परिवीक्षा अवधि में हुए स्थानांतरण आदेश निरस्त - जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश का आदेश
मध्यप्रदेश में शिक्षकों के परिवीक्षाकाल (Probation Period) में स्थानांतरण पर रोक
जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश (Office Order No. F.12745 Dated 24/06/2025) जारी कर प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 3 वर्षीय परिवीक्षाकाल (Probation Period) में स्थानांतरण (Transfer) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश समस्त जिला कलेक्टरों को भेजा गया है।
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भोपाल, 24 जून 2025 — जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है जिसमें परिवीक्षा अवधि के दौरान किए गए शिक्षक स्थानांतरण आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश शिक्षकों की सेवा नीति और स्थानांतरण नियमों के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
📌 क्या है आदेश का मुख्य बिंदु?
कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश (आदि भवन-59, पर्यावास भवन के सामने, अरेरा हिल्स, भोपाल) द्वारा क्रमांक 12745, दिनांक 24.06.2025 को समस्त कलेक्टरों को भेजे गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि—
कुछ जिलों में यह पाया गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का स्थानांतरण तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हुए बिना ही कर दिया गया है, जो विभागीय नीति के विरुद्ध है।
📚 शिक्षक स्थानांतरण की नीति क्या कहती है?
Primary Teacher Transfer Rule in MP:
- स्थानांतरण केवल सेवा में उपस्थिति (Joining Date) से तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद ही अनुमन्य है।
Probation Period Transfer Not Allowed:
- परिवीक्षा अवधि में किसी भी शिक्षक (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक) का स्थानांतरण अनुमन्य नहीं है।
⚠️ स्थानांतरण आदेश होंगे रद्द
इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि—
- परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से पूर्व किए गए सभी स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं।
- संबंधित शिक्षकों को वर्तमान संस्था से कार्यमुक्त न किया जाए।
🧾 आदेश की वैधता और स्वीकृति
- यह निर्देश प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुमोदित है और सभी जिलों में लागू होगा।
🔗 ब्लॉग स्रोत: MP Education Gyan Deep
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