महत्वपूर्ण आदेश: प्रभारी प्राचार्य एवं सी.एम. राइज उप प्राचार्य के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था
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आदेश क्रमांक: क्रमांक / IT Cell/अति. शि./2022-23/409
दिनांक: 07 सितंबर 2022
प्राप्तकर्ता: समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल (मध्यप्रदेश)
विषय एवं उद्देश्य
विषय: प्रभारी प्राचार्य एवं सी.एम. राइज उप प्राचार्य के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।
उद्देश्य: विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना। जब कोई नियमित शिक्षक (अवकाश/प्रशिक्षण आदि) अनुपस्थित हो, तो उस स्थान पर अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) को आमंत्रित करना। यह व्यवस्था शॉर्ट टर्म वेकेंसी (अल्पकालिक रिक्ति) अपडेट करने के पश्चात ही की जा सकेगी।
📋 अतिथि शिक्षक व्यवस्था के तीन प्रमुख प्रकरण
आदेश में निम्नलिखित 3 स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है:
1️⃣ हायर सेकेण्डरी विद्यालय – प्रभारी व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक
2️⃣ एक परिसर एक शाला हाई स्कूल (1-10/6-10) – प्रभारी शिक्षक
3️⃣ सी.एम. राइज विद्यालय – उप प्राचार्य
📜 संदर्भित आदेश (Ref: 320 दिनांक 13.07.2022) की कण्डिका 1.5
इसका तात्पर्य है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था केवल तभी की जा सकती है, जब नियमित शिक्षक वैध कारण (अवकाश/प्रशिक्षण) से अनुपस्थित हो। यह स्थायी नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक अस्थायी/अल्पकालिक व्यवस्था है।
🔄 अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने की प्रक्रिया (GFMS Portal)
यह व्यवस्था पूर्णतः GFMS (Guest Faculty Management System) पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है:
| चरण | प्रक्रिया |
|---|---|
| 1 | नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति (अवकाश/प्रशिक्षण) दर्ज करें। |
| 2 | शॉर्ट टर्म वेकेंसी को GFMS पोर्टल पर अपडेट करें। |
| 3 | पोर्टल पर उपलब्ध अतिथि शिक्षक पैनल से योग्य उम्मीदवार का चयन करें। |
| 4 | चयनित अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करें। |
| 5 | अतिथि शिक्षक की उपस्थिति/कार्य की निगरानी करें। |
महत्वपूर्ण: विद्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर रिक्तियों का समय पर अपडेट किया जाए।
⚖️ अतिथि शिक्षकों के अधिकार एवं नियम (संक्षिप्त सारांश)
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| नियमितीकरण | अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा। |
| आरक्षण | 25% आरक्षण सीधी भर्ती में दिया जाएगा। |
| पात्रता | न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिन की सेवा। |
| अवकाश | अब अतिथि शिक्षक आकस्मिक अवकाश (CL) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। |
| पंजीयन | Education Portal 3.0 पर नवीन पंजीयन एवं सत्यापन अनिवार्य। |
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
जब नियमित शिक्षक अवकाश, प्रशिक्षण, या अन्य वैध कारणों से अनुपस्थित हो। यह शॉर्ट टर्म वेकेंसी के लिए है।
हाँ, आदेश की बिंदु संख्या 3 के अनुसार, सी.एम. राइज विद्यालयों में उप प्राचार्य के पद संभाल रहे शिक्षक के विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती है।
Education Portal 3.0 (educationportal3.in) पर पंजीयन किया जाता है। नवीन आवेदक नया पंजीयन कर सकते हैं एवं पूर्व पंजीकृत आवेदक अपनी जानकारी अद्यतन कर सकते हैं।
नहीं, सीधे नियमित नहीं किया जाएगा, हालाँकि सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा।
Guest Faculty Management System (GFMS) मध्य प्रदेश सरकार की ऑनलाइन प्रणाली है, जो अतिथि शिक्षकों की रिक्तियों, पंजीयन एवं प्रबंधन हेतु है। gfms.educationportal3.in
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का यह आदेश शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रभारी प्राचार्य एवं सी.एम. राइज उप प्राचार्य के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और विद्यालयों में शिक्षण कार्य निर्बाध जारी रहे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय प्राचार्य इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
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