प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश 2026: जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 16 जिलों में नियुक्ति, पूरी जिलेवार सूची व वेतनमान
MP Education Gyan Deep पर आपका स्वागत है। मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 (यथा संशोधित) के नियम 5(4)(क) के अंतर्गत, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पद चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों को संबंधित जिले के सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य विभाग) कार्यालयों द्वारा 24-25 अगस्त 2026 को विभिन्न जिलों में प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। इस लेख में हमने सभी 16 जिलों के नियुक्ति आदेशों की पूरी सूची, PDF लिंक, वेतनमान, परिवीक्षा शर्तें और उपस्थिति हेतु आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दी है।
इस लेख में क्या-क्या है
📋 नियुक्ति आदेश का सार
नियम आधार: म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 (यथा संशोधित), नियम 5(4)(क)
चयन परीक्षा: प्राथमिक शिक्षक पद चयन परीक्षा 2025 (MPESB, भोपाल द्वारा आयोजित)
जारीकर्ता: संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय
आदेश दिनांक: 24 अगस्त 2026 एवं 25 अगस्त 2026
पद: प्राथमिक शिक्षक (सामान्य वर्ग) / प्राथमिक शिक्षक विज्ञान / विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) श्रेणी
🗺️ जिलेवार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश सूची (PDF डाउनलोड लिंक सहित)
नीचे सभी जिलों के नियुक्ति आदेश क्रमांक, दिनांक एवं आधिकारिक PDF लिंक क्रमवार दिए गए हैं। अपने जिले के आदेश पर क्लिक कर मूल PDF डाउनलोड करें।
💰 वेतनमान एवं स्टायपेंड (परिवीक्षा अवधि)
उपरोक्त नियुक्तियाँ पे बैंड-2 (छठवां वेतनमान 5200-20200 + 2400 ग्रेड पे) तथा सातवें वेतनमान के तहत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स लेवल 6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 रुपये (न्यूनतम वेतन 25300 रुपये) एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्तों सहित की गई हैं। यह सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु (ब) एवं म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018 के नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के अनुसार है।
परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्रारंभ किया जाएगा।
⏳ परिवीक्षा अवधि व सेवा शर्तें
- यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की गई है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
- परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (Defined Contribution Pension Scheme) लागू होगी (वित्त विभाग अधिसूचना दिनांक 02.04.2005 अनुसार)।
- मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के अवकाश नियम 2025 के तहत परिवीक्षा अवधि में स्वीकृत अवकाश की अवधि तक परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जाएगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने पर स्वतः सेवा त्याग माना जाएगा।
- अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता देय होगा; आवासीय विद्यालयों में आवास सुविधा उपलब्धता अनुसार पात्रता होगी।
📑 उपस्थिति के समय आवश्यक दस्तावेज (मूल प्रति + 3 स्वप्रमाणित प्रतियां)
चयनित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी:
- नियुक्ति आदेश
- 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ई-मेल एड्रेस
- पात्रता एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित करने पर जाति व आय प्रमाण पत्र (डिजिटल ST/SC/OBC प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी)
- EWS श्रेणी में चयनित सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों हेतु सक्षम अधिकारी का नवीनतम प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र - न्यूनतम 40% (दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त अभ्यर्थियों हेतु, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)
- अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- शासकीय सेवा में होने की स्थिति में एक माह पूर्व का सूचना पत्र/त्यागपत्र की प्रति/पावती
- शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
- भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाण पत्र
- बोनस अंक हेतु NCC 'C' प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- चरित्र सत्यापन शपथ पत्र (परिशिष्ट-1), सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 3-15/2012/1/तीन दिनांक 24.11.2012 अनुसार
दस्तावेज परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर ही पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण की अनुमति दी जाएगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ℹ️ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता व पदोन्नति संबंधी विषय म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं म.प्र. जनजातीय व अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग नियम 2018 के प्रावधानों से शासित होंगे।
- पदस्थापना स्थान पर पद रिक्त न होने पर संबंधित जिला अधिकारी द्वारा मुख्यालय से अनुमोदन के बाद पदस्थापना संशोधित की जाएगी।
- विशेष टीप: यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन में गलत या असत्य पाए जाते हैं, अथवा भविष्य में कभी भी फर्जी पाए जाते हैं, तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
❓ सामान्य प्रश्न (FAQ)
म.प्र. जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शैक्षणिक संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 (यथा संशोधित) के नियम 5(4)(क) के अनुसार, MPESB भोपाल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम पर आधारित चयन सूची से संबंधित जिले के सहायक आयुक्त कार्यालय द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं।
आदेश दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में सभी निर्धारित दस्तावेजों की मूल प्रति व 3 स्वप्रमाणित प्रतियों सहित उपस्थिति देनी होगी।
मैट्रिक्स लेवल 6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 रुपये (न्यूनतम वेतन 25300 रुपये)। परिवीक्षा में स्टायपेंड: प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90%।
तीन वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी नियुक्ति है। इसे एक माह का नोटिस देकर या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
नियुक्ति आदेश, फोटो व आधार, अंकसूची, जाति/आय/मूल निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू), शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन शपथ पत्र। पूरी सूची ऊपर देखें।
नहीं, परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा (आदेश बिंदु क्रमांक 4)।

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