एकीकृत शाला निधि 2026-27 (Composite School Grant) — पूरी गाइड | MP Education Gyan Deep
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एकीकृत शाला निधि (Composite School Grant) 2026-27 — पूरी जानकारी एक जगह

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📅 आदेश दिनांक: 10.08.2026
🏛️ जारीकर्ता: राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल 📍 लागू: संपूर्ण मध्य प्रदेश 👥 संबंधित: सभी सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक व हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाएं

मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केन्द्र ने वर्ष 2026-27 के लिए एकीकृत शाला निधि (Composite School Grant) के व्यय संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश समस्त जिलों के कलेक्टर को क्रमांक RSK/M/2026/4588 के तहत भेजा गया है। इस ब्लॉग में हम इस आदेश के हर बिंदु — अनुदान दरें, स्वच्छता एक्शन प्लान, शाला प्रबंध समिति की भूमिका, क्रय प्रक्रिया और शाला सुरक्षा दिशा-निर्देश — को सरल भाषा में समझेंगे।

क्रमांक: राशिके/ईएण्डआर/एकी.शा.नि./एम/2026/4588 दिनांक: 10.08.2026 हस्ताक्षरकर्ता: हरजिंदर सिंह, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र

01. वार्षिक अनुदान की दरें

समग्र शिक्षा अभियान की गाइडलाइन के अनुसार शालाओं में दर्ज छात्र संख्या (नामांकन) के आधार पर एकीकृत शाला निधि की राशि तय की गई है:

तालिका 1 — नामांकन अनुसार वार्षिक अनुदान दरें (2026-27)
शाला का कुल नामांकनस्वीकृत राशि
1 – 30₹ 10,000
31 – 100₹ 25,000
101 – 250₹ 50,000
251 – 1000₹ 75,000
1001 से अधिक₹ 1,00,000
ध्यान दें: इस स्वीकृत राशि में से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान (SAP) पर अनिवार्य रूप से व्यय की जानी है।

02. एकीकृत शाला स्वरूप क्यों बदला?

"एक परिसर एक शाला" नीति के कारण अब शालाओं का स्वरूप बदलकर कक्षा 01 से 08, कक्षा 06 से 10, कक्षा 06 से 12, कक्षा 01 से 10 और कक्षा 01 से 12 तक एकीकृत कर दिया गया है। इसलिए स्वीकृत वार्षिक अनुदान राशि का उपयोग शाला की सभी कक्षाओं के लिए समुचित रूप से किया जाना अनिवार्य है, न कि केवल किसी एक स्तर की कक्षाओं के लिए।

निर्णय अधिकार
शाला प्रबंध समिति / शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (SMC)
व्यय का आधार
SMC के अनुमोदन उपरांत ही राशि व्यय संभव

03. सुझावात्मक व्यय गतिविधियां

विद्यालय के पास उपलब्ध राशि से निम्न घटकों पर अनुपातिक रूप से व्यय किया जा सकता है:

तालिका 2 — सुझावात्मक घटक (बिंदु 2.1 – 2.8)
क्र.विवरण
2.1स्वच्छता एक्शन प्लान — स्वच्छता कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन (सिविल कक्ष द्वारा निर्देशित, परिशिष्ट अ अनुसार)
2.2भवन रख-रखाव — प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय, फर्नीचर, मरम्मत, पुताई, बिजली बिल, विद्यालय सूचना पटल
2.3"स्कूल चलें हम" अभियान — ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर अद्यतन, जन शिक्षा चौपाल, मेला, डॉक्यूमेंटेशन
2.4आवश्यक स्टेशनरी व सामग्री क्रय (प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/सेकेण्डरी हेतु स्थानीय निधि से)
2.5शाला प्रबंध समिति की बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, बाल सभा, शालेय प्रतियोगिता, महापुरुषों की जयंती
2.6राष्ट्रीय दिवस — गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के समारोहों का आयोजन
2.7कलर चॉक, डस्टर, कवर, कॉपी, पेन, Digi LEP सामग्री, Internet/Smart Class संबंधी व्यय
2.8विद्युत व्यय — प्रथमतः राज्य के ग्लोबल बजट से, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्थानीय निधि से

04. शाला प्रबंध समिति हेतु अतिरिक्त गतिविधियां

एकीकृत शाला निधि के अतिरिक्त निम्न विशेष गतिविधियों हेतु पृथक बजट प्रावधान रखा गया है:

तालिका 3 — विशेष गतिविधि अनुपातिक बजट
क्र.गतिविधिबजट प्रावधान
3.1बस्ता मुक्त दिवस (Bagless Day) / बाल सभा — केवल माध्यमिक शालाओं हेतु₹5,000 प्रति विद्यालय (पाठ्यक्रम कक्ष)
3.2यूथ एण्ड इको क्लब — विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज व अन्य गतिविधियां₹5,000 प्रति प्राथमिक व माध्यमिक शाला (पृथक-पृथक)
3.3SMC सदस्यों का प्रशिक्षण₹1,000 प्रति विद्यालय (मिडिया कक्ष)

इन राशियों के व्यय का विस्तृत निर्देश एवं आवंटन संबंधित कक्ष द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।

05. व्यय की प्राथमिकता क्रम

उपलब्ध राशि में से सबसे पहले निम्न कार्यों को प्राथमिकता दी जानी है:

  1. ग्रीन बोर्ड, ग्रीन चॉक बोर्ड व ब्लेक बोर्ड को व्यवस्थित/सुधार (पेंट कार्य)
  2. छात्रों के बैठने हेतु फर्श, दरी एवं फर्श में आवश्यक सुधार कार्य

अतिरिक्त विकास दिशा-निर्देश

  • बच्चों के बैठने के लिए पारस्परिक दूरी अनुसार प्लास्टिक मेट उपलब्ध हो
  • शासकीय सुविधाओं की सूचना शाला की बाहरी दीवार पर बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए
  • पाठ्यपुस्तकों पर कवर चढ़वाना ताकि किताबें सालभर सुरक्षित रहें
  • शाला में तापमापी व वर्षामापी यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना

06. सामग्री क्रय की प्रक्रिया

कक्षा 01 से 08 वाली शालाओं में म.प्र. भण्डार क्रय नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्तीय मैन्युअल का पालन करते हुए क्रय किया जाएगा। संक्षिप्त प्रक्रिया इस प्रकार है:

चरणकार्यवाही
7.2SMC की बैठक बुलाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन
7.3बैठक में ही क्रय-योग्य सामग्री/कार्य का औचित्य अनुसार निर्णय
7.4निर्णय का कार्यवाही विवरण में दर्ज होना व सदस्यों के हस्ताक्षर
7.5अकादमिक समिति द्वारा सामग्री का सत्यापन
7.6कमी पाए जाने पर दुकानदार से पुनः आदेशानुरूप सामग्री प्राप्त करना
7.7स्व-सहायता समूह के माध्यम से क्रय को प्राथमिकता
7.8भुगतान SNA SPARSH से, रसीद वाउचर फाइल में तथा स्टॉक पंजी में दर्ज; त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्य

07. वित्तीय प्रबंधन के मुख्य नियम

  • कक्षा 01 से 08 की एकीकृत शालाएं म.प्र. भण्डार क्रय नियम का पालन करेंगी; शेष शालाएं समग्र शिक्षा अभियान वित्तीय मैन्युअल का पालन करेंगी।
  • सत्र 2026-27 में शालावार निर्धारित लिमिट के आधार पर राशि SNA SPARSH प्रक्रिया में व्यय की जाएगी।
  • उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला शिक्षा केन्द्र व जिला शिक्षा अधिकारी को समय पर भेजना अनिवार्य है, जिसकी जिम्मेदारी सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) की होगी।

परिशिष्ट - अ

अ. स्वच्छता एक्शन प्लान (Swachhata Action Plan)

कुल अनुदान का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए आरक्षित है। इसमें ग्राम पंचायत/CSR/अन्य स्रोतों से अतिरिक्त राशि का संयोजन भी किया जा सकता है। इसके प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

1. शौचालय की मरम्मत एवं सफाई

  • नियमित सफाई, टूटी सीट/फ्लश/दरवाजे/पाइपलाइन की मरम्मत
  • बच्चों हेतु दरवाजों पर ताले, जल आपूर्ति, रोशनी की व्यवस्था

2. साबुन से हाथ धोने की सुविधा

  • प्रत्येक छात्र हेतु हैंडवॉश स्टेशन एवं प्रतिदिन साबुन की उपलब्धता
  • हाथ धोने के महत्व पर पोस्टर व जागरूकता गतिविधियां

3. स्वच्छता सामग्री, पेयजल एवं कचरा प्रबंधन

  • फिनाइल, ब्रश, झाड़ू, डस्टबिन आदि की नियमित खरीद
  • हैंडपंप/RO/वाटर कूलर की सफाई व तिमाही जल गुणवत्ता जांच
  • गीले-सूखे कचरे हेतु पृथक डस्टबिन एवं सुरक्षित निस्तारण

4. बाल सहभागिता, IEC व निगरानी

  • बाल संसद, इको क्लब द्वारा साप्ताहिक 'स्वच्छता दिवस' आयोजन
  • स्कूल दीवारों पर स्वच्छता पेंटिंग्स, नारे व चार्ट
  • मध्यान्ह भोजन पूर्व हाथ धुलाई इकाई अनिवार्य रूप से क्रियाशील
  • किशोरी बालिकाओं हेतु व्यक्तिगत व माहवारी स्वच्छता पर विशेष सत्र
स्वच्छता सफाई हेतु मॉडल विकल्प: पार्ट टाइम सफाईकर्मी, स्व-सहायता समूह, 5-10 शालाओं का सेक्टर बनाकर साझा सफाईकर्मी, या नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से उपलब्ध सफाईकर्मी।

परिशिष्ट - ब

ब. शाला सुरक्षा आवश्यक निर्देश (School Safety)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार Safety & Security हेतु प्रति विद्यालय ₹1,000 का बजट प्रावधान रखा गया है। मुख्य आयाम इस प्रकार हैं:

भौतिक व विद्युत सुरक्षा

  • भवन की दरारें, गिरती दीवारों की नियमित जांच; असुरक्षित शौचालय/कमरों का उपयोग निषेध
  • बरामदों, सीढ़ियों, छज्जों पर रेलिंग व फाटक
  • बिजली बोर्ड-तार की मरम्मत, कवर्ड वायरिंग, स्विचबोर्ड बच्चों की पहुंच से दूर

अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन निकासी

  • अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता व कार्यशीलता; शिक्षकों/विद्यार्थियों को फायर सेफ्टी प्रशिक्षण
  • निकासी योजना (Evacuation Plan) एवं मासिक/त्रैमासिक Mock Drill
  • सभी कमरों में निकासी मार्ग का चिन्हांकन व सुरक्षित एकत्रीकरण स्थल

बाल सुरक्षा एवं प्रवेश नियंत्रण

  • अवांछित व्यक्तियों का परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित; शिकायत पेटी की व्यवस्था
  • चारदीवारी की मरम्मत, चौकीदार/प्रवेश रजिस्टर, विज़िटर पास प्रणाली
  • बालिका छात्राओं की प्राइवेसी हेतु विशेष ध्यान

अन्य आपदा तैयारी

  • खुले बोरवेल/गड्ढे/जल भराव पर नियंत्रण; सर्पदंश/जंगली जानवरों से सुरक्षा उपाय
  • आपदा प्रबंधन योजना (बाढ़, भूकंप आदि) अद्यतन; प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण
  • शाला सुरक्षा शपथ, पोस्टर व सुरक्षा संदेश नियत स्थानों पर प्रदर्शित
📎 PDF: एकीकृत शाला निधि आदेश 2026-27 RSK/M/2026/4588
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07. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

एकीकृत शाला निधि की दरें किस आधार पर तय होती हैं?
शाला में दर्ज छात्रों की कुल नामांकन संख्या के आधार पर ₹10,000 से ₹1,00,000 तक की दरें निर्धारित हैं।
क्या SAP की राशि अलग से मिलती है?
नहीं, यह कुल स्वीकृत अनुदान राशि का ही न्यूनतम 10% हिस्सा है, जो अनिवार्य रूप से स्वच्छता कार्यों पर व्यय होना है।
बैगलेस-डे व इको क्लब की राशि किन शालाओं को मिलेगी?
बैगलेस-डे की राशि केवल माध्यमिक (पाठ्यक्रम कक्ष) शालाओं हेतु है, जबकि इको क्लब की राशि प्राथमिक व माध्यमिक दोनों को पृथक-पृथक मिलेगी।
सामग्री क्रय से पहले क्या करना अनिवार्य है?
SMC की बैठक बुलाकर आवश्यकता का आकलन, निर्णय का दस्तावेजीकरण और अकादमिक समिति द्वारा सत्यापन अनिवार्य है।
शाला सुरक्षा हेतु कितना बजट है?
प्रति विद्यालय ₹1,000 का प्रावधान Safety & Security गतिविधियों हेतु रखा गया है।
📌 यह पोस्ट राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक राशिके/ईएण्डआर/एकी.शा.नि./एम/2026/4588, दिनांक 10.08.2026 पर आधारित है। मूल दस्तावेज़ MP Education Gyan Deep पर उपलब्ध है।

⚠️ Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य हेतु तैयार किया गया है। किसी भी आधिकारिक कार्यवाही, राशि व्यय अथवा नीति-निर्णय हेतु कृपया राज्य शिक्षा केन्द्र/स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. द्वारा जारी मूल आदेश एवं परिपत्र का ही अवलोकन करें। इस ब्लॉग का किसी शासकीय विभाग से आधिकारिक संबंध नहीं है।