विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक भर्ती 2026 | राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश आदेश | MP EDUCATION GYAN DEEP
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विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (BAC) एवं जनशिक्षक के पदों की पूर्ति 2026 — राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश का पूरा आदेश एवं विस्तृत जानकारी

विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक भर्ती 2026 - पूर्ण 
📅 आदेश दिनांक: 24 जून 2026  |  क्रमांक: राशिके/स्था0/2026/3740  |  जारीकर्ता: राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल  |  ✍️ लेखक: MP Education Gyan Deep टीम

मध्यप्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित विकासखण्ड स्रोत केन्द्रों में रिक्त विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (BAC) एवं जनशिक्षक के पदों को भरने हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश समस्त जिलों के कलेक्टर महोदय को संबोधित है और इसमें पदपूर्ति की संपूर्ण प्रक्रिया, अर्हता एवं समय-सारणी का विस्तार से उल्लेख किया गया है। MP Education Gyan Deep इस लेख में आदेश के हर बिंदु को सरल भाषा में समझा रहा है।

1. पृष्ठभूमि एवं आदेश का सार

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली द्वारा समग्र शिक्षा अभियान मिशन की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रत्येक विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जानी है। यह आदेश राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल से दिनांक 24.06.2026 को जारी हुआ है और संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, श्री हरजिंदर सिंह के हस्ताक्षर से प्रसारित किया गया है।

2. स्वीकृत पदों का विवरण

(अ) विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (BAC) — 05 पद प्रति विकासखण्ड

संकायपदों की संख्या
विज्ञान संकाय02
सामाजिक विज्ञान संकाय01
भाषा संकाय (जिसमें से 01 अनिवार्य रूप से अंग्रेजी)02

(ब) जनशिक्षक — 21 विद्यालयों पर 01 के अनुपात में

प्रत्येक जनशिक्षक केन्द्र में 02 जनशिक्षकों की पदपूर्ति की कार्यवाही की जाएगी।

3. पद की अर्हता (Eligibility Criteria)

  • पद: उच्च श्रेणी शिक्षक / माध्यमिक शिक्षक होना अनिवार्य।
  • आयु सीमा: 01 जनवरी की स्थिति में 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • चरित्र/सेवा रिकॉर्ड: संबंधित के विरुद्ध कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण एवं लम्बे समय से लगातार अनुपस्थिति की शिकायत प्रचलित नहीं होनी चाहिए।
  • प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया: समग्र शिक्षा अभियान में सेवाएं लेने या वापस करने हेतु लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र दिनांक 10.09.2025 अनुसार प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सेवाएं ली जाएंगी।
  • प्रतिनियुक्ति अवधि (जनजातीय कार्य विभाग): शासन के प्रचलित नियमानुसार।

4. BAC - जनशिक्षक चयन प्रक्रिया (Selection Process)

चयन समिति का गठन: प्राचार्य (डाईट), जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य विभाग) अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि एवं सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक) — इन सबको मिलाकर चयन समिति बनाई जाएगी। चयन समिति में कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण इस प्रकार हैं:

  1. जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य विभाग) द्वारा अर्हतापूर्ण उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक की सूची तैयार करना।
  2. स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत गणित/विज्ञान विषय समूह तथा कला विषय समूह के शिक्षकों की पृथक-पृथक विषय समूहवार सूची तैयार करना।
  3. उच्च श्रेणी शिक्षकों हेतु वरिष्ठता के आधार पर तथा माध्यमिक शिक्षक संवर्ग हेतु एजुकेशन पोर्टल पर नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरीयता सूची तैयार करना।
  4. वरीयता सूची अनुसार पात्र शिक्षकों को जिला स्तर पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करना।
  5. काउंसलिंग के आधार पर पदस्थापना स्थल तय कर अंतिम चयन सूची तैयार करना तथा जिले के सूचना पटल पर चस्पा करना।
  6. चयन सूची अनुसार पदस्थापना आदेश जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन उपरान्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी करना।

महत्वपूर्ण नियम: चूंकि विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विकासखण्ड होता है, इसलिए इस पद हेतु अधिक अनुभवी एवं वरिष्ठ शिक्षकों को पदस्थ किया जाना उचित माना गया है। अतः वरीयता सूची में सबसे पहले विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के पद भरे जाएंगे, उसके बाद उसी सूची से क्रमानुसार जनशिक्षक के पद भरे जाएंगे।

5. BAC - जनशिक्षक चयन महत्वपूर्ण तिथियां / समय-सारणी (Important Dates)

कार्यअंतिम तिथि
अर्हताधारी शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त से प्राप्त करना15 जुलाई 2026
विषय समूहवार वरीयता सूची तैयार करना25 जुलाई 2026
जिला स्तर पर काउंसलिंग05 अगस्त 2026
अंतिम चयन सूची सूचना पटल पर चस्पा13 अगस्त 2026
पदस्थापना आदेश जारी करना20 अगस्त 2026

6. BAC - जनशिक्षक वेतन एवं प्रशासनिक प्रावधान

  • पद ग्रहण के उपरांत विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक तथा जनशिक्षक का वेतन समग्र शिक्षा अभियान के मद से विकास खण्ड स्रोत समन्वयक के द्वारा ही आहरित किया जाएगा।
  • जिन जिलों में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के पदों पर पूर्व से संविदा आधार पर कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें छोड़कर ही शेष पदों पर पदस्थापना की कार्यवाही की जाएगी।

7. BAC - जनशिक्षक चयन प्रक्रिया विशेष प्रावधान

  1. जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों हेतु: जनजातीय कार्य विभाग के अधीन कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक जो विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु सहमत हैं, उन्हें जनजातीय कार्य विभाग के विकासखण्डों में ही प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाएगा।
  2. ज्वाईन न करने की स्थिति में: यदि कोई चयनित अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति के पद पर ज्वाईन नहीं करता है, तो मेरिट सूची से उसका नाम विलोपित करते हुए प्रतीक्षा सूची से अगले अभ्यर्थी की पदस्थापना की जाएगी। यदि ज्वाईन करने के पश्चात कोई अपने मूल विभाग को जाना चाहता है, तो उसकी सेवाएं मूल विभाग को वापस की जाएंगी।
  3. जनशिक्षक का दायित्व क्षेत्र भ्रमण: जनशिक्षक का दायित्व क्षेत्र भ्रमण का होने के कारण जनशिक्षक के पद पर प्राथमिकता से पदस्थापना की कार्यवाही की जाएगी।
  4. एक परिसर एक शाला एवं सीएम राइज तथा सांदीपनी विद्यालय योजना: वर्तमान में एक परिसर एक शाला एवं सांदीपनी विद्यालय के क्रियान्वयन के कारण आवश्यकतानुसार विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक/जनशिक्षक के पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जाएगी।

8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (BAC) के कितने पद प्रत्येक विकासखण्ड में स्वीकृत हैं?

प्रत्येक विकासखण्ड में 05 पद स्वीकृत हैं — 02 विज्ञान संकाय, 01 सामाजिक विज्ञान संकाय एवं 02 भाषा संकाय (जिसमें से 01 अनिवार्य रूप से अंग्रेजी विषय का होना आवश्यक है)।

Q2. जनशिक्षक के पद किस अनुपात में भरे जाएंगे?

21 विद्यालयों पर 01 जनशिक्षक के मान से, प्रति जनशिक्षक केन्द्र में 02 जनशिक्षकों की पदपूर्ति की जाएगी।

Q3. इन पदों हेतु आवेदन की अर्हता क्या है?

उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक होना आवश्यक है, आयु 52 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण/अनुपस्थिति की शिकायत प्रचलित नहीं होनी चाहिए।

Q4. चयन समिति में कौन-कौन सदस्य शामिल होंगे?

प्राचार्य (डाईट), जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त (जनजातीय कार्य विभाग) अथवा प्रतिनिधि, सहायक परियोजना समन्वयक (अकादमिक), तथा कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल होंगे।

Q5. वरीयता सूची एवं काउंसलिंग की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं?

पात्र शिक्षकों की सूची 15 जुलाई 2026 तक, वरीयता सूची 25 जुलाई 2026 तक, काउंसलिंग 05 अगस्त 2026 को, अंतिम चयन सूची 13 अगस्त 2026 तक तथा पदस्थापना आदेश 20 अगस्त 2026 तक जारी होंगे।

Q6. वेतन का भुगतान किस मद से होगा?

वेतन समग्र शिक्षा अभियान के मद से विकास खण्ड स्रोत समन्वयक के द्वारा आहरित किया जाएगा।

राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा जारी यह आदेश प्रदेश के विकासखण्ड स्रोत केन्द्रों में अकादमिक नेतृत्व सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक एवं अर्ह शिक्षकों को अपने जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त कार्यालय से संपर्क कर समय-सीमा में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। MP Education Gyan Deep पर इस संबंध में आगे आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले प्रकाशित की जाएंगी — कृपया हमारी वेबसाइट को नियमित रूप से विजिट करते रहें।

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आधिकारिक आदेश (क्रमांक राशिके/स्था0/2026/3740, दिनांक 24.06.2026) पर आधारित है। यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी एवं शैक्षणिक उद्देश्य हेतु तैयार की गई है। MP Education Gyan Deep किसी भी प्रकार की त्रुटि, भिन्नता अथवा आदेश में भविष्य में होने वाले संशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय/कार्यवाही से पूर्व संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट अथवा कार्यालय से मूल आदेश की पुष्टि अवश्य करें। यह वेबसाइट किसी भी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है और केवल सूचना के प्रसार हेतु कार्य करती है।