MP TET 2026 Update: जनजातीय कार्य विभाग के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी TET अनिवार्य, जुलाई-अगस्त में होगी विशेष पात्रता परीक्षा!
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मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश ने 26 मार्च 2026 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर एक नया और सख्त आदेश जारी किया है ।
यदि आप एक शिक्षक हैं और आपने अभी तक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस नए आदेश की मुख्य बातें।
आदेश के मुख्य बिंदु (Key Highlights)
TET पास करना हुआ अनिवार्य: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 01 सितम्बर 2025 को पारित आदेश और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के अनुपालन में, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है ।
2 वर्ष का समय: विभाग के अंतर्गत पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जो अभी तक पात्रता परीक्षा (TET) अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें आगामी दो वर्षों के भीतर इस परीक्षा को पास करना होगा ।
विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET 2026): आयुक्त लोक शिक्षण (DPI) द्वारा इन शिक्षकों के लिए माह जुलाई-अगस्त 2026 में एक 'विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा' का आयोजन कराया जा रहा है ।
सभी अनुत्तीर्ण शिक्षकों को होना होगा शामिल: जनजातीय कार्य विभाग ने अपने सभी संभागीय उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और जिला संयोजकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कार्यरत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के अनुत्तीर्ण शिक्षक इस आगामी पात्रता परीक्षा में अनिवार्य रूप से सम्मिलित हों ।
शिक्षकों के लिए आगे क्या?
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के पत्र दिनांक 02.03.2026 के संदर्भ में जारी यह आदेश स्पष्ट करता है कि बिना TET के अध्यापन कार्य भविष्य में मान्य नहीं होगा । इसलिए, जो भी शिक्षक इस दायरे में आते हैं, उन्हें जुलाई-अगस्त 2026 में होने वाली इस विशेष परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए ।
आधिकारिक आदेश की कॉपी:
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जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश का नया आदेश जारी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 2 वर्ष में TET पास करना अनिवार्य। जुलाई-अगस्त 2026 में होगी विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा। पूरी जानकारी MP EDUCATION GYAN DEEP पर पढ़ें।
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