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विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (BRCC) एवं सहायक परियोजना समन्वयक (APC) पदों की पूर्ति हेतु आदेश: राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. नवीन चयन निर्देश एवं समय-सारणी

आदेश क्रमांक: राशिके / स्था. / 2026 / 4969 | दिनांक: 02/09/2026 | जारीकर्ता: संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु एक नज़र में:

  • स्वीकृत पद: प्रत्येक विकासखण्ड में 01 बी.आर.सी. एवं जिला स्तर पर 04 ए.पी.सी.।
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 25 सितम्बर 2026 (जिला शिक्षा केन्द्र में जमा करना होगा)।
  • लिखित परीक्षा तिथि: 21 अक्टूबर 2026 (100 अंकों की परीक्षा, न्यूनतम उत्तीर्णांक 40%)।
  • चयन आदेश जारी होने की तिथि: 30 अक्टूबर 2026 तक।
  • अधिकतम आयु सीमा: 01 जुलाई 2026 की स्थिति में अधिकतम 56 वर्ष।

समग्र शिक्षा अभियान के सुचारू संचालन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र (RSK), मध्य प्रदेश द्वारा जिलों के प्रत्येक विकासखण्ड में विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (BRCC) के 01 पद तथा जिला शिक्षा केन्द्र (DPC कार्यालय) में सहायक परियोजना समन्वयक (APC) के 04 पदों पर पदस्थापना हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) एवं जनजातीय कार्य विभाग की सहमति तथा प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण सेवा शर्तें एवं पात्रता नियम (General Conditions)

  1. 04 वर्ष पूर्ण होने पर मूल विभाग वापसी: बीआरसी अथवा एपीसी पद पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थ जिन लोकसेवकों के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उनकी सेवाएँ मूल विभाग को वापस की जाएँगी। वे वर्तमान पदों के लिए पात्र नहीं होंगे।
  2. कूलिंग ऑफ पीरियड (Cooling-off Period): समग्र शिक्षा अंतर्गत पूर्व में कार्य कर चुके लोकसेवकों की पुनः पदस्थापना हेतु न्यूनतम 02 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य होगा।
  3. अपात्र अभ्यर्थी:
    • जिन लोकसेवकों की सेवाएँ पूर्व में किसी अनियमितता के कारण वापस की गई थीं, वे अपात्र होंगे।
    • परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में कार्यरत नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक (पदस्थापना शाला विशेष होने के कारण) पात्र नहीं होंगे।
    • सांदीपनि विद्यालयों में चयनित लोकसेवकों के आवेदन भी मान्य नहीं किए जाएँगे।
  4. संविदा पद: संविदा आधार पर कार्यरत APC एवं BRC को छोड़कर शेष रिक्त पदों हेतु यह कार्यवाही की जाएगी।
  5. शब्दावली स्पष्टीकरण: स्कूल शिक्षा विभाग के लोकसेवकों के लिए "प्रतिनियुक्ति" शब्द के स्थान पर "सेवाएँ ली जाती हैं" का प्रयोग होगा। जनजातीय कार्य विभाग के लोकसेवकों की पदस्थापना प्रतिनियुक्ति के रूप में की जाएगी तथा जनजातीय विभाग के BRC की पदस्थापना जनजातीय विकासखण्ड में ही होगी।
  6. वेतन आहरण: पदभार ग्रहण उपरांत इन लोकसेवकों का वेतन समग्र शिक्षा अभियान के मद से आहरित होगा।

पदवार निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता (Post-wise Qualification)

आयु सीमा: 01 जुलाई 2026 की स्थिति में अधिकतम आयु 56 वर्ष होनी चाहिए। सभी पदों के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है ताकि व्यापक भ्रमण एवं जनसम्पर्क किया जा सके।

क्र. पदनाम निर्धारित अर्हता एवं प्राथमिकता
1 सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक)
• व्याख्याता (स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग) अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक।
• बी.एड. उपाधि अनिवार्य।
एम.एड. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2 सहायक परियोजना समन्वयक (कम्यूनिटी मोबिलाईजेशन)
• व्याख्याता / माध्यमिक शाला प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक शिक्षक।
• बी.एड. उपाधि (एम.एड. उपाधि धारकों को प्राथमिकता)।
• समुदाय के साथ कार्य करने का पूर्व अनुभव।
3 सहायक परियोजना समन्वयक (एईआर - AER)
• व्याख्याता / माध्यमिक शाला प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक शिक्षक।
• बी.एड. अनिवार्य (एम.एड. को प्राथमिकता)।
स्नातकोत्तर उपाधि: समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र विषय में पीजी उम्मीदवारों को वरीयता।
4 सहायक परियोजना समन्वयक (बालिका शिक्षा)
• व्याख्याता / माध्यमिक शाला प्रधानाध्यापक / उच्च माध्यमिक शिक्षक।
• बी.एड. उपाधि अनिवार्य।
• बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।
महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
5 विकासखण्ड स्रोत समन्वयक (BRCC)
• व्याख्याता (स्कूल शिक्षा / जनजातीय कार्य विभाग) अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक।
डी.एड. / बी.एड. / एम.एड. की उपाधि।

चयन प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण समय-सारणी (Selection Process & Schedule)

जिला स्तर से विज्ञापन जारी किया जाकर चयन की समस्त कार्यवाही जिला स्तरीय समिति (DPC, प्राचार्य DIET, DEO / सहायक आयुक्त) द्वारा पूरी की जाएगी:

गतिविधि / प्रक्रिया का विवरण निर्धारित अंतिम तिथि
जिला शिक्षा केन्द्र (DPC कार्यालय) में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर 2026
समिति द्वारा स्कूटनी एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची सूचना पटल पर चस्पा करना 09 अक्टूबर 2026
जिले के शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. में लिखित परीक्षा का आयोजन 21 अक्टूबर 2026
लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 24 अक्टूबर 2026
कलेक्टर महोदय से अनुमोदन उपरांत दावा-आपत्ति निराकरण एवं अंतिम मेरिट सूची मूल्यांकन पश्चात
सीईओ जिला पंचायत (CEO ZP) के हस्ताक्षर से पदस्थापना आदेश जारी करना 30 अक्टूबर 2026 तक

लिखित परीक्षा, मूल्यांकन एवं मेरिट निर्धारण नियम

  • न्यूनतम उत्तीर्णांक: लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। चयन हेतु न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  • समान अंक होने पर वरिष्ठता: यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो वरीयता का क्रम निम्नानुसार रहेगा:
    1. व्याख्याता (Lecturer)
    2. माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक (HM MS)
    3. उच्च माध्यमिक शिक्षक (UMS)
  • बालिका शिक्षा पद हेतु विशेष छूट/प्राथमिकता: APC बालिका शिक्षा के लिए मेरिट सूची में यदि महिला संवर्ग की अभ्यर्थी निचले क्रम में 40% अंक प्राप्त करती है, तो भी पहले महिला अभ्यर्थी से ही पद की पूर्ति की जाएगी।
  • प्रतीक्षा सूची (Waiting List): भविष्य में पद रिक्त होने पर इसी चयन सूची से पद पूर्ति की जा सकेगी।
  • अपवाद जिले: नवगठित जिलों — मैहर, मऊगंज एवं पांढुर्णा के जिला शिक्षा केन्द्रों के APC पदों हेतु पृथक से निर्देश जारी होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q 1: क्या पूर्व में बीआरसी या एपीसी रहे शिक्षक पुनः आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, लेकिन उनके पिछले कार्यकाल के बाद कम से कम 2 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड (Cooling-off Period) पूर्ण होना अनिवार्य है तथा पूर्व में वे किसी अनियमितता के कारण न हटाए गए हों।

Q 2: क्या नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक इस पद के लिए पात्र हैं?

उत्तर: नहीं, परिवीक्षा अवधि में कार्यरत नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा सांदीपनि विद्यालयों में चयनित शिक्षकों के आवेदन मान्य नहीं होंगे।

Q 3: चयन के लिए न्यूनतम कितने अंक लाना आवश्यक है?
उत्तर: 100 अंकों की जिला स्तरीय लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

Q 4: आवेदन फॉर्म कहाँ और कब तक जमा करना होगा?

उत्तर: पात्र अभ्यर्थियों को अपना पूर्ण आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित जिले के जिला शिक्षा केन्द्र (DPC कार्यालय) में 25 सितम्बर 2026 तक जमा करना होगा।

मूल आदेश संदर्भ: राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल आदेश क्र./राशिके/स्था./2026/4969, दिनांक 02/09/2026

Disclaimer (अस्वीकरण): यह जानकारी शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा के लोकसेवकों की सुविधा के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र के आधिकारिक आदेश के आधार पर तैयार की गई है। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी संबंधित जिले के जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन एवं मूल दिशा-निर्देशों का अवलोकन अवश्य करें।