प्रभारी प्राचार्य एवं सी.एम. राइज उप प्राचार्य हेतु अतिथि शिक्षक आदेश 2022 | DPI MP

महत्वपूर्ण आदेश: प्रभारी प्राचार्य एवं सी.एम. राइज उप प्राचार्य के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था

लोक शिक्षण संचालनालय आदेश प्रभारी प्राचार्य एवं सी.एम. राइज उप प्राचार्य के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था आदेश क्रमांक: क्रमांक / IT Cell/अति. शि./2022-23/409 दिनांक: 07 सितंबर 2022
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जारीकर्ता: लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
पता: गौतम नगर, भोपाल-462021
दूरभाष: +917552583660 | ई-मेल: dpi.atithi@gmail.com
आदेश क्रमांक: क्रमांक / IT Cell/अति. शि./2022-23/409
दिनांक: 07 सितंबर 2022
प्राप्तकर्ता: समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल (मध्यप्रदेश)
⚠️ संदर्भ: संचालनालय का पत्र क्र/IT/अति.शि./2022-23/320, दिनांक 13.07.2022 की कण्डिका 1.5

विषय एवं उद्देश्य

विषय: प्रभारी प्राचार्य एवं सी.एम. राइज उप प्राचार्य के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था।

उद्देश्य: विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना। जब कोई नियमित शिक्षक (अवकाश/प्रशिक्षण आदि) अनुपस्थित हो, तो उस स्थान पर अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) को आमंत्रित करना। यह व्यवस्था शॉर्ट टर्म वेकेंसी (अल्पकालिक रिक्ति) अपडेट करने के पश्चात ही की जा सकेगी।

📋 अतिथि शिक्षक व्यवस्था के तीन प्रमुख प्रकरण

आदेश में निम्नलिखित 3 स्थितियों का स्पष्ट उल्लेख है:

1️⃣ हायर सेकेण्डरी विद्यालय – प्रभारी व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक

कब? जब हायर सेकेण्डरी विद्यालय में प्रभार संभाल रहे व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक अनुपस्थित हों।
व्यवस्था: उनके विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, ताकि शिक्षण कार्य निर्बाध जारी रहे।

2️⃣ एक परिसर एक शाला हाई स्कूल (1-10/6-10) – प्रभारी शिक्षक

कब? जब एक परिसर एक शाला हाई स्कूल में प्रभार संभाल रहे उच्च माध्यमिक/उच्च श्रेणी/माध्यमिक शिक्षक अनुपस्थित हों।
व्यवस्था: उनके विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी।

3️⃣ सी.एम. राइज विद्यालय – उप प्राचार्य

कब? जब सी.एम. राइज विद्यालयों में उप प्राचार्य का पद संभाल रहे व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक अनुपस्थित हों।
व्यवस्था: उनके विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

📜 संदर्भित आदेश (Ref: 320 दिनांक 13.07.2022) की कण्डिका 1.5

"विद्यालय में नियमित शिक्षक के अवकाश/प्रशिक्षण इत्यादि के कारण नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति अवधि हेतु अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये हैं।"

इसका तात्पर्य है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था केवल तभी की जा सकती है, जब नियमित शिक्षक वैध कारण (अवकाश/प्रशिक्षण) से अनुपस्थित हो। यह स्थायी नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक अस्थायी/अल्पकालिक व्यवस्था है।

🔄 अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने की प्रक्रिया (GFMS Portal)

यह व्यवस्था पूर्णतः GFMS (Guest Faculty Management System) पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है:

चरणप्रक्रिया
1नियमित शिक्षक की अनुपस्थिति (अवकाश/प्रशिक्षण) दर्ज करें।
2शॉर्ट टर्म वेकेंसी को GFMS पोर्टल पर अपडेट करें।
3पोर्टल पर उपलब्ध अतिथि शिक्षक पैनल से योग्य उम्मीदवार का चयन करें।
4चयनित अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करें।
5अतिथि शिक्षक की उपस्थिति/कार्य की निगरानी करें।

महत्वपूर्ण: विद्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर रिक्तियों का समय पर अपडेट किया जाए।

⚖️ अतिथि शिक्षकों के अधिकार एवं नियम (संक्षिप्त सारांश)

विषयजानकारी
नियमितीकरणअतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा।
आरक्षण25% आरक्षण सीधी भर्ती में दिया जाएगा।
पात्रतान्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिन की सेवा।
अवकाशअब अतिथि शिक्षक आकस्मिक अवकाश (CL) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
पंजीयनEducation Portal 3.0 पर नवीन पंजीयन एवं सत्यापन अनिवार्य।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कब की जा सकती है?

जब नियमित शिक्षक अवकाश, प्रशिक्षण, या अन्य वैध कारणों से अनुपस्थित हो। यह शॉर्ट टर्म वेकेंसी के लिए है।

2. क्या सी.एम. राइज स्कूलों में उप प्राचार्य की अनुपस्थिति में अतिथि शिक्षक बुलाए जा सकते हैं?

हाँ, आदेश की बिंदु संख्या 3 के अनुसार, सी.एम. राइज विद्यालयों में उप प्राचार्य के पद संभाल रहे शिक्षक के विषय पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जा सकती है।

3. अतिथि शिक्षकों का पंजीयन कैसे होता है?

Education Portal 3.0 (educationportal3.in) पर पंजीयन किया जाता है। नवीन आवेदक नया पंजीयन कर सकते हैं एवं पूर्व पंजीकृत आवेदक अपनी जानकारी अद्यतन कर सकते हैं।

4. क्या अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा?

नहीं, सीधे नियमित नहीं किया जाएगा, हालाँकि सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा।

5. GFMS पोर्टल क्या है?

Guest Faculty Management System (GFMS) मध्य प्रदेश सरकार की ऑनलाइन प्रणाली है, जो अतिथि शिक्षकों की रिक्तियों, पंजीयन एवं प्रबंधन हेतु है। gfms.educationportal3.in

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश का यह आदेश शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रभारी प्राचार्य एवं सी.एम. राइज उप प्राचार्य के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और विद्यालयों में शिक्षण कार्य निर्बाध जारी रहे। सभी जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय प्राचार्य इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

⚠️ अस्वीकरण (Disclaimer): यह ब्लॉग पोस्ट केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (क्रमांक / IT Cell/अति. शि./2022-23/409, दिनांक 07-09-2022) पर आधारित है। यह किसी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। पाठक किसी भी निर्णय से पूर्व आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि कर लें। MP EDUCATION GYAN DEEP जानकारी की शुद्धता/अद्यतन हेतु कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।

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