समग्र शिक्षा अभियान और पीएमश्री योजना के तहत स्कूल ग्रांट व्यय गाइडलाइन
📌 स्कूल ग्रांट खर्च करने के नए निर्देश
School Grant Utilization Guidelines – स्कूल ग्रांट खर्च कैसे करें ?
समग्र शिक्षा आभयान (सेकेण्ड़ी एजुकेशन) समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएमश्री योजना के तहत् प्रदाय स्कूल ग्रांट के व्यय विषयक आदेश
लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल (दूरभाष 0755 358106 Email: mp.rmsa@gmail.com) आदेश क्र./SSA/2025/1831 भोपाल, विनांक 27.05.2025
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 27 मई 2025 को ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश Samagra Shiksha Abhiyan (Secondary Education) और PM SHRI Yojana के अंतर्गत मिलने वाली स्कूल ग्रांट की खर्च प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।
💰 वार्षिक अनुदान की दर - नामांकन के आधार पर
समग्र शिक्षा अभियान (Secondary Education)
नामांकन की संख्या के अनुसार मिलने वाली स्कूल ग्रांट राशि:
- 1-30 छात्रों तक – ₹10,000
- 31-100 छात्रों तक – ₹25,000
- 101-250 छात्रों तक – ₹50,000
- 251-1000 छात्रों तक – ₹75,000
- 1001 या अधिक – ₹1,00,000
PM SHRI योजना अंतर्गत स्कूल ग्रांट राशि
- 1-100 छात्रों तक – ₹50,000
- 101-250 छात्रों तक – ₹75,000
- 251-1000 छात्रों तक – ₹1,00,000
- 1001 से अधिक – ₹1,50,000
📋 School Grant Utilization Guidelines – कैसे करें सही खर्च
1. सफाई पर अनिवार्य खर्च
• स्कूल ग्रांट का कम से कम 10% हिस्सा स्वच्छता पर खर्च करना अनिवार्य है।
• इसमें शौचालय की दैनिक सफाई, सफाई सामग्री और जनरेटर आदि शामिल हैं।
• इसका अलग लेखा रखा जाए।
2. प्रयोगशाला सामग्री एवं उपकरण
• Lab Equipment Maintenance व मरम्मत में राशि खर्च की जा सकती है।
• यदि विज्ञान फंड पर्याप्त न हो तो सामग्री खरीदी जा सकती है।
• सामग्री NCERT की Science Kit List के अनुसार ही होनी चाहिए।
3. विद्युत एवं इंटरनेट बिल
• बिजली कटने या राज्य बजट से पूर्ति न होने पर Electric Bill का भुगतान इस राशि से किया जा सकता है।
• Internet Charges भी इसी श्रेणी में आते हैं।
4. फर्नीचर की मरम्मत
• फर्नीचर की मरम्मत तभी हो जब वह कम से कम तीन साल तक उपयोगी हो।
• नया फर्नीचर नहीं खरीदा जा सकता।
5. अध्यापन सामग्री
• Maps, Charts, Stationery आदि पूरक सामग्री को प्राथमिकता दी जाए।
• ग्रांट से अनावश्यक सामग्री की खरीद नहीं की जानी चाहिए।
🎉 सांस्कृतिक व राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर व्यय
• Sports Day, Annual Function, Founder's Day, National Festivals के आयोजन हेतु यह राशि उपयोग की जा सकती है।
• केवल समग्र शिक्षा सेकेंडरी शिक्षा के तहत ही यह खर्च मान्य है।
6. बैठकों व रखरखाव के खर्च
• Meetings, Building Maintenance, Painting, Toilet Maintenance जैसे कार्यों पर यह राशि खर्च की जा सकती है।
• Principal Office की सजावट इस अनुदान से नहीं की जा सकती।
7. एक परिसर, एक शाला सिद्धांत
• यदि एक परिसर में Primary और Secondary School दोनों संचालित हों, तो व्यय RSC (राज्य शिक्षा केन्द्र) के निर्देशानुसार किया जाएगा।
Composite School Grant RSKMP Order - एकीकृत शाला निधि 2025-26: समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र दिशा-निर्देश यहाँ देखिये.
📑 Financial Management – नियमों का पालन अनिवार्य
• सभी स्कूलों को Samagra Shiksha Financial Manual और वित्तीय मेन्युअल / म.प्र. भंडार एवं कय नियम (MP Store Purchase Rules) का पालन करना होगा।
• सभी खर्च पारदर्शी, सत्यापित और लेखे में दर्ज होने चाहिए।
School Grant के बेहतर उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। सभी शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाध्यापक इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।
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