MP Board कक्षा 5वीं और 8वीं अंकसूची सुधार SOP 2026

📘 MP Board कक्षा 5वीं और 8वीं अंकसूची सुधार SOP 2026

📌 आदेश क्रमांक 260/2026 🗓️ 17 जुलाई 2026 ⏳ समय-सीमा: 30 अगस्त 2026

MP Education Gyan Deep – कक्षा 5वीं व 8वीं अंकसूची सुधार SOP 2026। जानें पूरी प्रक्रिया, समय-सीमा, नियम, FAQ और आदेश के सभी बिन्दू
MP Education Gyan Deep – राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल ने कक्षा 5वीं और 8वीं की अंकसूचियों में त्रुटि सुधार हेतु SOP जारी की है। जानें पूरी प्रक्रिया, समय-सीमा और महत्वपूर्ण निर्देश।

आदेश संख्या
260/2026/RSKमूल्यां.
जारी तिथि
17 जुलाई 2026
जारीकर्ता
हरिजंदर सिंह, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
समय-सीमा
30 अगस्त 2026
सुधार के प्रकार
छात्र प्रोफाइल, प्राप्तांक, उपस्थिति/अनुपस्थिति

📋 प्रस्तावना: क्यों जारी हुआ यह आदेश?

राज्य शिक्षा केन्द्र को विभिन्न जिलों से लगातार अंकसूचियों में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के सुधार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि छात्र प्रोफाइल, प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, उपस्थिति/अनुपस्थिति के अभिलेख तथा मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं आदि सभी दस्तावेज शाला/जिला स्तर पर ही संधारित किए जाते हैं।

पिछले वित्त सत्र में जिला स्तर से अंकसूचियों में सुधार हेतु SOP जारी की गई थी। वर्तमान सत्र में भी इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जिला स्तर से ही सुधार की कार्यवाही की जाएगी।

📌 अंकसूची में किन त्रुटियों का सुधार संभव है?

  • छात्र प्रोफाइल: नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम
  • प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक: मूल्यांकन में त्रुटि
  • उपस्थिति/अनुपस्थिति: परीक्षा के दौरान गलत प्रविष्टि

🔍 त्रुटि सुधार की चरण-बद्ध प्रक्रिया (SOP)

1. छात्र प्रोफाइल (नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम) में सुधार

स्तरकार्यवाहीसमय
शाला स्तरशाला प्रमुख द्वारा स्कॉलर पंजी व दस्तावेजों (आधार, जन्म प्रमाण पत्र) से सत्यापन03 दिन
बी.आर.सी.सी.परीक्षण व अभिमत सहित जिला परियोजना समन्वयक को अग्रेषित03 दिन
जिला स्तरजिला परियोजना समन्वयक के लॉगिन पर संशोधन-
जिला परीक्षा समितियदि विसंगति हो तो समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही-

2. प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों में सुधार

स्तरकार्यवाहीसमय
शाला स्तरशाला प्रमुख द्वारा परीक्षाप्रल पत्रक से मिलान व आवेदन बी.आर.सी.सी. को अग्रेषित03 दिन
बी.आर.सी.सी.परीक्षण व अभिमत सहित जिला परियोजना समन्वयक को अग्रेषित03 दिन
जिला स्तरजिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिला परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्ताव07 दिन
जिला स्तरसमिति के अनुमोदन पर जिला शिक्षाधिकारी के लॉगिन से संशोधन-

3. उपस्थिति/अनुपस्थिति की त्रुटि सुधार

स्तरकार्यवाहीसमय
परीक्षा केन्द्रकेन्द्राध्यक्ष द्वारा उपस्थिति पत्रक से मिलान व बी.आर.सी.सी. को अग्रेषित03 दिन
बी.आर.सी.सी.परीक्षण व अभिमत सहित जिला परियोजना समन्वयक को अग्रेषित03 दिन
जिला स्तरजिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिला परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्ताव07 दिन
जिला स्तरसमिति के अनुमोदन पर जिला शिक्षाधिकारी के लॉगिन से संशोधन-

⚠️ महत्वपूर्ण निर्देश एवं सावधानियाँ

  • मूल अंकसूची जमा करना अनिवार्य : संशोधित अंकसूची जारी करने से पूर्व पुरानी मूल अंकसूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी।
  • राज्य स्तर पर आवेदन न भेजें : सभी आवेदन जिला स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। छात्र, अभिभावक या शिक्षक राज्य शिक्षा केन्द्र न भेजे जाएँ।
  • अभिलेखीकरण : सुधार हेतु प्राप्त आवेदन, संलग्न अभिलेख एवं मूल अंकसूची का अभिलेखीकरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाए।
  • समय-सीमा : सभी सुधार 30 अगस्त 2026 तक पूर्ण करें ताकि आगामी शिक्षण सत्र प्रभावित न हो।

📢 सूचना प्रसार हेतु निर्देश

जिले की समस्त शासकीय, अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त पंजीकृत मदरसों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. कक्षा 5वीं और 8वीं की अंकसूची में किस प्रकार की त्रुटियाँ सुधारी जा सकती हैं?
1. छात्र प्रोफाइल (नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम)
2. प्रोजेक्ट व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक
3. उपस्थिति/अनुपस्थिति की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि
Q2. अंकसूची सुधार हेतु आवेदन कहाँ करें?
आवेदन संबंधित शाला प्रमुख के माध्यम से करें। शाला प्रमुख आवेदन को बी.आर.सी.सी. व जिला स्तर पर अग्रेषित करेंगे।
Q3. अंकसूची सुधार की अंतिम तिथि क्या है?
सभी सुधार कार्यवाही 30 अगस्त 2026 तक पूर्ण की जानी है।
Q4. क्या पुराने सत्रों की अंकसूची में भी सुधार हो सकता है?
सत्र 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की अंकसूचियों में केवल छात्र प्रोफाइल (नाम, जन्मतिथि) में ही सुधार संभव है। इन सत्रों के अंक नहीं बदले जाएंगे।
Q5. क्या मुझे राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल जाना होगा?
नहीं, सभी सुधार जिला स्तर पर ही किए जाएंगे। छात्रों, अभिभावकों या शिक्षकों को राज्य शिक्षा केन्द्र भेजना बंद किया गया है।
Q6. संशोधित अंकसूची कैसे प्राप्त करें?
पुरानी मूल अंकसूची जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने के बाद ही संशोधित अंकसूची जारी की जाएगी।
Q7. क्या अंक घट सकते हैं?
पुनर्मूल्यांकन में अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या समान रह सकते हैं।

📝 निष्कर्ष

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी यह SOP कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की अंकसूचियों में त्रुटि सुधार हेतु एक पारदर्शी, समय-बद्ध एवं विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया प्रदान करता है। इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर ही समस्याओं का निवारण हो सकेगा और छात्रों तथा अभिभावकों को राहत मिलेगी।

सभी संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों से अनुरोध है कि वे इस SOP का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा निर्धारित समय-सीमा 30 अगस्त 2026 के भीतर कार्यवाही पूर्ण करें।

संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

क्रमांक: 260/2026/RSKमूल्यां. | दिनांक 17-07-2026

⚖️ अस्वीकरण (Disclaimer): यह लेख राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश क्रमांक 260/2026/RSKमूल्यां. दिनांक 17-07-2026 पर आधारित है। सटीकता एवं पूर्णता के लिए प्रयास किया गया है, फिर भी आधिकारिक दस्तावेज़ को ही अंतिम माना जाए। MP Education Gyan Deep यहाँ केवल सूचना प्रसार हेतु कार्य कर रहा है। किसी भी विसंगति के लिए संबंधित जिला अधिकारी या राज्य शिक्षा केन्द्र से संपर्क करें।