प्राथमिक शिक्षक को प्रयोगशाला शिक्षक पद पर पदस्थापना स्पष्टीकरण 2026 | MP Education Gyan Deep
नवीनतम आदेश — 12 जून 2026

प्राथमिक/सहायक शिक्षक को प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान (वर्ग-3 Lab) पद पर पदस्थापना — स्पष्टीकरण 2026

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महत्वपूर्ण सूचना: लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. ने दिनांक 12.06.2026 को विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक/सहायक शिक्षक को प्रयोगशाला शिक्षक (वर्ग-3 Lab) के रिक्त पदों पर पदस्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है।
📋 परिपत्र विवरण — आधिकारिक जानकारी
परिपत्र क्रमांक टी.एम.सी./प्रशा.स्था.नीति/2026/323
दिनांक 12 जून 2026
जारीकर्ता विभाग लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र.
प्रेषित जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.
संदर्भ अधिसूचना एफ 01-09/2022/20-1 दि. 06.06.2026
पृ.क्र. टी.एम.सी./प्रशा.स्था.नीति/2026/324

📌 परिपत्र की पृष्ठभूमि

विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 के तहत जिला स्तर से जिला संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान है। इस संबंध में कतिपय जिलों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि जिला अंतर्गत हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रयोगशाला शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक विज्ञान/सहायक शिक्षक विज्ञान के रिक्त पद हैं।

इन रिक्त पदों पर यदि ऐसे प्राथमिक शिक्षक/सहायक शिक्षक — जो विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी की योग्यता रखते हैं — का प्रशासकीय स्थानांतरण किया जाए, तो पोर्टल पर यह व्यवस्था उपलब्ध है, और इससे अतिशेष शिक्षकों का समायोजन भी किया जा सकेगा। इसी संबंध में विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया था।

📖 नीति के संगत प्रावधान

🔹 कंडिका 2.2 — जिला संवर्ग स्थानांतरण

विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 की कंडिका 2.2 में स्पष्ट किया गया है कि जिला संवर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण का अधिकार जिला स्तर पर दिया गया है। अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी इस प्रकार के स्थानांतरण की कार्यवाही कर सकते हैं।

🔹 कंडिका 3.1 — अतिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण

कंडिका 3.1 के तहत अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में निर्देशित किया गया है। इससे अतिशेष प्राथमिक/सहायक शिक्षकों का समायोजन प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर हो सकेगा।

विभाग का स्पष्ट निर्देश

उपरोक्त के दृष्टिगत — जिला अंतर्गत ऐसे प्राथमिक शिक्षक/सहायक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी की योग्यता विज्ञान विषय में रखते हैं, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञान/सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोग शाला शिक्षक) के रिक्त पदों पर स्थानांतरण नीति 2026 के प्रावधानों एवं समय सीमा का पालन करते हुए किया जा सकेगा।

(यह आदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित है।)

📊 मुख्य बिंदु — एक नजर में

बिंदु विवरण स्थिति
पात्र शिक्षक वर्ग प्राथमिक शिक्षक / सहायक शिक्षक पात्र
आवश्यक योग्यता विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी अनिवार्य
लक्षित पद प्रयोगशाला शिक्षक / प्रा.शि.विज्ञान / सहा.शि.विज्ञान (वर्ग-3 Lab) रिक्त पदों पर
विद्यालय स्तर हाई / हायर सेकेंडरी विद्यालय जिला अंतर्गत
स्थानांतरण अधिकार कंडिका 2.2 — जिला स्तर जिला शिक्षा अधिकारी
नीति संदर्भ कंडिका 3.1 — अतिशेष समायोजन लागू
पोर्टल व्यवस्था स्थानांतरण पोर्टल पर उपलब्ध उपलब्ध
अनुमोदन आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय अनुमोदित

🔄 स्थानांतरण प्रक्रिया — चरण

  • जिले में रिक्त पदों की पहचान करें: जिला अंतर्गत हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रयोगशाला शिक्षक/प्रा.शि.विज्ञान के रिक्त पदों की सूची तैयार करें।
  • पात्र शिक्षकों की सूची बनाएं: वे प्राथमिक/सहायक शिक्षक जिनके पास विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी की योग्यता है और जो अतिशेष हैं, उनकी सूची तैयार करें।
  • स्थानांतरण नीति 2026 के प्रावधान देखें: कंडिका 2.2 और 3.1 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा एवं प्रावधानों का अध्ययन करें।
  • पोर्टल पर प्रशासनिक स्थानांतरण करें: शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध व्यवस्था के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करें।
  • समय सीमा का पालन करें: विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करते हुए स्थानांतरण आदेश जारी करें।

🌟 इस आदेश के प्रमुख लाभ

  • प्रयोगशाला शिक्षक के लंबे समय से रिक्त पदों पर भर्ती सुगम होगी।
  • अतिशेष प्राथमिक/सहायक शिक्षकों का उचित समायोजन होगा।
  • विज्ञान योग्यता वाले शिक्षकों को उपयुक्त पद पर तैनाती मिलेगी।
  • हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
  • जिला स्तर पर स्वायत्त निर्णय लेने का अधिकार — त्वरित कार्यवाही संभव।
  • स्थानांतरण नीति 2026 की पारदर्शी पोर्टल व्यवस्था का उपयोग।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

वे प्राथमिक शिक्षक/सहायक शिक्षक जो विज्ञान विषय में हायर सेकेंडरी की योग्यता रखते हैं, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण प्रयोगशाला शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक विज्ञान (वर्ग-3 Lab) के रिक्त पदों पर किया जा सकता है।
यह स्थानांतरण विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 की कंडिका 2.2 (जिला संवर्ग स्थानांतरण अधिकार) और कंडिका 3.1 (अतिशेष शिक्षकों का स्थानांतरण) के प्रावधानों के अनुसार होगा।
कंडिका 2.2 के अनुसार जिला संवर्ग के शिक्षकों के स्थानांतरण का अधिकार जिला स्तर पर दिया गया है। अर्थात जिला शिक्षा अधिकारी इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं।
यह परिपत्र दिनांक 12 जून 2026 को लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल द्वारा क्रमांक टी.एम.सी./प्रशा.स्था.नीति/2026/323 के तहत जारी किया गया। यह आयुक्त द्वारा अनुमोदित है।
जिला अंतर्गत हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों को भरना और अतिशेष प्राथमिक/सहायक शिक्षकों का समायोजन करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
हाँ, प्रशासकीय स्थानांतरण की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से अतिशेष शिक्षकों का समायोजन रिक्त प्रयोगशाला शिक्षक पदों पर किया जा सकेगा।
हाँ, परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण नीति 2026 के प्रावधानों एवं समय सीमा का पालन करते हुए ही यह स्थानांतरण किया जाएगा।

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