागीय समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन करता है।
इस आदेश के माध्यम से जनजातीय कार्य विभाग के अधीनस्थ पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत किए जाने हेतु अधिकार प्रत्यायोजन का विस्तृत निर्धारण किया गया है। इसमें जिला स्तर, संभागीय स्तर, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र और विभागाध्यक्ष (राजस्तरीय कार्यालय) के स्तर पर अलग-अलग श्रेणियों के लिए अधिकार स्पष्ट किए गए हैं।
📌 महत्वपूर्ण बात: इस संशोधित आदेश के अनुसार 180 दिन से अधिक के अवकाश (सभी संवर्गों के लिए) की स्वीकृति केवल मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ही जारी की जा सकेगी – जिला/संभाग स्तर पर नहीं।
किन अवकाशों पर लागू है यह आदेश?
यह आदेश निम्नलिखित अवकाश प्रकारों पर प्रत्यायोजित अधिकार निर्धारित करता है:
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- अर्द्धवेतन अवकाश (Half Pay Leave)
- लघुकृत अवकाश (Commuted Leave)
- अदेय अवकाश (Leave not due)
- प्रसूति अवकाश (Maternity Leave)
- पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
- दत्तक ग्रहण अवकाश (Adoption Leave)
- संतान पालन अवकाश (Child Care Leave)
अवकाश स्वीकृति अधिकार प्रत्यायोजन तालिका
नीचे दी गई तालिका में स्तर, श्रेणी और प्रत्यायोजित अधिकारी की पूरी जानकारी दी गई है –
🔷 जिला स्तर (District Level)
श्रेणीतृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी
प्रत्यायोजनकार्यालय प्रमुख
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
श्रेणीद्वितीय एवं प्रथम श्रेणी
प्रत्यायोजनसंभागीय उपायुक्त (जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर)
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
🔷 संभागीय स्तर (Divisional Level)
श्रेणीतृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी
प्रत्यायोजनकार्यालय प्रमुख
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
श्रेणीद्वितीय एवं प्रथम श्रेणी
प्रत्यायोजनसंभागीय उपायुक्त (स्वयं के प्रकरण को छोड़कर)
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
श्रेणीसंभागीय उपायुक्त एवं समकक्ष
प्रत्यायोजनआयुक्त जनजातीय कार्य (संभागायुक्त की अनुशंसा पर)
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
🔷 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र (Pre-Exam Training Centre)
श्रेणीद्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी
प्रत्यायोजनकार्यालय प्रमुख
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
श्रेणीप्राचार्य
प्रत्यायोजनसंबंधित विभागाध्यक्ष
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
🔷 विभागाध्यक्ष – राजस्तरीय कार्यालय (State Level)
श्रेणीचतुर्थ श्रेणी
प्रत्यायोजनकार्यालय प्रमुख
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
श्रेणीतृतीय श्रेणी
प्रत्यायोजनकार्यालय प्रमुख
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
श्रेणीद्वितीय श्रेणी
प्रत्यायोजनसंबंधित विभागाध्यक्ष
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
श्रेणीप्रथम श्रेणी
प्रत्यायोजनसंबंधित विभागाध्यक्ष
प्रदत्त अधिकारएक बार में 180 दिन तक
विशेष प्रावधान – शैक्षणिक संवर्ग एवं विश्राम अवकाश
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-2/2006/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2008 के प्रावधान अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को विश्राम अवकाश की अवधि में ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार यथावत् रहेंगे।
इसके अतिरिक्त MP सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 की कण्डिका 27 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार पात्रता होगी।
प्रभावी तिथि एवं प्राधिकरण
⚠️ महत्वपूर्ण: यह आदेश मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अनुक्रम में तत्काल प्रभावशील है। इस आदेश पर दिनांक 15-06-2026, समय 12:02:41 पर गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं।
प्रतिलिपि – वितरण सूची (आदेश किन्हें भेजा गया)
यह आदेश निम्नलिखित को प्रेषित किया गया है –
- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय
- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, अनु.0 जाति कल्याण विभाग मंत्रालय
- प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग / अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय
- संचालक जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था मध्य प्रदेश
- आयुक्त जनजातीय कार्य / अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश
- समस्त संभागीय आयुक्त एवं जनजातीय उपायुक्त मध्य प्रदेश
- कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश
- समस्त प्राचार्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र / माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर / आदर्श आवासीय विद्यालय / सांदीपनि विद्यालय मध्य प्रदेश
- समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी / विकासखण्ड अधिकारी जनजातीय विकासखण्ड मध्य प्रदेश
- समस्त प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय / हाई स्कूल मध्य प्रदेश
- गार्ड फाइल
आदेश के प्रमुख बिंदु – सारांश
- जनजातीय कार्य विभाग के सभी स्तरों पर अवकाश स्वीकृति अधिकार अब स्पष्ट रूप से प्रत्यायोजित।
- तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रमुख 180 दिन तक अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।
- प्रथम/द्वितीय श्रेणी के लिए संभागीय उपायुक्त / विभागाध्यक्ष को अधिकार।
- 180 दिन से अधिक किसी भी अवकाश की स्वीकृति MP शासन जनजातीय कार्य विभाग से ही होगी।
- शैक्षणिक संवर्गों को विश्राम अवकाश में ड्यूटी पर बुलाने के अधिकार वित्त विभाग के 2008 के परिपत्र अनुसार यथावत् रहेंगे।
- यह आदेश MP सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अनुक्रम में 15 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
यह संशोधित आदेश किस नियम के अंतर्गत जारी किया गया है?
यह आदेश मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अंतर्गत जारी किया गया है और दिनांक 12.02.2026 के विभागीय समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन के रूप में लागू है।
जिला स्तर पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति कौन करता है?
जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति कार्यालय प्रमुख द्वारा एक बार में 180 दिन तक की जा सकती है।
180 दिन से अधिक अवकाश की स्वीकृति कौन देता है?
180 दिन से अधिक अवकाश (सभी संवर्गों के लिए) की स्वीकृति केवल मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ही जारी की जा सकती है। जिला या संभाग स्तर पर यह अधिकार नहीं है।
संभागीय उपायुक्त स्वयं के प्रकरण में अवकाश कैसे लेगा?
संभागीय उपायुक्त अपने स्वयं के प्रकरण में अवकाश स्वीकृति नहीं कर सकते। उनके प्रकरणों में आयुक्त जनजातीय कार्य (संभागायुक्त की अनुशंसा पर) अवकाश स्वीकृत करेंगे।
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य की अवकाश स्वीकृति कौन करेगा?
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य की अवकाश स्वीकृति संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा एक बार में 180 दिन तक की जाएगी।
प्रथम श्रेणी अधिकारियों की अवकाश स्वीकृति का अधिकार किसे है?
राजस्तरीय (विभागाध्यक्ष) कार्यालय में प्रथम श्रेणी अधिकारियों की अवकाश स्वीकृति संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा एक बार में 180 दिन तक दी जा सकती है।
यह आदेश कब से प्रभावी है?
यह आदेश MP सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 के अनुक्रम में तत्काल प्रभावशील है। इस पर दिनांक 15-06-2026 को प्रमुख सचिव गुलशन बामरा के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
विश्राम अवकाश के दौरान शैक्षणिक कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने का क्या नियम है?
MP शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-2/2006/नियम/चार भोपाल दिनांक 13 अगस्त 2008 के प्रावधान अनुसार विभाग अंतर्गत कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को विश्राम अवकाश की अवधि में ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार यथावत् रहेंगे। इसके साथ ही MP सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025 की कण्डिका 27 के प्रावधान लागू होंगे।
📢 इस जानकारी को शेयर करें
🔍 संबंधित कीवर्ड
जनजातीय विभाग अवकाश 2026
MP tribal leave delegation
अवकाश प्रत्यायोजन MP
MP Civil Service Leave 2025
ESTB-4-CTD आदेश
जिला स्तर अवकाश स्वीकृति
संभागीय उपायुक्त अवकाश
180 दिन से अधिक अवकाश
जनजातीय कर्मचारी अवकाश
गुलशन बामरा प्रमुख सचिव
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अवकाश
विभागाध्यक्ष अवकाश अधिकार MP
0 Comments