GIS Scheme 2003: मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 की पूरी जानकारी | MP Education Gyan Deep
GIS Scheme वित्त विभाग कर्मचारी बीमा शिक्षक संवर्ग

GIS Scheme 2003: मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना — पात्रता, अंशदान और बीमा राशि की पूरी जानकारी

📅 अद्यतन: 2 अगस्त 2026 🏛️ वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन ⏱️ पढ़ने का समय: 8 मिनट

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मध्यप्रदेश शासन के लाखों शासकीय सेवकों और शिक्षकों के वेतन से हर महीने जो GIS (Group Insurance cum Saving Scheme) कटौत्रा होता है, उसके पीछे की पूरी योजना, नियम और लाभ की जानकारी बहुत कम कर्मचारियों को होती है। इस पोस्ट में MP Education Gyan Deep आपको मध्यप्रदेश शासकीय कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003 की हर बारीकी — पात्रता, श्रेणीवार अंशदान, बीमा मूल्य, बचत निधि, ब्याज दर, नवीन शिक्षक संवर्ग से जुड़े ताज़ा निर्देश और नामांकन फॉर्म तक — विस्तार से समझा रहे हैं।

📌 सन्दर्भ आदेश: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश — पत्र क्रमांक/एनसी/एफ/11/नवीन संवर्ग/जीआईएस/2021/635, भोपाल, दिनांक 10/05/2021
📌 मूल वित्तीय आदेश: मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, आदेश क्रमांक 15/27/2002/ई/चार, भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2003

नवीन शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों के लिए ताज़ा निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्त एवं भर्ती नियम, 2018 के तहत 1 जुलाई 2018 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षकों के वेतन से यदि GIS की राशि पहले से काटी जा रही है, तो ऐसे सभी शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ नियमानुसार शीघ्र-अतिशीघ्र प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

✅ सरल शब्दों में: यदि आपकी सैलरी स्लिप में GIS कटौत्रा दिख रहा है, तो आप स्वतः इस योजना के दायरे में आ जाते हैं और मृत्यु/सेवानिवृत्ति की स्थिति में बीमा व बचत राशि पाने के हकदार हैं — भले ही आपकी नियुक्ति नवीन शिक्षक संवर्ग के अंतर्गत हुई हो।

योजना की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

मध्यप्रदेश शासन ने पूर्व से चली आ रही "परिवार कल्याण निधि" तथा "शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1985" का पुनरीक्षण करते हुए 1 अप्रैल 2003 से "मध्यप्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना, 2003" लागू की। इसका मूल उद्देश्य बेहद कम प्रीमियम पर शासकीय सेवक के परिवार को दो सुरक्षा-कवच देना है:

  • बीमा सुरक्षा: सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को तत्काल बीमा राशि।
  • बचत सुविधा: सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवात्याग की स्थिति में संचित बचत राशि ब्याज सहित एकमुश्त वापस।

योजना किन कर्मचारियों पर लागू होती है?

वित्त विभाग के आदेश दिनांक 5 फरवरी 2003 के अनुसार यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होती है:

1 अखिल भारतीय सेवा अधिकारी

विकल्प (Option) देने पर अखिल भारतीय सेवा (IAS/IPS/IFS) के अधिकारी भी योजना का लाभ ले सकते हैं।

2 कार्यरत शासकीय सेवक

1 अप्रैल 2003 को कार्यरत सभी शासकीय सेवक तथा इस तिथि के बाद सेवा में आने वाले नए कर्मचारी।

3 कार्यभारित/आकस्मिकता निधि कर्मचारी

नियमित वेतनमान में कार्यभारित (Work-charged) तथा आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी।

4 पूर्व-नियुक्त दैनिक वेतनभोगी

31 दिसंबर 1988 से पहले नियमित पद के विरुद्ध दैनिक वेतन (Daily Wage) पर नियुक्त किए गए कर्मचारी।

श्रेणीवार मासिक अंशदान एवं बीमा मूल्य

योजना के अंतर्गत अंशदान एवं बीमा मूल्य म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966 में वर्णित सेवा श्रेणी के अनुसार तय किया गया है:

4 चतुर्थ श्रेणी
मासिक अंशदान₹ 100
बीमा मूल्य₹ 1,25,000
3 तृतीय श्रेणी
मासिक अंशदान₹ 200
बीमा मूल्य₹ 2,50,000
2 द्वितीय श्रेणी
मासिक अंशदान₹ 400
बीमा मूल्य₹ 5,00,000
1 प्रथम श्रेणी
मासिक अंशदान₹ 600
बीमा मूल्य₹ 7,50,000

यूनिट, बीमा धन और बचत निधि में जमा राशि का विभाजन

प्रत्येक श्रेणी के कुल मासिक अंशदान को दो भागों में बांटा जाता है — एक हिस्सा शुद्ध बीमा प्रीमियम (बीमा धन) के रूप में और शेष लगभग 65% राशि बचत निधि खाते में जमा होती है, जिस पर ब्याज मिलता है:

4 चतुर्थ श्रेणी — 1 यूनिट (₹100/यूनिट)
कुल अंशदान₹ 100
बीमा धन में₹ 35
बचत निधि में₹ 65
3 तृतीय श्रेणी — 2 यूनिट
कुल अंशदान₹ 200
बीमा धन में₹ 70
बचत निधि में₹ 130
2 द्वितीय श्रेणी — 4 यूनिट
कुल अंशदान₹ 400
बीमा धन में₹ 140
बचत निधि में₹ 260
1 प्रथम श्रेणी — 6 यूनिट
कुल अंशदान₹ 600
बीमा धन में₹ 210
बचत निधि में₹ 390
💡 ध्यान दें: सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को बीमा मूल्य + संचित बचत निधि (ब्याज सहित) दोनों एक साथ मिलते हैं। सामान्य सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र की स्थिति में केवल संचित बचत निधि ब्याज सहित वापस मिलती है।

बचत राशि पर ब्याज दर

योजना प्रारंभ होने पर शासन ने बचत राशि पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की थी। यह दर आगामी 10 वर्षों तक स्थिर रखी गई। नियमानुसार हर 10 वर्ष के बाद योजना की अंशदान राशि तथा ब्याज दर, दोनों का पुनर्निर्धारण किया जाता है — इसलिए वर्तमान अवधि की सटीक ब्याज दर जानने के लिए वित्त विभाग के नवीनतम परिपत्र अवश्य देखें।

GIS नामांकन (Nomination) और घोषणा पत्र क्यों जरूरी है?

बीमा एवं बचत की राशि सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हर कर्मचारी को सेवा में आने के तुरंत बाद GIS Nomination Form तथा Declaration Form भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। यदि नामांकन नहीं भरा गया है, तो मृत्यु की स्थिति में राशि प्राप्त करने में परिवार को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

जरूरी सलाह

यदि आपने अब तक GIS नामांकन फॉर्म नहीं भरा है, तो अपने DDO/कार्यालय प्रमुख से तुरंत संपर्क कर फॉर्म प्राप्त करें और भरकर जमा करें।

महत्वपूर्ण बिंदु — एक नज़र में

  • योजना लागू तिथि: 1 अप्रैल 2003
  • मूल आदेश: वित्त विभाग क्रमांक 15/27/2002/ई/चार, दिनांक 5 फरवरी 2003
  • श्रेणी निर्धारण का आधार: म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम, 1966
  • अंशदान की लगभग 65% राशि बचत निधि में और शेष बीमा धन में जमा होती है
  • प्रारंभिक ब्याज दर: 8% वार्षिक, हर 10 वर्ष में पुनर्निर्धारण
  • नवीन शिक्षक संवर्ग (1 जुलाई 2018 से नियुक्त) को भी लाभ देने के निर्देश जारी
  • नामांकन फॉर्म भरना हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य

आदेश एवं फॉर्म डाउनलोड

वित्त विभाग द्वारा जारी मूल आदेश एवं GIS नामांकन/घोषणा पत्र प्रपत्र प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बटन का उपयोग करें:

📄 वित्त विभाग आदेश देखें 📝 नामांकन एवं घोषणा पत्र डाउनलोड

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

GIS योजना 2003 किन कर्मचारियों पर लागू होती है?
यह योजना विकल्प देने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, 1 अप्रैल 2003 को कार्यरत तथा उसके बाद सेवा में आने वाले समस्त शासकीय सेवकों, कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा 31-12-1988 के पूर्व दैनिक वेतन पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होती है।
नवीन शिक्षक संवर्ग को GIS का लाभ कब से मिलेगा?
1 जुलाई 2018 एवं उसके पश्चात् नियम 2018 के तहत नियुक्त उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को, जिनके वेतन से GIS कटौत्रा हो रहा है, लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार यह लाभ शीघ्र दिया जाना है।
प्रथम श्रेणी अधिकारी का मासिक अंशदान कितना है?
प्रथम श्रेणी अधिकारियों का मासिक अंशदान 600 रुपये है, जिसके विरुद्ध बीमा मूल्य 7,50,000 रुपये निर्धारित है।
GIS की बचत राशि पर कितना ब्याज मिलता है?
प्रारंभ में 8% वार्षिक ब्याज दर तय की गई थी, जो 10 वर्ष के लिए स्थिर रहती है; हर 10 वर्ष बाद ब्याज दर तथा राशि का पुनर्निर्धारण होता है।
अंशदान की कितनी राशि बचत निधि में जमा होती है?
प्रत्येक श्रेणी के कुल मासिक अंशदान की लगभग 65% राशि बचत निधि खाते में जमा होती है, शेष राशि बीमा धन के रूप में समायोजित होती है।
GIS नामांकन फॉर्म कहां से डाउनलोड करें?
GIS नामांकन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र वित्त विभाग के परिपत्र के साथ संलग्न लिंक या संबंधित कार्यालय/DDO से प्राप्त किए जा सकते हैं।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों पर आधारित है, जिसे केवल सामान्य जानकारी हेतु सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। योजना की वर्तमान अंशदान दर, बीमा राशि, ब्याज दर एवं नियमों में समय-समय पर परिवर्तन संभव है। किसी भी आधिकारिक निर्णय, दावा या कार्यवाही से पूर्व कृपया संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से नवीनतम एवं मूल आदेश की पुष्टि अवश्य कर लें। MP Education Gyan Deep किसी भी विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

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