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Surplus Teachers Counseling - अतिशेष UDT एवं माध्यमिक शिक्षकों को काउंसलिंग का एक और मौका, अनुपस्थित रहने पर प्रशासनिक रूप से अन्यत्र पदस्थ किया जाएगा


अतिशेष UDT एवं माध्यमिक शिक्षकों को काउंसलिंग का एक और मौका, अनुपस्थित रहने पर प्रशासनिक रूप से अन्यत्र पदस्थ किया जाएगा 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक /स्था.-3 /2024/30, भोपाल, दिनांक 20/09/2024

विषय - अतिशेष शिक्षक वर्ग 2 एवं 3 की काउंसलिंग विषयक ।

संदर्भ संचालनालय का पत्र कमांक 2562 दिनांक 23.08.2024 एवं पत्र कमांक 1811 दिनांक 13.09.2024

MP Education Department : अतिशेष सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दिनांक 29. 08.2024 को एवं अतिशेष UDT एवं माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग दिनांक 15.09.2024 को आयोजित की गई थी। उक्त काउंसलिंग में कतिपय लोक सेवक अनुपस्थित रहे अथवा उनके द्वारा शाला चयन हेतु असहमति दी गई थी।

अतिशेष UDT एवं माध्यमिक शिक्षकों को काउंसलिंग का एक और मौका, अनुपस्थित रहने पर प्रशासनिक रूप से अन्यत्र पदस्थ किया जाएगा 

ऐसे अतिशेष समस्त लोक सेवकों को काउंसलिंग हेतु दिनांक 23.09.2023 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें तथा संबंधितों को सूचना की तामिली कराएं जिसमे यह स्पष्ट लेख हो कि "आपको काउंसलिंग के माध्यम से शाला चयन हेतु अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि आप अनुपस्थित रहते है तो आपको आगामी माह में वेतन भुगतान न होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होगें। उल्लेखनीय है कि कोष एवं लेखा द्वारा अतिशेष शिक्षकों के संबंध में यह सूचित किया गया है, कि IFMIS पोर्टल में शालावार स्वीकृत पदों के आधार पर ही वेतन आहरित किया जाएगा। अतः काउंसलिंग में उपस्थित न होने एवं शाला चयन न करने पर प्रशासनिक रूप से आपको अन्यत्र पदस्थ किया जा सकेगा।"

संबंधित शिक्षक को सूचना तामिल कराकर प्राप्ति की प्रति संधारित करें। काउंसलिंग निम्नानुसार होगी:-

सहायक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक

  • दिनांक - 23.09.2024
  • समय - 11 बजे से 1:30 बजे तक

उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक

  • दिनांक - 23.09.2024, 
  • समय – दोपहर 2 बजे

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का आदेश 

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